िनबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:21)0-40 िनबंधन सं(cid:10)या ॢबह(cid:4)र
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अध्सिूचना
23 अगस्त 2017
सं वि∫स∫वि∫-19/2017-7381
-19/2017-7381/ वि∫स∫—''बिहार विनियोग अध्किाई व्यय ;1981-82, 1986-87, 1989-90, ''बिहार विनियोग अध्किाई व्यय ;1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96द्ध ;संख्या-2द्ध विध्ेयक, 2017'', जो बिहार विधन सभा में दिनांक 23 अगस्त, 2017 को 23 अगस्त, 2017 को 1993-94 एवं 1995-96द्ध ;संख्या-2द्ध विध्ेयक, 2017'', कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उ∞ेश्य और पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रिÕया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उ पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रि
हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । राम श्रेष्ठ राय, राम श्रेष्ठ राय सचिव। सचिव2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 िसत(cid:15)बर 2017 बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2)
विधेयक, 2017
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बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों का वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1982, 1987, 1990, 1994 एवं 1996 को समाप्त होने वाले वर्षों की सेवा के लिए, शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनिमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम।-यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96) (संख्या-2) विधेयक, 2017 कहा जा सकेगा।
2. वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1982, 1987, 1990, 1994 एवं 1996 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से क्रमशः 33552846, 656260350, 904045800, 326520229 एवं 667294793 रूपये की निकासी। बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि, जोे कुल मिलाकर रू0 2587674018/- (दो अरब अट्ठावन करोड़ छिहत्तर लाख चौहत्तर हजार अठारह) हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 1982, 1987, 1990, 1994 एवं 1996 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत राशियों में अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी।
3. विनियोग।-इस अधिनियम के द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1982, 1987, 1990, 1994 एवं 1996 को समाप्त होने वाले वर्षों के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित विनियुक्त किया गया समझा जायेगा।
| वित्तीय वर्ष 1981-82 | अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में) | |||||
| क्र॰ सं॰ | अनुदान/ विनियोग संख्या | सेवाएँ और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व/ पूँजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 13 | शिक्षा एवं कला और संस्कृति | राजस्व | 33552846 | – | 33552846 |
| कुल | 33552846 | – | 33552846 | |||
| क्रम॰ सं॰ | अनुदान /विनियो ग संख्या | सेवाएँ और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व /पूँजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 13 | शिक्षा, कला एवं संस्कृति | राजस्व | 656260350 | – | 656260350 |
| कुल | 656260350 | – | 656260350 |
अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)
| वित्तीय वर्ष 1989-90 | अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में) | |||||
| क्र॰ सं॰ | अनुदान/ विनियोग संख्या | सेवाएँ और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व/ पूँजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 25 | शिक्षा, खेल और युवा सेवाएँ तथा कला और संस्कृति | राजस्व | 904045800 | – | 904045800 |
| कुल | 904045800 | – | 904045800 |
अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)
| वित्तीय वर्ष 1993-94 | अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में) | |||||
| क्र॰ स॰ | अनुदान/ विनियोग संख्या | सेवाएँ और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व/पूँजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 25 | शिक्षा, खेल और युवा सेवाएँ तथा कला और संस्कृति | राजस्व | 326520229 | – | 326520229 |
| कुल | 326520229 | – | 326520229 | |||
| क्र॰ सं॰ | अनुदान/ विनियोग संख्या | सेवाएँ और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व/ पूँजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 25 | शिक्षा, खेल और युवा सेवाएँ तथा कला और संस्कृति | राजस्व | 667294793 | – | 667294793 |
| कुल | 667294793 | – | 667294793 |
उद्देश्य एवं हेतु
राज्य की संचित निधि से कोई राशि 'भारतीय संविधान' के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। वित्तीय वर्ष 1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96 में, बिहार राज्य विधान मंडल से स्वीकृत राशि से, अपरिहार्य कारणों से, किए गए अधिकाई व्यय को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 617, 618, 619, 620 एवं 621 के आलोक में विनियमित करने की आवश्यकता है।
वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1982, 1987, 1990, 1994 एवं 1996 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा विनियमन हेतु अनुशंसित अधिकाई व्यय के लिए क्रमशः 33552846, 656260350, 904045800, 326520229 एवं 667294793 रूपये अर्थात रू0 2587674018/- (दो अरब अट्ठावन करोड़ छिहत्तर लाख चौहत्तर हजार अठारह)े की राशि का शोधन और विनियोग बिहार राज्य विधान मंडल से प्राधिकृत कराया जाना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।
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