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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 01 September 2017

Published 01 September 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-09-01.789
Languages
English, Hindi

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पटन(cid:4)(cid:30) श१ व(cid:4)र(cid:30) 1111 िसत(cid:15)बिसत(cid:15)बिसत(cid:15)बिसत(cid:15)बर र र र 2(cid:15)1(cid:19) बिहार विधन सभा सचिवालय

——— अध्सिूचना 23 अगस्त 2017

सं वि∫स∫वि∫-27/2017- 7416 / वि

-27/2017- 7416 / वि∫स∫—''बिहार चिकित्सा ;संशोध्नद्ध विध्ेयक, 2017'',

''बिहार चिकित्सा ;संशोध्नद्ध विध्ेयक, 2017'', जो बिहार विधन 23 अगस्त, 2017 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रिÕया तथा कार्य संचालन नियमावली या तथा कार्य संचालन नियमावली सभा में दिनांक 23 अगस्त, 2017 को पु के नियम-116 के अन्तर्गत उ∞ेश्य और हेतु सहित

ेश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधन

बिहार विधन सभा के आदेश से,

राम श्रेष्ठ राय, राम श्रेष्ठ राय सचिव। सचिव2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 िसत(cid:15)बर 2017 बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 [वि∫स∫वि∫-24/2017⁄= बिहार चिकित्सा अधिनियम, 1916 (बिहार अधिनियम II, 1916) का संशोधन करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ। -

(1) यह अधिनियम बिहार चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य से होगा। (3) यह बिहार के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम II, 1916 की धारा 3 एवं धारा 4 का प्रतिस्थापन। - बिहार चिकित्सा अधिनियम, 1916 की धारा-3 एवं धारा-4 क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः-

3. बिहार चिकित्सा परिषद्‌ की स्थापना।- बिहार चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण परिषद्‌ के रूप में एक परिषद्‌ की स्थापना की जाएगी और यह परिषद्‌ एक निगमित निकाय होगी और इसे शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

4. परिषद्‌ का गठन।- (1) परिषद्‌ दस सदस्यों से मिलकर होगी, यथा :-

(क) सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले तीन सदस्य; (ख) आर्यभट्‌ट ज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा मेडिकल फैकल्टी से नाम निर्दिष्ट दो सदस्य; (ग) राज्य में निवास करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों द्वारा और उन्हीं में से निर्वाचित एक महिला सदस्य;

(घ) बिहार राज्य में निवास करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों द्वारा और उन्हीं में से निर्वाचित होने वाले दो सदस्य;

(ड·) भारतीय चिकित्सा संघ की बिहार शाखा के सदस्यों द्वारा और उन्हीं में से निर्वाचित होने वाले दो सदस्य।

(2) (i) परिषद्‌ के अध्यक्ष परिषद्‌ के सदस्यों द्वारा और उनके बीच से निर्वाचित किए जाएंगे और उस अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जिस अवधि के लिए परिषद्‌ के सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा।

(ii) परिषद्‌ अथवा इसके अधिकारियों द्वारा किए गए किसी कार्य को, केवल उसमें किसी कार्य को, केवल उसमें रिक्ति अथवा परिषद्‌ के गठन में किसी त्रुटि के विद्यमान रहने के आधार पर, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(iii) परिषद्‌ अथवा इसके अधिकारियों द्वारा किए गए किसी कार्य को, केवल इस कारण से अधिनिमान्य नहीं समझा जाएगा कि सदस्यों की संख्या, वैसे कार्य के अनुपालन के समय, इस धारा में विनिर्दिष्ट संख्या तक नहीं थी।

3. व्यावृति। - ऐसे प्रतिस्थापन के होते हुए, बिहार चिकित्सा अधिनियम, 1916 की मूल धारा-3 एवं 4 के अधीन पूर्व में किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 िसत(cid:15)बर 2017

उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु

चूँकि बिहार मेडिकल अधिनियम, 1916 (यथा- समय-समय पर संशोधित) के कतिपय प्रावधान अब अप्रासंगिक हो गये हैं, और

चूँकि, बिहार एवं उड़ीसा अलग-अलग राज्य हैं और कौंसिल का नामाकरण "बिहार चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण परिषद्‌" किया जाना अपेक्षित है और

चूँकि, बिहार के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, आर्यभट्‌ट ज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं

इसलिए बिहार चिकित्सा अधिनियम, 1916 (बिहार अधिनियम II, 1916) के अंतर्गत कौंसिल के नामाकरण एवं गठन के लिए इस बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017 को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्‌देश्य एवं अभीष्ट है।

((((मंगल पाण्डेयमंगल पाण्डेयमंगल पाण्डेयमंगल पाण्डेय)))) भार-साधक सदस्य ।

पटना,

दिनांक 23.08.2017

सचिव, बिहार विधान सभा।

———

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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त(cid:16)

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Website: http://egazette.bih.nic.in

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