(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 13 भ(cid:4)(cid:20) 1(cid:21)3(cid:21) (cid:22)श(cid:23)(cid:24)
(स(cid:25)(cid:23) पटन(cid:4) (cid:28)(cid:21)(cid:21)) पटन(cid:4)(cid:29) स(cid:30)मव(cid:4)र(cid:29) 4 (cid:20)सत(cid:22)बर 2(cid:23)1(cid:28) विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 4 सितम्बर 20174 सितम्बर 20174 सितम्बर 20174 सितम्बर 2017
सं॰ एलजी॰-01-18/2017-163 लेजः—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 30 अगस्त 2017 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 4 (cid:20)सत(cid:22)बर 2017
[बिहार अधिनियमबिहार अधिनियमबिहार अधिनियमबिहार अधिनियम 18, 2017]
1995-96) (संख्या-2) अधिनियम, 2017
बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों का वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1982, 1987, 1990, 1994 एवं 1996 को समाप्त होने वाले वर्षों की सेवा के लिए, शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनिमित हो :- 1. संक्षिप्त नाम।-यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993- 94 एवं 1995-96) (संख्या-2) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
2. वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1982, 1987, 1990, 1994 एवं 1996 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से क्रमशः 33552846, 656260350, 904045800, 326520229 एवं 667294793 रूपये की निकासी। बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि, जोे कुल मिलाकर रू0 2587674018/- (दो अरब अट्ठावन करोड़ छिहत्तर लाख चौहत्तर हजार अठारह) हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 1982, 1987, 1990, 1994 एवं 1996 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत राशियों में अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी।
3. विनियोग।-इस अधिनियम के द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1982, 1987, 1990, 1994 एवं 1996 को समाप्त होने वाले वर्षों के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित विनियुक्त किया गया समझा जायेगा।
अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)
| वित्तीय वर्ष 1981-82 | अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में) | |||||
| क्र॰ सं॰ | अनुदान/ विनियोग संख्या | सेवाएँ और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व/ पूँजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 13 | शिक्षा एवं कला और संस्कृति | राजस्व | 33552846 | – | 33552846 |
| कुल | 33552846 | – | 33552846 |
अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)
| वित्तीय वर्ष 1986-87 | अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में) | |||||
| क्र॰ सं॰ | अनुदान/ विनियोग संख्या | सेवाएँ और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व /पूँजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 13 | शिक्षा, कला एवं संस्कृति | राजस्व | 656260350 | – | 656260350 |
| कुल | 656260350 | – | 656260350 |
अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)
| वित्तीय वर्ष 1989-90 | अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में) | |||||
| क्र॰ सं॰ | अनुदान/ विनियोग संख्या | सेवाएँ और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व/ पूँजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 25 | शिक्षा, खेल और युवा सेवाएँ तथा कला और संस्कृति | राजस्व | 904045800 | – | 904045800 |
| कुल | 904045800 | – | 904045800 |
अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)
| वित्तीय वर्ष 1993-94 | अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में) | |||||
| क्र॰ स॰ | अनुदान/ विनियोग संख्या | सेवाएँ और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व/ पूँजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 25 | शिक्षा, खेल और युवा सेवाएँ तथा कला और संस्कृति | राजस्व | 326520229 | – | 326520229 |
| कुल | 326520229 | – | 326520229 |
अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)
| वित्तीय वर्ष 1995-96 | अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में) | |||||
| क्र॰ सं॰ | अनुदान/ विनियोग संख्या | सेवाएँ और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व/ पूँजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 25 | शिक्षा, खेल और युवा सेवाएँ तथा कला और संस्कृति | राजस्व | 667294793 | – | 667294793 |
| कुल | 667294793 | – | 667294793 |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव। ———
[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)
ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)799$5&1+400$ड(cid:17)*ट+*प(cid:17)*?