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सं॰ सं0का0-1/वि0मं0(शपथ/प्रतिक्षान)09-01/2016
सं0का0-1/वि0मं0(शपथ/प्रतिक्षान)09-01/2016-615—बिहार-राज्यपाल का दिनांक
राज्यपाल का दिनांक 10 सितम्बर, 2017 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :- 2017 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :- 2017 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-
के खण्ड (3) के उप खण्ड ''भारत के संविधान के अनुच्छेद् 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, केषरी नाथ ''भारत के संविधान के अनुच्छेद् 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, केषरी नाथ ''भारत के संविधान के अनुच्छेद् 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, केषरी नाथ त्रिपाठी, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान परिषद् के उप सभापति श्री हारूण रषीद को वह त्रिपाठी, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान परिषद् के उप सभापति श्री हारूण रषीद को वह त्रिपाठी, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान परिषद् के उप सभापति श्री हारूण रषीद को वह व्यक्ति नियुक्त करता हूँ, जिसके समक्ष, भारत के संविधान के अनुच्छेद् 171 के खण्ड (3) के उप खण्ड व्यक्ति नियुक्त करता हूँ, जिसके समक्ष, भारत के संविधान के अनुच्छेद् 171 ) के अधीन बिहार विधान परिषद् में नाम निर्देषित किये गये सदस्य अपनी जगह लेने के पहले शपथ (ड.) के अधीन बिहार विधान परिषद् में नाम निर्देषित किये गये सदस्य अपनी जगह लेने के पहले शपथ ) के अधीन बिहार विधान परिषद् में नाम निर्देषित किये गये सदस्य अपनी जगह लेने के पहले शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे।
पटना,
दिनांक 10 सितम्बर, 2017
सितम्बर, 2017
केषरी नाथ त्रिपाठी, केषरी नाथ त्रिपाठी, राज्यपाल, बिहार।'' राज्यपाल, बिहार।''
बृज राज राय, बृज राज राय, सरकार के अपर सचिव। सरकार के अपर सचिव। सं॰ सं0का0-1/वि0मं0 (षपथ/प्रतिज्ञान)-09-01/2016-
10 flrEcj 2017 सं0का0-1/वि0मं0 (षपथ/प्रतिज्ञान)-09-01/2016-616/ अधिसूचना संख्या-
अधिसूचना संख्या-615 दिनांक
राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, 10.09.2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार- जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 18 िसत(cid:16)बर 2017 The 10th September 2017 No: -P.A.1/V.M.(oath/affir)-09-01/2016-615—The following order of the Governor of Bihar dated the 10th September, 2017 is hereby published for general information: -
"In exercise of the powers conferred upon me under Article 188 of the Constitution of India, I, Keshari Nath Tripathi, Governor of Bihar, hereby appoint Shri Haroon Rashid, Deputy Chairman, Bihar Legislative Council to be the person before whom the member, nominated in the Bihar Legislative Council under sub-clause (e) of clause (3) of Article 171 of the Constitution of India, shall before taking his seat, make and subscribe oath or affirmation.
Patna,
Keshari Nath Tripathi,
Dated 10 September, 2017. Governor of Bihar."
Brij Raj Rai,
Additional Secretary to Government.
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