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21 flrEcj 2017
एस0 ओ0 173, दिनांक 21 सितम्बर 2017
दिनांक 21 सितम्बर 2017—बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा-96 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार अग्रिम विनिर्णय (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा-96 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार अग्रिम विनिर्णय (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा-96 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार अग्रिम विनिर्णय कर विभाग, भूतल तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना प्राधिकरण का गठन करते हैं जिसका कार्यालय वाणिज्य-कर विभाग, भूतल तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना प्राधिकरण का गठन करते हैं जिसका कार्यालय वाणिज्य- 800001 में अवस्थित होगा और जिसमें निम्न सदस्य होंगे, यथाः 800001 में अवस्थित होगा और जिसमें निम्न सदस्य होंगे, यथाः
(i) श्री अश्विनी कुमार, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर (यथा नामित), तथा श्री अश्विनी कुमार, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर (यथा नामित), तथा श्री अश्विनी कुमार, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर (यथा नामित), तथा
(ii) श्री संजय कुमार मावंडिया, अपर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बि
श्री संजय कुमार मावंडिया, अपर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना।
हार, पटना।
[(सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-3532
सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-3532)] बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
21 flrEcj 2017
एस॰ ओ॰ 174, एस॰ ओ॰
2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद ओ॰ 173, दिनांक 21 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[(सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-3532 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21 िसत(cid:16)बर 2017 The 21st September 2017 S.O 173, dated 21st Septembe 2017— In exercise of the powers conferred by section 96 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar hereby constitutes the Bihar Authority for Advance Ruling with its office in the premises of Commercial Taxes Department, Bihar at Vikash Bhawan, Ground floor, Baily Road, Patna-800001 consisting of the following members for Advance Ruling, namely :-
(i) Shri Ashwini Kumar, Joint Commissioner, CGST, (as nominated), and (ii) Shri Sanjay Kumar Mawandia, Additional Commissioner, Commercial Taxes Department, Bihar, Patna.
[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20/2017-3532 )]
By order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary
Commercial Taxes Department.
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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)877-5%1+1()ड(cid:17)(ट+(प(cid:17)(? Website: http://egazette.bih.nic.in