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21 flrEcj 2017
एस0 ओ0 175, दिनांक 21 सितम्बर 2017
दिनांक 21 सितम्बर 2017— बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा- 99 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार माल एवं सेवा कर (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा-99 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार माल एवं सेवा कर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के विरूद्ध अपील की सुनवाई के लिए बिहार अपीलीय प्राधिकरण का गठन करते हैं, जिसमें अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के विरूद्ध अपील की सुनवाई के लिए बिहार अपीलीय प्राधिकरण का गठन करते हैं, जिसमें अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के विरूद्ध अपील की सुनवाई के लिए बिहार अपीलीय प्राधिकरण का गठन करते हैं, जिसमें निम्न सदस्य हाेंगे यथाः
(i) केन्द्रीय माल एवं सेवा कर के प्रधान आयुक्त, बोर्ड द्वारा यथा (ii) आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना।
केन्द्रीय माल एवं सेवा कर के प्रधान आयुक्त, बोर्ड द्वारा यथा नामित, और आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना।
[(सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-3533
सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-3533)] बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
21 flrEcj 2017
एस॰ ओ॰ 176, एस॰ ओ॰
2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद ओ॰ 175, दिनांक 21 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[(सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-3533
20/2017-3533)] 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21 िसत(cid:16)बर 2017 The 21st September 2017 S.O 175, dated 21st Septembe 2017— In exercise of the powers conferred by section 99 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar hereby constitutes the Bihar Appellate Authority for Advance Ruling for Goods and Services Tax for hearing appeals against the Advance ruling pronounced by the Advance Ruling Authority, consisting of -
(i) the Chief Commissioner of Central Tax as designated by the Board; and (ii) the Commissioner of Commercial Taxes Department, Bihar, Patna.
[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20/2017-3533 )]
By order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary
Commercial Taxes Department.
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