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21 flrEcj 2017
एस0 ओ0 179, दिनांक 21 सितम्बर 2017
दिनांक 21 सितम्बर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12), की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की अधिनियम 12), की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, सिफारिषों पर, हस्तषिल्प माल के कराधेय प्रदाय करने वाले नैमित्तिक कराधेय व्यक्तियों को पूर्वोक्त अधिनियम के सिफारिषों पर, हस्तषिल्प माल के कराधेय प्रदाय करने वाले नैमित्तिक कराधेय व्यक्तियों को पूर्वोक्त अधिनियम के सिफारिषों पर, हस्तषिल्प माल के कराधेय प्रदाय करने वाले नैमित्तिक कराधेय व्यक्तियों को पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों के प्रवर्ग के रुप में विनिर्दिष्ट करते हैं : अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों के प्रवर्ग के रुप में विनिर्दिष्ट करते हैं : अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों के प्रवर्ग के रुप में विनिर्दिष्ट करते हैं :
भारतीय आधार पर संगणित किया जाना है, किसी वित्तीय वर्ष में परंतु ऐसे मालों का कुल मूल्य, जो अखिल भारतीय आधार पर संगणित किया जाना है, किसी वित्तीय वर्ष में परंतु ऐसे मालों का कुल मूल्य, जो अखिल
बीस लाख रुपए की रकम से अधिक नहीं है : बीस लाख रुपए की रकम से अधिक नहीं है :
परंतु यह और कि ऐसे माल का कुल मूल्य, जो अखिल भारतीय आधार पर संगणित किया जाना है, परंतु यह और कि ऐसे माल का कुल मूल्य, जो अखिल भारतीय आधार पर संगणित किया जाना है, परंतु यह और कि ऐसे माल का कुल मूल्य, जो अखिल भारतीय आधार पर संगणित किया जाना है, जम्मू-कष्मीर राज्य से भिन्न विषेष प्रवर्ग राज्यों के मामले में दस लाख रुपए की रकम से अधिक नहीं है। जम्मू-कष्मीर राज्य से भिन्न विषेष प्रवर्ग राज्यों के मामले में दस लाख् ा रुपए की रकम से अधिक नहीं है। पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करेंगे और बिहार माल पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करेंगे और 2. पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करेंगे और और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138 के उपबंधों के अनुसार ई-वे बिल सृजित करेंगे। और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138 के उपबंधों के अनुसार ई-वे बिल सृजित करेंगे।
3. उपरोक्त छूट ऐसे व्यक्तियों का े उपलब्ध होगी जो हस्तषिल्प माल के अंतरराज्यीय कराधेय प्रदाय कर रहे उपरोक्त छूट ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध होगी जो हस्तषिल्प माल के अंतरराज्यीय कराधेय प्रदाय कर रहे हैं और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.सं. 1156(अ), तारीख 14 सितम्बर, 1156(अ), तारीख 14 सितम्बर, हैं और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड 2017 द्वारा प्रकाषित अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर, तारीख 14 सितम्बर, 2017 का फायदा ले रहे हैं। 2017 द्वारा प्रकाषित अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर, तारीख 14 सितम्बर, 2017 का फायदा ले रहे हैं। स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ''हस्तषिल्प माल'' पद से, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ''हस्तषिल्प माल'' पद से, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ''हस्तषिल्प माल'' पद से, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित उत्पाद और उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित सुमेलित नामपद्धति प्रणाली उल्लिखित उत्पाद और उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित सुमेलित नामपद्धति प्रणाली उल्लिखित उत्पाद और उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित सुमेलित नामपद्धति प्रणाली द्वारा प्रमुखतया हाथ से बनाया जाता है, हालांकि प्रक्रिया में (एचएसएन) संहिता अभिप्रेत है, जब उत्पाद षिल्पकारों द्वारा प्रमुखतया हाथ से बनाया जाता है, हालांकि प्रक्रिया में (एचएसएन) संहिता अभिप्रेत है, जब उत्पाद षिल्पकारों कुछ मशीनरी का भी प्रयोग किया जा सकेगा। कुछ मशीनरी का भी प्रयोग किया जा सकेगा।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21 िसत(cid:16)बर 2017
| Ø- la- | mRikn | ,p,l,u dksM |
| ¼1½ | ¼2½ | ¼3½ |
| 1 | चमड़े की वस्तुएं (जिनके अंतर्गत थैला, पर्स, जीनसाजी, साज, वस्त्र भी हैं) | 4201, 4202, 4203 |
| 2 | उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अंतर्गत सन्दूक, जड़ाउ कार्य, डिब्बे, पीपा भी हैं) | 4415, 4416 |
| 3 | उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अंतर्गत टेबल और रसोई बर्तन भी हैं) | 4419 |
| 4 | उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद | 4420 |
| 5 | काष्ठ के घुमावदार और रलाक्षबर्तन | 4421 |
| 6 | बांस उत्पाद (सजावटी और उपयोगी वस्तुएं) | 46 |
| 7 | तृण, पत्तियां और सरकंडा तथा फाइबर उत्पाद, चटाई, थैलियां, पेटियां | 4601, 4602 |
| 8 | कागज मेष की वस्तुएं | 4823 |
| 9 | टैक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद) | जिनके अंतर्गत 50, 58, 62, 63 भी हैं |
| 10 | टैक्सटाइल हस्तमुद्रण | 50, 52, 54 |
| 11 | जरी धागा | 5605 |
| 12 | कालीन, रग और दरी | 57 |
| 13 | टैक्सटाइल, हस्त कषीदाकारी | 58 |
| 14 | थिएटर पोषाक | 61, 62, 63 |
| 15 | कयर उत्पाद (जिनके अंतर्गत चटाइयां, गद्दे भी हैं) | 5705, 9404 |
| 16 | चमड़े का जूता | 6403, 6405 |
| 17 | उत्कीर्णित प्रस्तर उत्पाद (जिनके अंतर्गत प्रतिमा, लघु प्रतिमा, जन्तुओं की आकृति, लेखन सेट, एस्ट्रे, मोमबत्ती दान भी हैं) | 6802 |
| 18 | प्रस्तर जड़ाऊ कार्य | 68 |
| 19 | मिट्टी के बर्तन तथा मृत्तिका उत्पाद, जिसके अन्तर्गत टैराकोटा भी है | 6901, 6909, 6911, 6912, 6913, 6914 |
| 20 | धातु टेबल तथा रसोई बर्तन (ताम्र, पीतल के बर्तन) | 7418 |
| 21 | अध्याय 73 और 74 की धातुओं के सज्जीकरण के लिए प्रयुक्त किस्म की धातु की मूर्तियां, प्रतिमा/मूर्तिदान, कलष और क्रॉस | 8306 |
| 22 | धातु बिदरीवेयर | 8306 |
| 23 | संगीत वाद्य यंत्र | 92 |
| 24 | सींग और अस्थि उत्पाद | 96 |
| 25 | शंख सीपी षिल्प वस्तुएं | 96 |
| 26 | फर्नीचर, बांस, केन/बेंत के फर्नीचर | |
| 27 | गुड़िया और खिलौने | 9503 |
| 28 | लोक चित्रकारी मधुबनी, पतचित्रा, राजस्थानी लघु चित्र आदि | 97 |
[(सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-3535)]
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
21 flrEcj 2017
एस॰ ओ॰ 180, एस॰ ओ॰ 179, दिनांक 21 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[(सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-3535)]
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21 िसत(cid:16)बर 2017
The 21st September 2017
S.O 179, dated 21st Septembe 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby specifies the casual taxable persons making taxable supplies of handicraft goods as the category of persons exempted from obtaining registration under the aforesaid Act:
Provided that the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis, does not exceed an amount of twenty lakh rupees in a financial year:
Provided further that the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis, does not exceed an amount of ten lakh rupees in case of Special Category States, other than the State of Jammu and Kashmir.
2. The casual taxable persons mentioned in the preceding paragraph shall obtain a Permanent Account Number and generate an e-way bill in accordance with the provisions of rule 138 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017.
3. The above exemption shall be available to such persons who are making inter-State taxable supplies of handicraft goods and are availing the benefit of notification No. 8/2017 – Integrated Tax dated the 14th September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1156(E), dated the 14th September, 2017.
Explanation - For the purposes of this notification, the expression "handicraft goods" means the products mentioned in column (2) of the Table below and the Harmonized System of Nomenclature (HSN) code mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table, when made by the craftsmen predominantly by hand even though some machinery may also be used in the process.
| Sl No. | Products | HSN Code |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Leather articles (including bags, purses, saddlery, harness, garments) | 4201, 4202, 4203 |
| 2. | Carved wood products (including boxes, inlay work, cases, casks) | 4415, 4416 |
| 3. | Carved wood products (including table and kitchenware) | 4419 |
| 4. | Carved wood products | 4420 |
| 5. | Wood turning and lacquer ware | 4421 |
| 6. | Bamboo products [decorative and utility items] | 46 |
| 7. | Grass, leaf and reed and fibre products, mats, pouches, wallets | 4601, 4602 |
| 8. | Paper mache articles | 4823 |
| 9. | Textile (handloom products) | including 50, 58, 62, 63 |
| 10. | Textiles hand printing | 50, 52, 54 |
| 11. | Zari thread | 5605 |
| 12. | Carpet, rugs and durries | 57 |
| 13. | Textiles hand embroidery | 58 |
| 14. | Theatre costumes | 61, 62, 63 |
| 15. | Coir products (including mats, mattresses) | 5705, 9404 |
| 16. | Leather footwear | 6403, 6405 |
| 17. | Carved stone products (including statues, statuettes, figures of animals, writing sets, ashtray, candle stand) | 6802 |
| 18. | Stones inlay work | 68 |
| 19. | Pottery and clay products, including terracotta | 6901, 6909, 6911, 6912, 6913, 6914 |
| 20. | Metal table and kitchen ware (copper, brass ware) | 7418 |
| 21. | Metal statues, images/statues vases, urns and crosses of the type used for decoration of metals of chapters 73 and 74 | 8306 |
| 22. | Metal bidriware | 8306 |
| 23. | Musical instruments | 92 |
| 24. | Horn and bone products | 96 |
| 25. | Conch shell crafts | 96 |
| 26. | Bamboo furniture, cane/Rattan furniture | |
| 27. | Dolls and toys | 9503 |
| 28. | Folk paintings, madhubani, patchitra, Rajasthani miniature | 97 |
[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20/2017-3535 )]
By order of Governor of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Commissioner-cum-Principal Secretary Commercial Taxes Department.
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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)880-5%1+1()ड(cid:17)(ट+(प(cid:17)(? Website: http://egazette.bih.nic.in