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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 September 2017

Published 21 September 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-09-21.881
Languages
English, Hindi

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21 flrEcj 2017

एस0 ओ0 181, दिनांक 21 सितम्बर 2017 बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का , दिनांक 21 सितम्बर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, 18 बिहार अधिनियम 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, 18 बिहार अधिनियम 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, 18 सितम्बर, 2017 को उस तारीख के रूप से नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के सितम्बर, 2017 को उस तारीख के रूप से नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के सितम्बर, 2017 को उस तारीख के रूप से नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के ंड (क) और खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उपबंध, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उपबंध, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के ख उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में प्रवृत्त उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में प्रवृत्त उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में प्रवृत्त होंगे, अर्थात :-

(क) किसी कार्य को करने के लिए इक्विटी या नियंत्रण द्वारा पचास प्रतिशत या अधिक की भागीदारी (क) किसी कार्य को करने के लिए इक्विटी या नियंत्रण द्वारा पचास प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ,-

(i) संसद या किसी राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा गठित; या संसद या किसी राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा गठित; या (ii) कसी सरकार द्वारा स्थापित, कसी सरकार द्वारा स्थापित, कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय; कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय; सरकार या राज्य सरकार या (ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या (ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन केन्द्रीय

किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित कोई सोसाइटी; किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित कोई सोसाइटी;

(ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम : (ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम : परन्तु उक्त व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा परिषद्‌ की सिफारिशों पर, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख परन्तु उक्त व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा परिषद्‌ की सिफारिशों पर, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख परन्तु उक्त व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा परिषद्‌ की सिफारिशों पर, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख गए या जमा किए गए संदाय से कर की कटौती करने का से, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को किए गए या जमा किए गए संदाय से कर की कटौती करने का से, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को किए दायी होगा।

[(सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-3536सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-3536)] बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21 िसत(cid:16)बर 2017 21 flrEcj 2017 एस॰ ओ॰ 182, एस॰ ओ॰ 181, दिनांक 21 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-3536)]

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 21st September 2017

S.O 181, dated 21st Septembe 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar hereby appoints the 18th day of September, 2017 as the date on which the provisions of sub-section (1) of section 51of the said Act shall come into force with respect to persons specified under clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 51 of the said Act and the persons specified below under clause (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act, namely:-

(a) an authority or a board or any other body, -

(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or (ii) established by any Government,

with fifty-one percent or more participation by way of equity or control, to carry out any function;

(b) society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860); (c) public sector undertakings: Provided that the said persons shall be liable to deduct tax from the payment made or credited to the supplier of taxable goods or services or both with effect from a date to be notified subsequently, on the recommendations of the Council, by the State Government.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20/2017-3536 )]

By order of Governor of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Commissioner-cum-Principal Secretary Commercial Taxes Department.

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 September 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-09-21.881/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-09-21.881.