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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 September 2017

Published 21 September 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-09-21.882
Languages
English, Hindi

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एस0 ओ0 183, दिनांक 21 सितम्बर 2017

, दिनांक 21 सितम्बर 2017— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (2017 का बिहार बिहार माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), एवं धारा 16 की अधिनियम 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), एवं धारा 16 की अधिनियम 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), एवं धारा 16 की धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; बिहार गजट में एस0ओ0 85 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित बिहार गजट में एस0ओ0 85 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है अधिसूचना संख्या 11/2017 राज्य कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017 में निम्न संशोधन करते हैं :- अधिसूचना संख्या 11/2017 राज्य कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017 में निम्न संशोधन करते हैं :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (vi) और उससे संबंधित ) और उससे संबंधित उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

3 4 5
``(vi) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, स्थानीय निकाय अथवा एक केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, स्थानीय निकाय अथवा एक सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने, मरम्मत सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने, मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के माध्यम से प्रदान की गई हो,- (क) एक सिविल संरचना या अन्य एक सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य जिसका मुख्यतया उपयोग कोई मूल कार्य जिसका मुख्यतया उपयोग वाणिज्य, उद्योग या अन्य व्यापार व व्यवसाय से भिन्न हो वाणिज्य, उद्योग या अन्य व्यापार व व्यवसाय से भिन्न हो; (ख) एक संरचना जिसका मुख्यतया उपयोग एक संरचना जिसका मुख्यतया उपयोग (i) शैक्षिक (ii) रोग-नैदानिक अथवा रोग-नैदानिक अथवा (iii) कला अथवा सांस्कृतिक स्थापना के लिए हो कला अथवा सांस्कृतिक स्थापना के लिए हो; अथवा (ग) एक आवासीय परिसर जिसका उपयोग स्वयं के एक आवासीय परिसर जिसका उपयोग स्वयं के प्रयोजन से हो या उनके प्रयोजन से हो या उनके कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो या अन्य व्यक्तियों के प्रयोगार्थ हो जो केन्द्रीय कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो या अन्य व्यक्तियों के प्रयोगार्थ हो जो केन्द्रीय कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो या अन्य व्यक्तियों के प्रयोगार्थ हो जो केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की तीसरी अनुसूची के पैरा 3 में वर्णित माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की तीसरी अनुसूची के पैरा 3 में वर्णित किए गए हैं 6 -
(vii) उपयु र्क्त (i),(ii),(iii),(iv),(v) (i),(ii),(iii),(iv),(v) एवं (vi) से भिन्न विनिर्माण सेवाएं 9 -".
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21 िसत(cid:16)बर 2017

2. यह अधिसूचना दिनांक 21 सितम्बर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-24)]

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

21 flrEcj 2017

एस॰ ओ॰ 184, एस॰ ओ॰ 183, दिनांक 21 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-20/2017-24)]

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 21st September 2017

S.O 183, dated 21st Septembe 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11,sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 29thJune, 2017 published in Bihar gazette vide S.O No. 85 dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 3, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3) (4) (5)
"(vi) Services provided to the Central Government, State Government, Union Territory, a local authority or a governmental authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of – (a) a civil structure or any other original works meant predominantly for use other than for commerce, industry, or any other business or profession; (b) a structure meant predominantly for use as (i) an educational, (ii) a clinical, or (iii) an art or cultural establishment; or (c) a residential complex predominantly meant for self-use or the use of their employees or other persons specified in paragraph 3 of the Schedule III of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017. 6 -
(vii) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above. 9 -".
3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 21 िसत(cid:16)बर 2017

2. This notification shall come into force with effect from 21st September, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20/2017-24 )]

By order of Governor of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Commissioner-cum-Principal Secretary Commercial Taxes Department.

———=

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 September 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-09-21.882/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-09-21.882.