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2017
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 884) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, वृहःपितवृहःपितवृहःपितवृहःपितवारवारवारवार, 2 12 12 12 1 िसत"बिसत"बिसत"बिसत"बरररर 201 वाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 21 सितम्बर 201721 सितम्बर 201721 सितम्बर 201721 सितम्बर 2017 अधिसूचना सं0-26/2017-अधिसूचना सं0-26/2017-अधिसूचना सं0-26/2017-अधिसूचना सं0-26/2017-राज्य कर (दर)राज्य कर (दर)राज्य कर (दर)राज्य कर (दर)
एस०ओ० 187, दिनांक 21 सितम्बर
, दिनांक 21 सितम्बर—बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम
बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बात से का बिहार अधिनियम 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बात से का बिहार अधिनियम 12) की धारा 11 की उप ाों पर, एतद द्वारा बिहार माल और सेवा हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद द्वारा बिहार माल और सेवा संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिश् कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 9 के तहत परमाणु उर्जा विभाग द्वारा सीमा शुल्क कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 9 के तहत परमाणु उर्जा विभाग द्वारा सीमा शुल्क कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 9 के तहत परमाणु उर्जा विभाग द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 के तहत आने वाली हैवी वाटर एण्ड ाय 28 के तहत आने वाली हैवी वाटर एण्ड टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्य ान ऑफ इण्डिया लिमिटेड को अन्तर-राज्यीय आपूर्ति पर लगने वाले न्यूक्लियर फ्यूल्स की न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेश् यूल्स की न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को अन्तर-राज्यीय आपूर्ति पर लगने वाले सम्पूर्ण राज्य कर में छूट प्रदान करते हैं। सम्पूर्ण राज्य कर में छूट प्रदान करते हैं।
2. यह अधिसूचना दिनांक 21 सितम्बर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
यह अधिसूचना दिनांक 21 सितम्बर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-20/2017-26
कर/जीएसटी/विविध-20/2017-26)] 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21 िसत"बिसत"बिसत"बिसत"बरररर 2017 The 21st September 2017 Notification No. 26/2017- State Tax (Rate) S.O. 187, dated the 21st September 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra state supply of heavy water and nuclear fuels falling in Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) by the Department of Atomic Energy to the Nuclear Power Corporation of India Ltd from the whole of the State tax leviable thereon under section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).
2. This notification shall come into force with effect from 21st September, 2017.
[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20 /2017—26)] By the order of Governor of Bihar, Sujata Chaturvedi, Commissioner-cum-Principal Secretary, Commercial Taxes Department.