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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 25 September 2017

Published 25 September 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-09-25.899
Languages
English, Hindi

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सं॰ 11/नि॰1-03/10 (अंष)-2238/

॰ 11/नि॰1-03/10 (अंष)-2238/प्रस्तावना—यतः संविधान की 74वीं संशोधन को ध्यान में रखते हुए संविधान की 74वीं संशोधन को ध्यान में रखते हुए और नगर निकायों की भूमिका को महत्त्वपूर्ण मानते हुए षिक्षकों के नियोजन का कार्य नगर निकाय संस्थाओं को पहले और नगर निकायों की भूमिका को महत्त्वपूर्ण मानते हुए षिक्षकों के नियोजन का कार्य नगर निकाय संस्थाओं को पहले और नगर निकायों की भूमिका को महत्त्वपूर्ण मानते हुए षिक्षकों के नियोजन का कार्य नगर निकाय संस्थाओं को पहले ही हस्तगत कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरान्त शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही हस्तगत कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरान्त शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के पद पर माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के पद पर माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के पद पर नियोजन की जिम्मेवारी नगर निकायों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजनार्थ विशेष योजना नियोजन की जिम्मेवारी नगर निकायों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजनार्थ विशेष योजना के अधीन, नियोजन की जिम्मेवारी नगर निकायों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजनार्थ विशेष योजना माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षक के सवैतनिक प्रषिक्षण के संबंध में, बिहार नगर निकाय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षक के सवैतनिक प्रषिक्षण के संबंध में, बिहार नगर निकाय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षक के सवैतनिक प्रषिक्षण के संबंध में, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक षिक्षक (नियोजन एवं सेवाषर्त्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संषोधित) में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक षिक्षक (नियोजन एवं सेवाषर्त्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संषोधित) में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक षिक्षक (नियोजन एवं सेवाषर्त्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संषोधित) में संषोधन करना आवष्यक एवं समीचीन है; संषोधन करना आवष्यक एवं समीचीन है;

इसलिए अब, भारत-संविधान के अनुच्छेद-243 बी सह

पालिका अधिनियम, 2007 की लिए अब, भारत-संविधान के अनुच्छेद-243 बी सह-पठित बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-45, 47 (4) एवं 419 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार नगर धारा-45, 47 (4) एवं 419 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार नगर धारा-45, 47 (4) एवं 419 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार नगर निकाय-माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर निकाय-माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 निकाय-माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 यथासंशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- यथासंशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-

1. यह नियमावली ''बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं यह नियमावली ''बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं यह नियमावली ''बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017'' कही सेवाशर्त्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017'' कही जा सकेगी। 2. इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 3. यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत होगी। यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. उक्त नियमावली 2006, के नियम 8 के उपनियम (

उक्त नियमावली 2006, के नियम 8 के उपनियम (v) का प्रतिस्थापन।-

निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

उक्त नियमावली, 2006 के नियम 8 का उप नियम (v) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 8 का उप नियम नियोजित अप्रषिक्षित षिक्षकों के लिए षिक्षा विभाग के द्वारा अवधारित दिषा निदेष के अनुसार नियोजित अप्रषिक्षित षिक्षकों के लिए षिक्षा विभाग के द्वारा अवधारित दिषा निदेष के अनुसार '' (V) नियोजित अप्रषिक्षित षिक्षकों के लिए षिक्षा विभाग के द्वारा अवधारित दिषा निदेष के अनुसार आवष्यक प्रषिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। षिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रषैक्षणिक संस्थान में आवष्यक प्रषिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। षिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रषैक्षणिक संस्थान में आवष्यक प्रषिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। षिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रषैक्षणिक संस्थान में नामांकित बी॰एड॰ प्रषिक्षुओं को सवैतनिक अवकाष सत्रवार स्वीकृत किया जाए नामांकित बी॰एड॰ प्रषिक्षुओं को सवैतनिक अवकाष सत्रवार स्वीकृत किया जाएगा। यह नामांकित बी॰एड॰ प्रषिक्षुओं को सवैतनिक अवकाष सत्रवार स्वीकृत किया जाए सवैतनिक अवकाष बी॰एड॰ के प्रषिक्षण सत्र 2015-17 से देय होगा। सवैतनिक अवकाष बी॰एड॰ के प्रषिक्षण सत्र 2015-17 से देय होगा। प्रषिक्षण अवधि में सवैतनिक अवकाष बी॰एड॰ के प्रषिक्षण सत्र 2015-17 से देय होगा। सवैतनिक अवकाष इस शर्त्त के साथ स्वीकृत किया जाएगा कि वे प्रषिक्षण के उपरान्त कम से सवैतनिक अवकाष इस शर्त्त के साथ स्वीकृत किया जाएगा कि वे प्रषिक्षण के उपरान्त कम से सवैतनिक अवकाष इस शर्त्त के साथ स्वीकृत किया जाएगा कि वे प्रषिक्षण के उपरान्त कम से 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 25 िसत(cid:16)बर 2017

कम पाँच वर्षों तक षिक्षण का कार्य करेंगे। विनिष्चित अवधि के पूर्ण होने के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति में, प्रषिक्षण अवधि में प्राप्त वेतनादि की राषि उसे सरकार के कोषागार में जमा करनी होगी। संबंधित षिक्षक को इस आषय का बॉंड देना आवष्यक होगा। वसूलनीय राषि लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आर॰एल॰ चोंग्थू, सरकार के सचिव ।

The 21st September 2017

No. 11/Ni 1-03/10 (Part)-2238/Preample—Whereas in the light of 74th amendments of Constitution of India, the responsibility of work of employment of teachers has already delegated to urban local bodies considering the important role of Municipal corporation and other similar instutions. The state Government after careful consideration has decided to handover the responsibility of employment of such candidate to the post of secondary/high secondary teachers and Librarian, who have passed the teacher eligibility test. For this purpose under special planning, in respect of training with pay in the secondary/high secondary schools, it is necessary and expedient to make amendments in The Bihar Municipal Secondary/High Secondary Teacher (Employment and Service Condition) Rules, 2006 (as amended from time to time).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the article-243 B of the Constitution of India, read with section-45,47 (4) and 419 of the Bihar Municiapl Act, 2007 the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to make amendment, in The Bihar Municipal Secondary/High Secondary Teacher (Employment and Service Condition) Rules, 2006 (as amended from time to time).

1. Short title extent and commencement—

(1) These Rules may be called the Bihar Municipal Secondary/High secondary (Employment and Service Condition) (Second Amendment) Rules, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force with immediate effect.

2. Substitution of sub-Rule (v) of Rule-8 of the said Rules, 2006—

Sub-Rule (v) of Rule-8 of the said Rules, 2006 shall be substituted by

the following—

"(v) It is essential for the employed un-trained teachers to obtain teachers training as per the guidelines determined by the Education Department. The trainees admitted in the Training Institutions determined by the Education Department shall be allowed session wise leave with pay. The leave with pay shall be allowed from the training session of 2015-2017 of B.Ed. The leave with pay during the training period shall be allowed with the condition that they will do the teaching work for the minimum period of 5 years after training. In case of leaving the service before completion of the determined period, he/she will have to deposite the amout of pay etc received in the training period in the Government Treasury. It is essential for concerned teacher to furnish a bond to this intent. Recoverable amout shall be recoverable as public demand.

By order of the Governor of Bihar, R.L Chongthu, Secretary to the Government.

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 25 September 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-09-25.899/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-09-25.899.