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शिक्षा विभाग
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अधिसूचना
21 सितम्बर 2017
सं॰ 11/नि॰1-03/10 (अंष)-2239
॰ 11/नि॰1-03/10 (अंष)-2239/प्रस्तावना—यतः संविधान की 73वीं संशोधन को ध्यान में रखते हए संविधान की 73वीं संशोधन को ध्यान में रखते हए और जिला परिषदों की भूमिका को महत्त्वपूर्ण मानते हुए षिक्षकों के नियोजन का कार्य पंचायती राज संस्थाओं को पहलेे और जिला परिषदों की भूमिका को महत्त्वपूर्ण मानते हुए षिक्षकों के नियोजन का कार्य पंचायती राज संस्थाओं को पहलेे और जिला परिषदों की भूमिका को महत्त्वपूर्ण मानते हुए षिक्षकों के नियोजन का कार्य पंचायती राज संस्थाओं को पहलेे ही हस्तगत कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा समयक् विचारोपरान्त शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीण् ही हस्तगत कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा समयक् विचारोपरान्त शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही हस्तगत कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा समयक् विचारोपरान्त शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीण् माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के पद पर माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के पद पर माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के पद पर नियोजन की जिम्मेवारी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजनार्थ विशेष योजना के नियोजन की जिम्मेवारी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजनार्थ विशेष योजना के नियोजन की जिम्मेवारी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजनार्थ विशेष योजना के अधीन, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक वि द्यालयों में शिक्षक के सवैतनिक प्रषिक्षण के संबंध में बिहार जिला परिषद् अधीन, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के सवैतनिक प्रषिक्षण के संबंध में बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक षिक्षक (नियोजन एवं सेवाषर्त्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संषोधित) में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक षिक्षक (नियोजन एवं सेवाषर्त्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संषोधित) में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक षिक्षक (नियोजन एवं सेवाषर्त्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संषोधित) में संषोधन करना आवष्यक एवं समीचीन है; संषोधन करना आवष्यक एवं समीचीन है;
इसलिए अब भारत-संविधान के अनुच्छेद-243 G सह-पठित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा पठित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा इसलिए अब भारत-संविधान के अनुच्छेद-243 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार जिला परिषद्-माध्यमिक एवं 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार जिला परिषद्-माध्यमिक एवं 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार जिला परिषद्-माध्यमिक एवं उच्चतर-माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करने उच्चतर-माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करने उच्चतर-माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-
तु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-
1. यह नियमावली ''बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं यह नियमावली ''बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं यह नियमावली ''बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017'' कही जा सकेगी। सेवाशर्त्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017'' कही जा सकेगी। इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।
2. इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य 3. यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।
2. उक्त नियमावली 2006, के नियम 8 के उपनियम (
उक्त नियमावली 2006, के नियम 8 के उपनियम (v) का प्रतिस्थापन।-
उक्त नियमावली, 2006 के नियम 8 का उप नियम (v) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 8 का उप नियम ''(V) नियोजित अप्रषिक्षित षिक्षकों के लिए षिक्ष 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 25 िसत(cid:16)बर 2017 कम पाँच वर्षों तक षिक्षण का कार्य करेंगे। विनिष्चित अवधि पूर्ण होने के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति में, प्रषिक्षण अवधि में प्राप्त वेतनादि की राषि उसे सरकार के कोषागार में जमा करनी होगी। संबंधित षिक्षक को इस आषय का बाँड देना आवष्यक होगा। वसूलनीय राषि लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगी।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आर॰एल॰ चोंग्थू, सरकार के सचिव ।
The 21st September 2017
No. 11/Ni 1-03/10 (Part)-2239/Preample— Whereas in the light of 73rd amendments of Constitution of India, the responsibility of work of employment of teachers has already handed over to the Panchayti Raj Institution considering the important role of District Boards. The state government, after due consideration, has decided to delegate the responsibility of employment of such candidates to the posts of Secondary/High Secondary Teachers and Librarian, who have passed the Teacher Eligibility Test. For this purpose under special planning, in respect of training with pay in the Secondary/High Secondary schools, it is necessary and expedient to make amendments in The Bihar District Board Secondary/High Secondary Teacher (Employment and Service Condition) Rules-2006 (as amended from time to time).
Now, therefore in exercise of the powers conferred under the article-243 G of the Constitution of India, read with section-146 of the Bihar Rajya Panchayati Raj Act, 2006 The Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to make amendment in The Bihar District Board, Secondary/High Secondary Teacher (Employment and Service Condition) Rules, 2006 (as amended from time to time)—
1. Short title extent and commencement—
(1) These Rules may be called the Bihar District Board Secondary/High Secondary (Employment and Service Condition) (Second Amendment) Rules, 2017.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force with immediate effect.
2. Substitution of sub-Rule (v) of Rule-8 of the said Rules, 2006—
Sub-Rule (v) of Rule-8 of the said Rules, 2006 shall be substituted by
the following—
"(v) It is essential for the employed un-trained teachers to obtain teachers training as per the guidelines determined by the Education Department. The trainees admitted in the training institutions determined by the Education Department shall be allowed session wise leave with pay. The leave with pay shall be allowed from the training session of 2015-2017 of B.Ed. The leave with pay during the training period shall be allowed with the condition that they will do the teaching work for the minimum period of 5 years after training. In case of leaving the service before completion of the determined period, he/she will have to deposit the amount of pay etc received in the training period in the Government Treasury. Concerned teacher will have to furnish bond to this intent. Recoverable amout will be recoverable as public demand."
By order of the Governor of Bihar, R.L Chongthu, Secretary to the Government.