िनबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:22)0-40 िनबंधन सं(cid:10)या ॢबह(cid:4)र
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पटन(cid:4)(cid:30) म(cid:14)गलव(cid:4)र(cid:30) 22226666 िसत(cid:16)बिसत(cid:16)बिसत(cid:16)बिसत(cid:16)बरररर 2(cid:15)1" परिवहन विभाग ——— अधिसूचना 26 सितम्बर 2017
सं0 02/सी0एम0टी0(शुल्क संंशोधन)-35/2014परि0-
02/सी0एम0टी0(शुल्क संंशोधन)-35/2014परि0-4966—मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा- 211 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 59, 1988) की धारा- 211 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 59, 1988) की धारा- 211 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, उक्त अधिनियम की धारा-212 के अधीन यथापेक्षित 1992 में निम्नलिखित संशोधन करते है जिसका पूर्व प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा-212 के अधीन यथापेक्षित 1992 में निम्नलिखित संशोधन करते है जिसका पूर्व प्रकाशन अधिसूचना सं0-983 दिनांक 17 नवम्बर, 2016 द्वारा किया जा चुका है।
17 नवम्बर, 2016 द्वारा किया जा चुका है।
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।
संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।-
यह नियमावली बिहार मोटरगाड़ी (संषोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी, यह तुरन्त के (1) यह नियमावली बिहार मोटरगाड़ी (संषोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी, यह तुरन्त के यह नियमावली बिहार मोटरगाड़ी (संषोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी, यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत होगी। प्रभाव से प्रवृत होगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
अनुसूची-II
बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के निम्नलिखित नियमों के अधीन निम्नलिखित फीस और अधिभार की राषि बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के निम्नलिखित नियमों के अधीन निम्नलिखित फीस और अधिभार की राषि बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के निम्नलिखित नियमों के अधीन निम्नलिखित फीस और अधिभार की राषि विनिष्चित की जाती है। भुगतेय फीस एवं अधिभार की राषि
भुगतेय फीस की राशि भुगतेय अधिभार
भुगतेय अधिभार की राषि 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 26 िसत(cid:16)बर 2017 अधिनियम के अध्याय IV के अधीन
1. (क) नियम 41 के उप-नियम (i) में अपील के लिये फीस 50 रूपये - 250 रू॰ (ख) नियम 41 के उप-नियम (ii) एवं (iii) में अपील के लिये फीस - 250 रू॰ 2. नियम 47 के तहत प्रदत्त सुविधा के लिए प्रति मोटरवाहन फीस 10 रूपये - 490 रू॰ 3. नियम 52 (2) के अधीन योग्यता प्रमाण-पत्र के वैधता विस्तार के लिए फीस
20 रूपये - 180 रू॰ 4. नियम 53 के उप-नियम (i) के अधीन अस्थायी निबंधन प्रमाण-पत्र एवं
प्रत्येक अवधि विस्तार के लिए फीस 20 रूपये - 2/3 पहिया वाहन - 130 रू॰ एल॰एम॰भी॰ - 280 रू॰ एम॰एम॰भी॰ - 480 रू॰ एच॰एम॰भी॰ - 680 रू॰ 5. नियम 58 के उप-नियम (2) एवं (3) के अधीन दस्तावेज की प्रति के लिये
फीस 10 रू॰ - 190 रू॰ 6. नियम 58 के अधीन वाहन के निबंधन की प्रविष्टियों की प्रति निबंधन के
लिये फीस 10 रूपये - 190 रू॰ 7. अस्थायी निबंधन प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति के लिये फीस 10 रूपये - 490 रू॰ 8. योग्यता प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति के लिये फीस 7.50 रू॰
2/3 पहिया वाहन - 50 रू॰ एल॰एम॰भी॰ - 100 रू॰ एम॰एम॰भी॰ - 150 रू॰ एच॰एम॰भी॰ - 200 रू॰ 9. नियम 190 के अन्तर्गत अतिभारित वाहनों से हटाये गये समानों के भंडारीकरण के लिये फीस प्रत्येक 100 कि0ग्रा॰ भार पर 5 रू॰ प्रतिदिन - 50 रू0 10. स्वामित्व स्थानांतरण के समय वाहन के निरीक्षण हेतु फीस - 500 रू॰
अधिनियम के अध्याय II के अधीन
1. नियम 4 के अधीन षिषिक्षु अनुज्ञप्ति की मंजुरी हेतु प्रत्येक जाँच के लिए फीस 20 रूपये - 150 रू॰ 2. चालक अनुज्ञप्ति की मंजुरी हेतु प्रत्येक जाँच के लिए फीस 50 रूपये - 450 रू॰ 3. नियम 12 के अधीन चालक अनुज्ञप्ति पर सटे फोटो प्रतिस्थापन के लिए फीस 10 रूपये - 150 रू॰ 4. नियम 13 के अधीन चालक अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति के लिए फीस 30 रूपये - 170 रू॰ 5. नियम 18 के अधीन अधिप्रमाण-पत्र की मंजुरी हेतु प्रत्येक जाँच के लिए फीस 20 रूपये - 180 रू॰ 6. नियम 20 के अन्तर्गत अपील के लिये फीस 30 रूपये - 170 रू॰ 7. नियम 20 के अधीन दस्तावेज की प्रत्येक प्रति के लिये फीस 30 रूपये - 180 रू॰ 8. नियम 21 के अधीन चालक अनुज्ञप्ति की विवरणी की प्रत्येक प्रति के लिये फीस 10 रू॰ - 90 रू॰ 9. धारा 8 की उपधारा 3 के अधीन जारी किये जाने वाले चिकित्सा प्रमाण-पत्र के लिये फीस 10 रूपये - 90 रू॰
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ब्रजेश मेहरोत्रा, सरकार के प्रधान सचिव।
26 सितम्बर 2017 सं0 02/सी0एम0टी0(शुल्क संशोधन)-35/2014 परि0 4966 दिनांक 26 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ब्रजेश मेहरोत्रा, सरकार के प्रधान सचिव।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 26 िसत(cid:16)बर 2017
The 26th September 2017
No 02/C.M.T.(Fee Amendment)-35/2014-4966— In exercise of the powers conferred by sec-211 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Act 59,1988), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Motor Vehicle Rules, 1992, Prior publication of which required under section 212 of the Act has been done through notification No-983, dated-17.11.2016 1. Short title, extent and commencement—
(1) This rule may be called Bihar motor vehicle (Amendment) rules, 2017. It shall come into force with immediate effect.
2. It shall be enforced to the whole of the state of Bihar.
Annexure-II
The fee and surcharge payable under following Rule of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992— Payable fees Payable Surcharge 1. Under rule 30 fee for enquiry of conductor's licence Rs. 20 Rs. 150 2. Under rule 30 fee for replacements of conductor's licence Rs. 30 Rs. 170 3. Under rule 34 fee for replacement of photograph on conductors licence Rs. 10 Rs. 90 4. Under rule 35 fee for duplicate copy of conductor's licence Rs. 20 Rs. 150 5. Under rule 37 fee for Appeal Rs. 20 Rs. 150 6. Under rule 37 fee for copy of document Rs. 20 Rs. 150
Under Section IV of Act
1. (a) under rule 41 of sub-section (i) fee for Appeal Rs. 50 Rs. 250 (b) under rule 41 of sub-section (ii) & (iii) fee for Appeal Rs. 50 Rs. 250 2. Under rule 47 fee for facility of copy of Motor Vehicle Rs.10 Rs. 490 3. Under rule 52 (2) fee for extension of C.F Rs. 20 Rs. 180 4. Under rule 53 (i) fee for temporary registration certificate and time extension Rs. 20 2/3 wheelers Rs. 130 L.M.V. Rs. 280 M.M.V. Rs. 480 H.M.V. Rs. 680 5. Under rule 58 (2) & (3) fee for copy of documents Rs. 10 Rs. 190 6. Under rule 58 fee for copy of entry of the registration of vehicles Rs. 10 Rs. 190 7. Fee for duplicate copy of temporary registration certificate Rs. 10 Rs. 490 8. Fee for duplicate copy of the certificate of fitness Rs. 7.50 2/3 wheelers Rs. 50 L.M.V. Rs. 100 M.M.V. Rs. 150 H.M.V. Rs. 200 9. Under rule 190 fee for the storage for the goods replaced from overload vehicles Rs. 5 for 100 kgs. per day. Rs. 50 10. Fee for inspection of Motor Vehicle at the time of transfer of ownership Rs. 500
Under Section II of Act
1. Under rule 4 fee for test for grant of learners licence Rs. 20 Rs. 150 2. Fee for test for grant of driving licence Rs. 50 Rs. 450 3. Under rule 12 fee for replacement of photograph attached in the licence Rs. 10 Rs. 1504 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 26 िसत(cid:16)बर 2017 4. Under rule 13 fee for duplicate copy of driving licence Rs. 30 Rs. 170 5. Under rule 18 fee for enquiry for grant of certificate Rs. 20 Rs. 180 6. Under rule 20 fee for Appeal Rs. 30 Rs. 170 7. Under rule 20 fee for each duplicate copy of document Rs. 30 Rs. 180 8. Under rule 21 fee for each description of driving licence Rs. 10 Rs. 90 9. Under sub-rule 3 of section 8 fee for issuing medical certificate Rs. 10 Rs. 90
By order of the Governor of Bihar, BRIJESH MEHROTRA, Principal secretary to Government.
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