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laŒ न0वि0/वि0-107/2016
न0वि0/वि0-107/2016-6407640764076407—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) 2017 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-2388 दिनांक 30.03.2017 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्र 5 के अधीन प्राप्त आपत्तियोें पर सम्यक् विचारोपरान्त, अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियोें पर सम्यक् विचारोपरान्त, अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 5 के अधीन प्राप्त आपत्तियोें पर सम्यक् विचारोपरान्त, अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतदद्वारा रोहतास जिलान्तर्गत विक्रमगंज नगर पंचायत की वत्र्तमान परिधि में प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतदद्वारा रोहतास जिलान्तर्गत विक्रमगंज नगर पंचायत की वत्र्तमान परिधि में प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार एतदद्वारा रोहतास जिलान्तर्गत विक्रमगंज नगर पंचायत की वत्र्तमान परिधि में परिषद, विक्रमगंज के रूप में गठित करती है, जिसे नगर पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वत्र्तमान चौहद्दी को ही नगर परिषद, विक्रमगंज के रूप में गठित करती है, जिसे नगर पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वत्र्तमान चौहद्दी को ही नगर परिषद, विक्रमगंज कहा जाएगा।
2. यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी।
यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी।
राज्यपाल के आदेश से,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चैतन्य प्रसाद चैतन्य प्रसाद, सरकार के प्रधान सचिव। सरकार के
26 flrEcj 2017
राज्यपाल के प्राधिकार से सं॰ 5 न0वि0/वि0-107/2016-6407640764076407 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से सं॰ 5 न0वि0/वि0-107/2016- इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राज्यपाल के आदेश से, चैतन्य प्रसाद चैतन्य प्रसाद, सरकार के प्रधान सचिव। सरकार के
The 26th September 2017
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2. This notification shall come to force at once.
By order of the Governor of Bihar, CHAITANYA PRASAD, Principal Secretary to the Government.
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