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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 October 2017

Published 05 October 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-10-05.909
Languages
English, Hindi

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सं॰ 4/पी3-10-02/2016 गृ0आ0-6282 गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ——— संकल्प 1 अगस्त 2017

विषय : बिहार पुलिस की विशेष शाखा के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन के संबंध में।

बिहार पुलिस की विशेष शाखा के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन के संबंध में।

बिहार पुलिस की विशेष शाखा के लिए आसूचना संकलन एक आधारभूत संक्रिया है। लगातार गतिशील बिहार पुलिस की विशेष शाखा के लिए आसूचना संकलन एक आधारभूत संक्रिया है। लगातार गतिशील बिहार पुलिस की विशेष शाखा के लिए आसूचना संकलन एक आधारभूत संक्रिया है। लगातार गतिशील (Field formations) की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिदृश्य में आसूचना संकलन के लिए क्षेत्रीय संरचना (Field formations) सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिदृश्य में आसूचना संकलन के लिए क्षेत्रीय संरचना सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। विशेष शाखा में आसूचना एवं सुरक्षा ना मक दो इकाईयॉं कार्यरत हैं। आसूचना इकाई सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। विशेष शाखा में आसूचना एवं सुरक्षा नामक दो इकाईयॉं कार्यरत हैं। आसूचना इकाई द्वारा मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की आसूचना का संकलन करने, उनके विश्लेषण और उसके आधार पर संबंधित द्वारा मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की आसूचना का संकलन करने, उनके विश्लेषण और उसके आधार पर संबंधित द्वारा मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की आसूचना का संकलन करने, उनके विश्लेषण और उसके आधार पर संबंधित जिलों/पदाधिकारियों को जानकारी उपलब्ध कराने/सतर्क करने का कार्य किया जाता है। सुरक्षा इकाई मुख्य रूप से जिलों/पदाधिकारियों को जानकारी उपलब्ध कराने/सतर्क करने का कार्य किया जाता है। सुरक्षा इकाई मुख्य रूप से जिलों/पदाधिकारियों को जानकारी उपलब्ध कराने/सतर्क करने का कार्य किया जाता है। सुरक्षा इकाई मुख्य रूप से अतिविशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा का कार्य सम्पादित करती है।

महानुभावों की सुरक्षा का कार्य सम्पादित करती है।

वर्तमान समय में उग्रवाद की समस्या, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, साम्प्रदायिक, सामाजिक, आर्थिक एवं 2. वर्तमान समय में उग्रवाद की समस्या, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, साम्प्रदायिक, सामाजिक, आर्थिक एवं वर्तमान समय में उग्रवाद की समस्या, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, साम्प्रदायिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिदृश्य, अतिविशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा एवं इससे संबंधित कार्यो के सम्पादन हेतु कम्प्यूटर तथा अन्य राजनैतिक परिदृश्य, अतिविशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा एवं इससे संबंधित कार्यो के सम्पादन हेतु कम्प्यूटर तथा अन्य राजनैतिक परिदृश्य, अतिविशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा एवं इससे संबंधित कार्यो के सम्पादन हेतु कम्प्यूटर तथा अन्य लेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग, प्रशिक्षण तथा अध्ययन दल के गठन हेतु पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव लेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग, प्रशिक्षण तथा अध्ययन दल के गठन हेतु पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग, प्रशिक्षण तथा अध्ययन दल के गठन हेतु पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विशेष शाखा के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन करने हेतु सम्यक्‌ विचारोपरांत सरकार द्वारा निम्नलिखित के आलोक में विशेष शाखा के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन करने हेतु सम्यक्‌ विचारोपरांत सरकार द्वारा निम्नलिखित के आलोक में विशेष शाखा के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन करने हेतु सम्यक्‌ विचारोपरांत सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

i. विशेष शाखा में आसूच ना संकलन, विश्लेषण एवं प्रसार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विशेष शाखा में आसूचना संकलन, विश्लेषण एवं प्रसार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से Officer Oriented Focused Approach) के निर्माण पदाधिकारी आधारित केन्द्रित व्यवस्था (Officer Oriented Focused Approach पदाधिकारी आधारित केन्द्रित व्यवस्था हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर हवलदार एवं टंकक सहायक अवर निरीक्षक के कुछ पदों हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर हवलदार एवं टंकक सहायक अवर निरीक्षक के कुछ पदों हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर हवलदार एवं टंकक सहायक अवर निरीक्षक के कुछ पदों को विलोपित कर हुए अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस अवर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस अवर को विलोपित कर हुए अपर निरीक्षक के पदों में सामान्यतया 3% की वृद्वि करते हुए अतिरिक्त पदों का सृजन किया की वृद्वि करते हुए अतिरिक्त पदों का सृजन किया निरीक्षक के पदों में सामान्यतया 3 जायेगा। ii. विशेष शाखा के लिए सिपाही, पुलिस अवर निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक कोटि के कुल विशेष शाखा के लिए सिपाही, पुलिस अवर निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक कोटि के कुल विशेष शाखा के लिए सिपाही, पुलिस अवर निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक कोटि के कुल प्रस्तावित पदों का 33% पद एवं पुलिस निरीक्षक तथा सहायक अवर निरीक्षक कोटि के कुछ एवं पुलिस निरीक्षक तथा सहायक अवर निरीक्षक कोटि के कुछ प्रस्तावित पदों का 33 पदों को बंद संवर्ग के रूप में रखा जायगा। पदों को बंद संवर्ग के रूप में रखा जायगा।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 अ(cid:15)तूबर 2017 तीनों entry level (सिपाही, पुलिस अवर निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक कोटि) में बंद संवर्ग हेतु चुनाव मौलिक प्रषिक्षण संस्थान अथवा कार्यरत प्रतिष्ठानों से प्रषिक्षणोपरान्त किया जायेगा। उसी समय उम्मीदवारों से विषेष शाखा के बंद संवर्ग में प्रवेष हेतु स्वेच्छा (Option) प्राप्त किया जायेगा। बंद संवर्ग के कर्मियों की प्रोन्नति उसी संवर्ग में वरीयता के आधार पर होगी। बंद संवर्ग के लिये पर्याप्त संख्या में स्वेच्छा प्राप्त नहीं होनेे अथवा उपयुक्त कर्मी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त पदों पर, उतने समय के लिये जितना आवष्यक हो, खुले संवर्ग की भांति प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त विषेष शाखा के मिनिस्ट्रियल संवर्ग (M cadre) के सभी पद (पु0अ0नि0 (एम), पु0नि0 (एम), पुलिस उपाधीक्षक (एम), स0अ0नि0 (एम) (टंकक), रिपोर्टर संवर्ग के सभी पद (पु0अ0नि0 (आर), पु0नि0 (आर)) को खुले संवर्ग के स्वीकृत बल में समाहित कर दिया जाएगा। अर्थात्‌ जब तक इन पदों पर पदाधिकारी कार्यरत है तब तक उन्हें खुले संवर्ग में समान रैंक के पद पर समायोजित किया/माना जाएगा।

रिपोर्टर संवर्ग एवं स0अ0नि0 (एम) टंकक संवर्ग को समाप्त करते हुये इसके स्थान पर आषु स0अ0नि0/आषु0 अवर निरीक्षक/आषु निरीक्षक एवं आषु उपाधीक्षक के पद सृजित किये जायेंगे।

iii. वामपंथ उग्रवाद पर प्रभावी नियंत्रण एवं आसूचना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये सुझाव एवं आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों के तर्ज पर राज्य में 'स्पेशल इन्टेलिजेन्स विंग' (Special Intelligence Wing) का गठन किया जायेगा।

iv. भारत-नेपाल सीमा एवं क्रॉस बार्डर आसूचना संकलन कार्यों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। v साम्प्रदायिक मामलों में आसूचना संकलन हेतु क्षेत्रीय स्त्रोतों से प्राप्त आसूचना का संकलन, विश्लेषण एवं प्रसार हेतु मुख्यालय स्तर पर विशेष डेस्क बनाया जायेगा, जिसके प्रभार में वर्तमान में पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी के स्थान पर अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी रहेंगे।

vi. आतंकवादी घटनाओं से संबंधित आसूचना, सुरक्षा प्रभावित करने वाली घटनाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण हेतु स्पेशल डेस्क का गठन किया जायेगा। स्पेशल डेस्क राज्य में पूर्व से गठित आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) एवं राज्य/केन्द्र के विभिन्न एजेन्सियों से समन्वय स्थापित कर सूचनाओं का आदान-प्रदान करेगा।

vii. अन्तरराज्यीय मामलों अथवा किसी विशेष महत्वपूर्ण मामलों में घटित उग्रवादी, साम्प्रदायिक अथवा सुरक्षा प्रभावित करने वाली घटनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करने हेतु चार अध्ययन दल गठित किये जायेंगे, जिनमें से एक दल राज्य तथा राज्य से बाहर के उग्रवाद संबंधी मामलों का अध्ययन एवं राज्य में पूर्व से गठित एस0टी0एफ0 (STF) से समन्वय स्थापित करेगा। दूसरा अध्ययन दल साम्प्रदायिक मामलों तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों का आवश्यकतानुसार विश्लेषण एवं अध्ययन करेगा। तीसरा अध्ययन दल आतंकवाद तथा चौथा अध्ययन दल सुरक्षा संबंधी मामलों का अध्ययन एवं विश्लेषण करेगा। उपर्युक्त केन्द्रित अध्ययन एवं विश्लेषण (Focussed Analysis and Study) से समेकित परिदृश्य स्पष्ट होगा एवं विशेषज्ञ आसूचना प्राप्त हो सकेगी।

viii. सुरक्षा प्रशाखा का सुदृढ़ीकरण एवं उसे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा। सुरक्षा प्रशाखा के अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति से पदाधिकारी एवं सिपाही संवर्ग के अतिरिक्त पद सृजित किये जायेंगे।

ix. बम दस्ता में पूर्व से कोई पद स्वीकृत नहीं है। अतः वित्त विभाग की सहमति से अतिरिक्त पदों का सृजन किया जायेगा।

x. विशेष शाखा के कार्यों को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए समुचित संख्या में अपर पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त पदों का सृजन किया जायेगा, जो चारों प्रक्षेत्र एवं नक्सल क्षेत्र में प्रतिनियुक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त पटना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये तथा मुख्यालय के नक्सल, आतंकवाद, साम्प्रदायिक, संगठित अपराध (आग्नेयास्त्र, जाली नोट, नारकोटिक्स व अन्य) एवं सुरक्षा प्रशाखा में भी समुचित संख्या में अपर पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त पदों का सृजन किया जायेगा।

xi. विशेष शाखा में पदाधिकारी/कर्मी की प्रतिनियुक्ति/पदस्थापना हेतु स्क्रीनिंग कमिटी (Screening Commitee) का गठन किया जायेगा, जो निम्नवत होगी :-

(1) पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा - अध्यक्ष (2) पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), - सदस्य जो पुलिस मुख्यालय के प्रतिनिधि होंगे। (3) पुलिस अधीक्षक (अ), विशेष शाखा - सदस्य3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 अ(cid:15)तूबर 2017 (4) पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा - सदस्य। xii. स्क्रीनिंग के उपरान्त पदाधिकारी/कर्मियों को अनिर्वाय प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण उपरान्त योग्य पाये जाने पर ही उनकी पदस्थापना/प्रतिनियुक्ति सम्पुष्ट की जायेगी। इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा अंतिम रूप से अपील पर निर्णय ले सकेगें। विशेष शाखा में पदस्थापन की सम्पुष्टि के पूर्व, उसके पश्चात्‌ तथा समय-समय पर आवर्ती अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कोषांग का गठन किया जायेगा।

xiii. विशेष शाखा में आवश्यकतानुसार कतिपय पदाधिकारियों को उनके अनुभव एवं विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए दीर्घकाल के लिए प्रतिनियुक्ति किया जा सकेगा। ऐसे कर्मियों पर पुलिस मैनुअल/पुलिस अधिनियम के तहत अधिकतम पदस्थापन की सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे कर्मियों का चयन भी पुलिस महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त कर उपर्युक्त विशेष स्क्रीनिंग समिति (Screening Committee) द्वारा किया जायेगा।

xiv. विशेष शाखा में आवश्यकतानुसार कतिपय सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/बाह्‌य व्यक्तियों को भी उनके अनुभव एवं विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए विशेष शाखा में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा। उपर्युक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा/मानदेय आदि केे संबंध में समय-समय पर गृह विभाग द्वारा निर्देश जारी किये जायेंगे। इस प्रावधान से केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो एवं अन्य केन्द्रीय अथवा राज्यस्तरीय संस्थानों से सेवानिवृत्त विशेषज्ञ पदाधिकारियों को विशेष शाखा में संविदा पर नियोजित किया जा सकेगा।

xv. संगठित अपराध से संबंधित विशिष्ट प्रशाखा का गठन किया जायेगा, जो मुख्यालय स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक के अधीन कार्यरत रहेगा। यह शाखा आग्नेयास्त्र, जाली नोट, नारकोटिक्स, आर्थिक अपराधों की विशिष्ट आसूचना, भ्रष्टाचार, सरकारी राशि के दुरुपयोग अथवा योजनाओं के क्षेत्र में संचालन की आसूचना संकलित करेगा।

xvi. तकनीकी कार्यों एवं सोशल मीडिया मॉनेटरिंग की महत्ता को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक जिला, चेकपोस्ट, स्पेशल इन्टेलिजेन्स विंग, सुरक्षा, तकनीकी, स्पेशल डेस्क, अध्ययन दल एवं मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटरों के समुचित पद वित्त विभाग की सहमति से सृजित किये जायेंगे। विशेष शाखा की आवश्यकताओं को देखते हुए पूर्व के टंकक सहायक अवर निरीक्षकों के पदों को समाप्त कर वित्त विभाग की सहमति से कम्प्यूटर प्रोग्रामर का पद सृजित किया जाएगा।

xvii. विशेष शाखा में पदस्थापित कर्मी भी उग्रवाद/साम्प्रदायिक एवं जातीय तत्वों की समस्याओं से प्रभावित अधिकांशतः जिलों में सूचना/आसूचना के आदान-प्रदान हेतु प्रतिनियुक्त किये जाते हैं, जो गुप्त रूप से छद्‌म वेश एवं जान जोखिम में डालकर सूचना/आसूचना संकलन का कार्य किया करते हैं। अतः विशेष शाखा में पदस्थापित कर्मियों के लिए मूल वेतन का 25% उस पर अनुमान्य महंगाई भत्ता तथा बम निरोधक दस्ता (BDDS) के कर्मियों को उनके विशिष्ट कार्यपद्वति को देखते हुए मूल वेतन का 30% उस पर अनुमान्य महंगाई भत्ता की स्वीकृति वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर दी जायेगी।

3. विशेष शाखा के सृदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन हेतु विभिन्न पदों के सृजन एवं विलोपन की कार्रवाई प्रशासी पदवर्ग समिति एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर अलग से की जायेगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव/विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रंजन कुमार सिन्हा, सरकार के अपर सचिव।

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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 909-5%1+200(ड(cid:17)*ट+*प(cid:17)*? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 October 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-10-05.909/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-10-05.909.