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पटन(cid:4)(cid:29) स(cid:30)मव(cid:4)र(cid:29) 9999 अ(cid:15)तूअ(cid:15)तूअ(cid:15)तूअ(cid:15)तूबर बर बर बर 2(cid:15)1(cid:24) सं॰ 6531653165316531 /न0वि0एवं.आ0वि0 नगर विकास एवं नगर विकास एवं नगर विकास एवं नगर विकास एवं आवास विभागआवास विभागआवास विभागआवास विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 6 vDrwcj 2017 विषयः- ''मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना'' के संबंध में। विषयः- ''मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना'' के संबंध में। विषयः- ''मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना'' के संबंध में। विषयः- ''मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना'' के संबंध में। विषयः- ''मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना'' के संबंध में। विषयः- ''मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना'' के संबंध में। विषयः- ''मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना'' के संबंध में। विषयः- ''मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना'' के संबंध में।
बिहार राज्यान्तर्गत नगर निकायों में प्रशासन एवं नागरिक सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में अभिवृद्धि, शहरी बिहार राज्यान्तर्गत नगर निकायों में प्रशासन एवं नागरिक सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में अभिवृद्धि, शहरी बिहार राज्यान्तर्गत नगर निकायों में प्रशासन एवं नागरिक सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में अभिवृद्धि, शहरी प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी एवं पारदर्शी बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी एवं पारदर्शी बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी एवं पारदर्शी बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प स्वच्छ प्रतियोगिता के प्रयोजनार्थ ''मुख्यमंत्री आदर्श निकाय 2016 द्वारा नगर निकायों में स्वच्छ प्रतियोगिता के प्रयोजनार्थ ''मुख्यमंत्री आदर्श निकाय संख्या-1039 दिनांक-17.02.2016 द्वारा नगर निकायों में प्रोत्साहन योजना'' का प्रारम्भ किया गया है। प्रोत्साहन योजना'' का प्रारम्भ किया गया है।
उक्त योजनान्तर्गत सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय के चयनार्थ 08 मुख्य मापदण्ड/घटक निर्धारित किए गए है एवं 2. उक्त योजनान्तर्गत सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय के चयनार्थ 08 मुख्य मापदण्ड/घटक निर्धारित किए गए है एवं उक्त योजनान्तर्गत सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय के चयनार्थ 08 मुख्य मापदण्ड/घटक निर्धारित किए गए है एवं उक्त घटकों को उपघटकों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक उपघटक के अन्तर्गत उपलब्धि के आधार पर उक्त घटकों को उपघटकों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक उपघटक के अन्तर्गत उपलब्धि के आधार पर उक्त घटकों को उपघटकों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक उपघटक के अन्तर्गत उपलब्धि के आधार पर अधिभार का प्रावधान किया गया है।
3. विगत वित्तीय वर्ष की उपलब्ध्ि ा के आधार पर सर्वोकृष्ट 01 नगर निगम को पाँच करोड़, प्रथम एवं द्वितीय विगत वित्तीय वर्ष की उपलब्धि के आधार पर सर्वोकृष्ट 01 नगर निगम को पाँच करोड़, प्रथम एवं द्वितीय नगर परिषदों को तीन-तीन करोड़ रूपये एवं प्रथम एवं द्वितीय नगर पंचायतों को एक-एक करोड़ रूपये की राशि नगर परिषदों को तीन-तीन करोड़ रूपये एवं प्रथम एवं द्वितीय नगर पंचायतों को एक-एक करोड़ रूपये की राशि नगर परिषदों को तीन-तीन करोड़ रूपये एवं प्रथम एवं द्वितीय नगर पंचायतों को एक-एक करोड़ रूपये की राशि तियोगिता का आयोजन प्रदान करने का प्रावधान है। उक्त निर्गत संकल्प के अनुसार वर्ष 2016 एवं वर्ष 2017 में प्रतियोगिता का आयोजन प्रदान करने का प्रावधान है। उक्त निर्गत संकल्प के अनुसार वर्ष 2016 एवं वर्ष 2017 में प्र किया गया है।
निकायों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।
2ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9 अ(cid:15)तूबर 2017 (ख) नगर परिषद के स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम नगर परिषदों को क्रमशः एक करोड़ पचहत्तर लाख, एक करोड़ पचास लाख, एक करोड़ पच्चीस लाख, एक करोड़ एवं एक करोड़ रूपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी।
(ग) नगर पंचायत के स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम् एवं दशम् नगर पंचायत को क्रमशः एक करोड, नब्बे लाख, अस्सी लाख, सत्तर लाख, साठ लाख, पचास लाख, चालीस लाख, तीस लाख, बीस लाख, दस लाख रूपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी। उक्त पुरस्कार राशि संबंधित नगर निकाय, सामान्य बोर्ड के निर्णयानुसार नगरपालिका अधिनियम में उदधृत दायित्वों के निर्वहन पर व्यय कर सकेगी। ODF Status के सत्यापन के पश्चात पुरस्कार प्रदेय होगा।
7. उक्त पुरस्कार राशि का भुगतान मांग संख्या-48 अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0013-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2217801910013, मुख्यशीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष-0005-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद को सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2217801920005 एवं मुख्यशीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्यशीर्ष-80, सामान्य, लघुशीर्ष-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियाें या उनके समतुल्य को सहायता उपशीर्ष-0005-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायत को सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2217801930005 में उपलब्ध बजट उपबंध से किया जायेगा।
8. इस योजना में कुल 18 करोड़ रूपये (अठारह करोड रूपये) की राशि व्यय होगी। जिसका व्यय पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त बजट उपबंध की राशि में से उपर्युक्त कंडिका-7 के अंकित बजट शीर्ष से व्यय की जायेगी।
9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 03.10.2017 में मद संख्या-19 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार गजट में प्रकाशित आदेश्आदेश्आदेश्आदेशः-ाः-ाः-ाः- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार गजट में प्रकाशित आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार गजट में प्रकाशित आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय। किया जाय। किया जाय। किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, चैतन्य प्रसाद, सरकार के प्रधान सचिव।
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