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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 October 2017

Published 09 October 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-10-09.914
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:23)0-40 िनबंधन सं(cid:10)या

ॢबह(cid:4)र

ह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 1(cid:24) \०ीन 1(cid:19)3(cid:19) (cid:28)श(cid:15)(cid:29)

((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) (cid:19)14) ) ) ) पटन(cid:4)

पटन(cid:4)(cid:30) स(cid:31)मव(cid:4)र(cid:30) 9999 अ(cid:15)तूअ(cid:15)तूअ(cid:15)तूअ(cid:15)तूबर बर बर बर 2(cid:15)1(cid:24) नगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 6 vDrwcj 2017 बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) संषोधन नियमावली, 2017 बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) संषोधन नियमावली, 2017 बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) संषोधन नियमावली, 2017 बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) संषोधन नियमावली, 2017 बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) संषोधन नियमावली, 2017 बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) संषोधन नियमावली, 2017 बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) संषोधन नियमावली, 2017 बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) संषोधन नियमावली, 2017 बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) संषोधन नियमावली, 2017 बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) संषोधन नियमावली, 2017 बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) संषोधन नियमावली, 2017 बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) संषोधन नियमावली, 2017

सं॰ 5न0वि0/विविध-21/17

5न0वि0/विविध-21/17-6532653265326532-न॰वि॰-न॰वि॰-न॰वि॰-न॰वि॰ एवं एवं एवं एवं आ॰वि॰आ॰वि॰आ॰वि॰आ॰वि॰—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-419 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक धारा-419 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार नगरपालिका वार्ड समिति धारा-419 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार नगरपालिका वार्ड समिति भागीदारी) नियमावली, 2013 का संषोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः- भागीदारी) नियमावली, 2013 का संषोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-

यह नियमावली बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) (संषोधन) नियमावली, यह नियमावली बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) (संषोधन) (1) यह नियमावली बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) (संषोधन) 2017 कही जा सकेगी। 2017 कही जा सकेगी। इसका विस्तार बिहार राज्य के संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में होगा। यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(2) इसका विस्तार बिहार राज्य के संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में होगा। (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

उक्त नियमावली, 2013 के नियम-3 का खण्ड (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- 2222.... उक्त नियमावली, 2013 के नियम-3 का खण्ड (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2013 के नियम-3 का खण्ड (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2013 के नियम-3 का खण्ड (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2013 के नियम-3 का खण्ड (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2013 के नियम-3 का खण्ड (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2013 के नियम-3 का खण्ड (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2013 के नियम-3 का खण्ड (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2013 के नियम-3 का खण्ड (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2013 के नियम-3 का खण्ड (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2013 के नियम-3 का खण्ड (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2013 के नियम-3 का खण्ड (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- अवधारित करेगी कि चालीस हजार और उससे अधिक की जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के अवधारित करेगी कि चालीस हजार और उससे अधिक की जनसंख्या वाली नगरपालिकाअ ''(क) अवधारित करेगी कि चालीस हजार और उससे अधिक की जनसंख्या वाली नगरपालिकाअ प्रत्येक वार्ड में एक क्षेत्र सभा होगी;'' प्रत्येक वार्ड में एक क्षेत्र सभा होगी;''

3333.... उक्त नियमावली, 2013 के नियम 18 के उप नियम (3) के खंड (च) के बाद निम्न्लिखित खंड (छ), (ज), उक्त नियमावली, 2013 के नियम 18 के उप नियम (3) के खंड (च) के बाद निम्न्लिखित खंड (छ), (ज), उक्त नियमावली, 2013 के नियम 18 के उप नियम (3) के खंड (च) के बाद निम्न्लिखित खंड (छ), (ज), उक्त नियमावली, 2013 के नियम 18 के उप नियम (3) के खंड (च) के बाद निम्न्लिखित खंड (छ), (ज), उक्त नियमावली, 2013 के नियम 18 के उप नियम (3) के खंड (च) के बाद निम्न्लिखित खंड (छ), (ज), उक्त नियमावली, 2013 के नियम 18 के उप नियम (3) के खंड (च) के बाद निम्न्लिखित खंड (छ), (ज), उक्त नियमावली, 2013 के नियम 18 के उप नियम (3) के खंड (च) के बाद निम्न्लिखित खंड (छ), (ज), उक्त नियमावली, 2013 के नियम 18 के उप नियम (3) के खंड (च) के बाद निम्न्लिखित खंड (छ), (ज), उक्त नियमावली, 2013 के नियम 18 के उप नियम (3) के खंड (च) के बाद निम्न्लिखित खंड (छ), (ज), उक्त नियमावली, 2013 के नियम 18 के उप नियम (3) के खंड (च) के बाद निम्न्लिखित खंड (छ), (ज), उक्त नियमावली, 2013 के नियम 18 के उप नियम (3) के खंड (च) के बाद निम्न्लिखित खंड (छ), (ज), उक्त नियमावली, 2013 के नियम 18 के उप नियम (3) के खंड (च) के बाद निम्न्लिखित खंड (छ), (ज), (झ), (), (ट) एवं (ठ) जोड़े जाएंगेः-(झ), (), (ट) एवं (ठ) जोड़े जाएंगेः-(झ), (), (ट) एवं (ठ) जोड़े जाएंगेः-(झ), (), (ट) एवं (ठ) जोड़े जाएंगेः- (झ), (), (ट) एवं (ठ) जोड़े जाएंगेः-(झ), (), (ट) एवं (ठ) जोड़े जाएंगेः-(झ), (), (ट) एवं (ठ) जोड़े जाएंगेः-(झ), (), (ट) एवं (ठ) जोड़े जाएंगेः-

''(छ) नगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराए गए नागरिक सुविधाआ ें के विरूद्ध उपभोक्ता शुल्क की वसूली

तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।'' बाद होगी तथा उसके पश्चात तीन महीने में''(ट) संकलित राशि का व्यय नगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराए गए नगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराए गए नागरिक सुविधाओं के विरूद्ध उपभोक्ता शुल्क की का अधिकार होगा।'' का अधिकार होगा।'' संकलित राशि वार्ड समिति के नाम से अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में संधारित बैंक खाता में जमा ''(ज) संकलित राशि वार्ड समिति के नाम से अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में संधारित बैंक खाता में जमा संकलित राशि वार्ड समिति के नाम से अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में संधारित बैंक खाता में जमा की जायगी।'' उक्त बैंक खाते का संचालन वार्ड समिति के अध्यक्ष तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ''(झ) उक्त बैंक खाते का संचालन वार्ड समिति के अध्यक्ष वार्ड समिति की प्रथम बैठक इसके गठन के तुरंत बाद होगी तथा उसके पश्चात तीन ''() वार्ड समिति की प्रथम बैठक इसके गठन के तुरंत कम से कम एक बार बैठक आहूत की जायेगी।'' कम से कम एक बार बैठक आहूत की जायेगी।'' नागरिक सुविधाओं से संबंधित संकलित राशि का व्यय नगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराए गए नागरिक सुविधाओं से संबंधित आधारभूत संरचना के रख-रखाव पर आधारभूत संरचना के रख-रखाव पर किया जायेगा।'' वार्ड समिति द्वारा लेखा का संधारण तथा आय-व्ययक विवरणी का सार्वजनिक प्रकाशन किया वार्ड समिति द्वारा लेखा का संधारण तथा आय-व्ययक विवरणी का सार्वजनिक प्रकाशन किया ''(ठ) वार्ड समिति द्वारा लेखा का संधारण तथा आय-व्ययक विवरणी का सार्वजनिक प्रकाशन किया जायेगा।'' 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9 अ(cid:15)तूबर 2017 4444.... उक्त नियमावली, 2013 के नियम 19 के उप नियम (1) के खंड (ड ) के बाद निम्नलिखित खंड (च) उक्त नियमावली, 2013 के नियम 19 के उप नियम (1) के खंड (ड....) के बाद निम्नलिखित खंड (च) ) के बाद निम्नलिखित खंड (च) ) के बाद निम्नलिखित खंड (च) उक्त नियमावली, 2013 के नियम 19 के उप नियम (1) के खंड (ड उक्त नियमावली, 2013 के नियम 19 के उप नियम (1) के खंड (ड जोड़ जाएगाः-जोड़ जाएगाः-जोड़ जाएगाः-जोड़ जाएगाः- ''(च) वार्ड में संचालित योजनाओं का प्रबंधन, संधारण एवं अनुश्रवण करना।'' बिहार-राज्यपाल के आदेष से, चैतन्य प्रसाद, सरकार के प्रधान सचिव।

5 vDrwcj 2017

सं॰ 5न0वि0/विविध-21/17-6532653265326532-न॰वि॰-न॰वि॰-न॰वि॰-न॰वि॰ एवं एवं एवं एवं आ॰वि॰आ॰वि॰आ॰वि॰आ॰वि॰ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चैतन्य प्रसाद, सरकार के प्रधान सचिव।

The 6th October 2017

The Bihar Municipal Ward Committee (Community Participation)

(Amendment) Rules, 2017.

No 5N.Vi/vividh-21/17-6533/UD&HD— In exercise of the powers conferred by section 419 of Bihar Municipal Act, 2007 the Governor of Bihar is pleased to make the following Rule to amend the Bihar Municipal Ward Committee (Community Participation) Rules, 2013:-

1. Short title, extent and commencement—

(1) These Rules may be called The Bihar Municipal Ward Committee (Community Participation) (Amendment) Rules, 2017.

(2) It shall extend to the whole Municipal area of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once

2. Clause (a) of Rule 3 of the said Rules, 2013 shall be substituted by following— "(a) determine that municipality with population of forty thousand and above shall have an area sabha in each ward;

3. The following clauses (g), (h), (i), (j), (k) and (l) shall be added after clause (f) of

subrule (3) of Rule 18 of the said Rules, 2013—

"(g) It will the power to realise the user fees for the civil facilities provided by the Municipalities:

(h) Collected amount will be deposited in the Bank Account maintained in the Notified Commercial Bank in the name of Ward Samittee.

(i) Operation of the said Bank Account will be by joint signatures of the Chairman and the secretary of the Ward Committee.

(j) First meeting of the Word Committee will be held immediately after its constitution and thereafter the meeting will be conven at least once in three months.

(k) Expenditure of collected amount will be made on the maintenance of the infrastructures relating to the civil facilities provided by the Municipality. (l) Maintenance of account and statement of income and expenditure will be published publically by the Ward Committee."

4. The following clause (f) shall be added after clause (e) of sub rule (1) of Rule 19 of

The said Rules 2013—

" (f) to manage, maintain and monitor the schemes conducted in the ward."

By order of the Governor of Bihar, CHAITANYA PRASAD, Principal Secretary to the Government.

——— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 914-5%1+200(ड(cid:17)*ट+*प(cid:17)*? Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 October 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-10-09.914/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-10-09.914.