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पटन(cid:4)(cid:30) स(cid:31)मव(cid:4)र(cid:30) 9999 अ(cid:15)तूअ(cid:15)तूअ(cid:15)तूअ(cid:15)तूबर बर बर बर 2(cid:15)1(cid:24) गृह विभाग (विशेष शाखा) ——— अधिसूचना 6 अक्तूबर 2017
सं॰ स्टे0/झा0/वि0-61/2006 भाग-2
स्टे0/झा0/वि0-61/2006 भाग-2-8834— राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 16(1)(
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 16(1)(b) के तहत् पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् के लिए बिहार से सदस्यों के रूप में श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार परिषद् के लिए बिहार से सदस्यों के रूप में श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार परिषद् के लिए बिहार से सदस्यों के रूप में श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार एवं श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, अतिरिक्त प्रभार मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, एवं श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, अतिरिक्त प्रभार मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, एवं श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, अतिरिक्त प्रभार मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, को नामित किया जाता है।
2. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 16(4)(C) के तहत् अतिरिक्त सलाहकार के रूप में प्रधान सचिव, ) के तहत् अतिरिक्त सलाहकार के रूप में प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार को नामित किया जाता है। गृह विभाग, बिहार को नामित किया जाता है।
राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश स जितेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार सरकार के विशेष सचिव। सरकार के विशेष सचिव