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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 October 2017

Published 11 October 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-10-11.935
Languages
English, Hindi

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संसंसंसं॰ ॰ ॰ ॰ 02/02/02/02/वि॰उवि॰उवि॰उवि॰उ॰-2-॰-2-॰-2-॰-2-08080808////11111111

11111111----1643—राज्य की चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2014-15 से 2016-

राज्य की चीनी मिलों के लिए पेराई सत्र 2014-15 से 2016-17 के लिए अपराम्परागत रूप में आरक्षित किये गये ग्रामों के आरक्षण की अवधि समाप्त हो चुकी है। उपरोक्त आलोक में ऐसे लिए अपराम्परागत रूप में आरक्षित किये गये ग्रामों के आरक्षण की अवधि समाप्त हो चुकी है। उपरोक्त आलोक में ऐसे लिए अपराम्परागत रूप में आरक्षित किये गये ग्रामों के आरक्षण की अवधि समाप्त हो चुकी है। उपरोक्त आलोक में ऐसे ग्रामों का आगे के वर्षो के लिए आरक्षण, प्रवृत्त आरक्षण के किसी अंष में आवष्यक सुधार एवं मुक्त क्षेत्रों के आरक्षण के ग्रामों का आगे के वर्षो के लिए आरक्षण, प्रवृत्त आरक्षण के किसी अंष में आवष्यक सुधार एवं मुक्त क्षेत्रों के आरक्षण के ग्रामों का आगे के वर्षो के लिए आरक्षण, प्रवृत्त आरक्षण के किसी अंष में आवष्यक सुधार एवं मुक्त क्षेत्रों के आरक्षण के 2017 के माध्यम से राज्य की चीनी मिलों से आगे के वर्षो के लिए संख्या-1300 दिनांक-28.07.2017 के माध्यम से राज्य की चीनी मिलों से आगे के वर्षो के लिए उद्देष्य से विभागीय पत्र संख्या-1300 दिनांक-28 आरक्षण प्रस्ताव की माँग की गयी थी। तद्‌आलोक में बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम-1981 बिहार ईख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम-1981 आरक्षण प्रस्ताव की माँग की गयी थी। तद्‌आलोक में की धारा-31(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जितेन्द्र कुमार सिंह, ईखायुक्त, बिहार, पटना द्वारा मेसर्स , ईखायुक्त, बिहार, पटना द्वारा मेसर्स की धारा-31(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰, लौरिया, , , , प॰ चम्पारण से प्राप्त प्रस्ताव की सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख से प्राप्त प्रस्ताव की सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰, लौरिया एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰, लौरिया एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰, लौरिया एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰, लौरिया एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰, लौरिया एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰, लौरिया एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰, लौरिया ार्ह्‌न 11ः45 बजे सुनवाई पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियो एवं अन्य संबंधितों के समक्ष दिनांक-18.09.2017 को पूर्वाह्‌न 11ः45 बजे सुनवाई पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियो एवं अन्य संबंधितों के समक्ष दिनांक-18 की गयी।

2015 के माध्यम से इस चीनी मिल को पराम्परागत रूप से विभागीय आदेष ज्ञापांक-2307 दिनांक-24.09.2015 के माध्यम से इस चीनी मिल को पराम्परागत रूप से विभागीय आदेष ज्ञापांक-2307 दिनांक-24 पेराई सत्र 2015-16 से 2019-20 के लिए आरक्षित 139 ग्रामों के आरक्षण एवं विभागीय आदेष ज्ञापांक-2157 पेराई सत्र 2015-16 से 2019-20 के लिए आरक्षित 139 ग्रामों के आरक्षण एवं विभागीय आदेष ज्ञापांक-2157 पेराई सत्र 2015-16 से 2019-20 के लिए आरक्षित 139 ग्रामों के आरक्षण एवं विभागीय आदेष ज्ञापांक-2157 म्परागत रूप से पेराई सत्र 2014-15 से 2016-17 के लिए आरक्षित 31 ग्रामों 2014 के माध्यम से अपराम्परागत रूप से पेराई सत्र 2014-15 से 2016-17 के लिए आरक्षित 31 ग्रामों दिनांक-24.09.2014 के माध्यम से अपरा के आरक्षण से संबंधित आदेष पत्र का भी अवलोकन किया गया। के आरक्षण से संबंधित आदेष पत्र का भी अवलोकन किया गया। अपने क्षेत्र आरक्षण के प्रस्ताव के सन्दर्भ में मेसर्स एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰, लौरिया, अपने क्षेत्र आरक्षण के प्रस्ताव के सन्दर्भ में एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰, लौरिया, प॰ चम्पारण के है। चीनी मिल के साथ एक 60 KLPD की प्रबंधक द्वारा बताया गया कि उनके चीनी मिल की पेराई क्षमता 3500 TCD है। चीनी मिल के साथ एक 60 प्रबंधक द्वारा बताया गया कि उनके चीनी मिल की पेराई क्षमता 3500 डिस्टीलरी एवं 20 MW की एक सह-विद्युत इकाई भी स्थापित है। उन्होंने बताया गया कि पेराई सत्र 2017-18 के की एक सह-विद्युत इकाई भी स्थापित है। उन्होंने बताया गया कि पेराई सत्र 2017-18 के की एक सह-विद्युत इकाई भी स्थापित है। उन्होंने बताया गया कि पेराई सत्र 2017-18 के लिए उनका NCR 38.31 लाख क्ंिवटल निर्धारित किया गया है। 31 लाख क्ंिवटल निर्धारित किया गया है। उनके आरक्षित क्षेत्र में 39950.61 एकड़ में गन्ने की 61 एकड़ में गन्ने की खेती हुई है जिसमें लगभग 140 क्ंिवटल प्रति एकड़ की दर से पेराई हेतु 55.93 लाख क्ंिवटल गन्ना उपलब्ध होने की 93 लाख क्ंिवटल गन्ना उपलब्ध होने की खेती हुई है जिसमें लगभग 140 क्ंिवटल प्रति एकड़ की दर से पेराई हेतु 55 उनके आरक्षित क्षेत्र से पड़ोस की चीनी मिलों द्वारा लगातार गन्ने की अवैध खरीद उनके आरक्षित क्षेत्र से पड़ोस की चीनी मिलों द्वारा लगातार गन्ने की अवैध् संभावना है। उन्होेेंने बताया कि उनके आरक्षित क्षेत्र से पड़ोस की चीनी मिलों द्वारा लगातार गन्ने की अवैध् आवष्यकतानुसार के अनुरूप पेराई हेतु गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता होते हुए भी उनको अपने आवष्यकतानुसार के अनुरूप (पोचिंग) करने के कारण पेराई हेतु गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता होते हुए भी उनको आरक्षित क्षेत्र में उनके मिल द्वारा वर्षवार ईख विकास के कार्यक्रम चलाये गन्ने की पेराई करने में कठिनाई होती है। आरक्षित क्षेत्र में उनके मिल द्वारा वर्षवार ईख विकास के कार्यक्रम चलाये गन्ने की पेराई करने में कठिनाई होती है। जाते हैं।

ाम्परागत रूप से उनको आरक्षित होते आ रहे 31 ग्राम वर्षो से उनके चीनी मिल के उन्होंने बताया कि अपराम्परागत रूप से उनको आरक्षित होते आ रहे 31 ग्राम वर्षो से उनके चीनी मिल के ाम्परागत रूप से उनको आरक्षित होते आ रहे 31 ग्राम वर्षो से उनके चीनी मिल के साथ आर्रक्षित होते आये हैं। उनके चीनी मिल के पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ने की आवष्यकता की पूर्ति हेतु इन ग्रामों साथ आर्रक्षित होते आये हैं। उनके चीनी मिल के पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ने की आवष्यकता की पूर्ति हेतु इन ग्रामों साथ आर्रक्षित होते आये हैं। उनके चीनी मिल के पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ने की आवष्यकता की पूर्ति हेतु इन ग्रामों2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11 अ(cid:15)तूबर 2017 को उनके मिल के साथ आरक्षित किये जाने की आवष्यकता है। उपरोक्त आलोक में उनके द्वारा पूर्व से आरक्षित होते आ रहे 31 ग्रामों के अतिरिक्त योगापट्टी में नरकटियागंज को आरक्षित 7 ग्रामों एवं हरिनगर को लौरिया, ठकराहा एवं चनपटिया में आरक्षित 6 ग्रामों को उनके पक्ष में आरक्षित किये जाने की माँग की गयी।

सुनवाई में उपस्थित कार्यपालक अध्यक्ष, नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा योगापट्टी अंचल में उनको आरक्षित मेसर्स एच॰बी॰एल॰ इकई-लौरिया द्वारा मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि॰ यूनिट-न्यू स्वदेषी सुगर मिल्स, नरकटियागंज द्वारा समर्पित किये गये प्रस्ताव अन्तर्गत योगापट्टी में उनके मिल को आरक्षित होते आ रहे 7 ग्रामों के आरक्षण प्रस्ताव का विरोध किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि उस क्षेत्र से उनकी चीनी मिल अपने आरक्षित ग्रामों का ही गन्ना खरीद करती है। हरिनगर चीनी मिल के प्रबंधक श्री जयन्ती लाल जैन द्वारा भी उनको आरक्षित होते आ रहे 6 ग्रामों के आरक्षण प्रस्ताव को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया।

बैठक में पष्चिम चम्पारण जिले के मिल प्रतिनिधियों द्वारा पष्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत अपराम्परागत्‌ रूप से ग्रामों के आगे के वर्षो के लिए आरक्षण की आवष्यकता की समीक्षा हेतु अनुरोध किया गया। अब तक बंद चीनी मिलों के क्षेत्र को अपराम्परागत रूप में तीन वर्षो के लिए आरक्षित किये जाते रहे हैं। Sugarcane control order के clause 6 A के प्रावधान के अनुसार 15 कि॰ मी॰ की परिधि के अन्दर कोई नई चीनी मिल नहीं लग सकती है। पष्चिम चम्पारण जिले की सभी चीनी मिलों ने अपनेे पेराई क्षमता का विस्तार किया है एवं आगे भी कर रही है। उपरोक्त के आलोक मेंं एवं जिले में उपलब्ध खेती योग्य भूमि के दृृष्टिगत्‌ जिले में किसी अन्य नर्ह चीनी मिल की स्थापना या बंद चीनी मिल के पुनर्जीवन की संभावना नहीं दिखती है। ऐसी स्थिति में आगे के वर्षो के लिए अपराम्परागत्‌ रूप से इस जिले के ग्राम को आरक्षित करने की आवष्यकता प्रतीत नहीं होती है। ऐसे ग्रामों को जिले की कार्यरत चीनी मिलों के साथ ईख अधिनियम की धारा 31 (1) के प्रावधानों के आलोक में परम्परागत्‌ रूप से आरक्षित कर देना ही श्रेयस्कर प्रतीत होता है।

इस सुनवाई के पूर्व दिनांक 13.09.2017 को संबंधित क्षेत्र के गन्ना कृृषकों की सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान उनके द्वारा अभिव्यक्त की गई भावनाओं सहित सभी किसानों, उनके प्रतिनिधियों, जनपतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदनाेंं का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। सुनवाई के क्रम में योगापट्टी अंचल के सिसवनिया, मनधातापुर, गजना, बैसिया खाप एवं मंगलपुर के किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार कर यह बताया गया कि उनका क्षेत्र दियारा क्षेत्र है जहाँ से उनके द्वारा उत्पादित गन्ने के निष्पादन में कठिनाई होती है। उनके द्वारा गन्ने के क्रय की समुचित व्यवस्था करने की माँग की गयी थी।

संयुक्त क्षेत्रीय विकास परिषद्‌, पष्चिम चम्पारण द्वारा किये गये अनुषंसा का भी अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में मुख्य रूप से यह परिलक्षित हुआ कि एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰, लौरिया, प॰ चम्पारण आरक्षित क्षेत्र में लगभग 55.93 लाख क्ंिवटल गन्ने की उपलब्धता है, जो उनके लिए निर्धारित NCR से भी अधिक है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में संबंधित सभी पक्षों को सुनने के पश्चात्‌ सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स एच॰पी॰सी॰एल॰ बायोफ्यूल्स लि॰, लौरिया, प॰ चम्पारण के पक्ष में पेराई सत्र 2017-18 से 2021-22 (पाँच वर्षो) के लिए राज्य के पष्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत ग्रामों को जिसका विवरण संलग्न अनुसूची-''क''''क''''क''''क'' में अंकित है, को परम्परागत्‌ रूप से आरक्षित किया जाता है।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, जितेन्द्र कुमार सिंहजितेन्द्र कुमार सिंहजितेन्द्र कुमार सिंहजितेन्द्र कुमार सिंह,,,, ईखायुक्त, बिहार।ईखायुक्त, बिहार।ईखायुक्त, बिहार।ईखायुक्त, बिहार। पेराई सत्र 2017-18 से 2021-22 तकपेराई सत्र 2017-18 से 2021-22 तकपेराई सत्र 2017-18 से 2021-22 तकपेराई सत्र 2017-18 से 2021-22 तक एच॰पी॰सी॰एल॰ वायोफ्यूल्स लि॰ इकाई-एच॰पी॰सी॰एल॰ वायोफ्यूल्स लि॰ इकाई-एच॰पी॰सी॰एल॰ वायोफ्यूल्स लि॰ इकाई-एच॰पी॰सी॰एल॰ वायोफ्यूल्स लि॰ इकाई- लौरियालौरियालौरियालौरिया को परम्परागत रूप से को परम्परागत रूप से को परम्परागत रूप से को परम्परागत रूप से आरक्षित आरक्षित आरक्षित आरक्षित 28 28 28 28 ग्रामों की सूचीः-ग्रामों की सूचीः-ग्रामों की सूचीः-ग्रामों की सूचीः-

अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची-''क''-''क''-''क''-''क''

जिला का नाम प्रखण्ड क्रमांक ग्राम का नाम राजस्व थाना संख्या
1 2 3 4 5
प॰प॰प॰प॰ चम्पारण चम्पारण योगापट्‌टी 01. रमपुरवा 352
02. बलुआ देव राय 353
03. बलुआ भवानी राय 354
04. बलुबा मुरत राय 355
05. बलुआ नेवाज राय 356
06. कौलापुर 357
07. हरिहरपुर 398
08. भवानीपुर 401
09. भवानीपुर 402
10. नवलपुर 403
11. सेमरी भवानीपुर 404
12. बलडिहा 413
13. चौवे टोला 414
14. सेमरी 415
15. सिसवा वैरागी 416
16. निमोईया 417
17. चन्द्रउल 418
18. चॉदपुर 419
19. बरवासानी 420
20. खैरटिया 421
21 खैरटिपया 422
22. डीही 367
23. भटवलिया 358
24. बंगही 49
25. बहुअतवा 99
26. लालगढ़ 20/2
बगहा 27. सिसवा टोला जयराज 381
28. रूपवलिया 389
ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11 अ(cid:15)तूबर 2017 3

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 October 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-10-11.935/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-10-11.935.