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——— ladYiladYiladYiladYi
11 vDrwcj 2017
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के विभिन्न भत्तों के विषयः- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के विभिन्न भत्तों के राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के विभिन्न भत्तों के वर्त्तमान दरों में संशोधन के संबंध में। वर्त्तमान दरों में संशोधन के संबंध में।
केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया है। उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा पुनरीक्षण किया गया है। उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा पुनरीक्षण किया गया है। उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया। भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया। भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया। 2. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्त वि
द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक 24/05/2017 द्वारा दिनांक 01/01/16 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति संख्या-3590, दिनांक 24/05/2017 द्वारा दिनांक 01/01/16 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई है।
3. राज्य वेतन आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन (
) के अध्याय-3 एवं 4 में राज्य कर्मियों के राज्य वेतन आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन (Volume-II) के अध्याय-3 एवं 4 में राज्य कर्मियों के आधार पर विभिन्न भत्तों के संशोधित दरों के सम्बन्ध में अनुशंसा की गई है। लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर विभिन्न भत्तों के संशोधित दरों के सम्बन्ध में अनुशंसा की गई है। आधार पर विभिन्न भत्तों के संशोधित दरों के सम्बन्ध में अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैः- उक्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैः-
(A) मकान किराया भत्ता (
मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance)ः- वित्त वि सं॰-12372, दिनांक 31/12/2009 द्वारा दिनांक
वित्त विभागीय संकल्प 01/01/2010 के प्रभाव से राज्य कर्मियों 12372, दिनांक 31/12/2009 द्वारा दिनांक 01/01/2010 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए मकान किराया भत्ता के संशोधित दर की स्वीकृति दी गई थी। के लिए मकान किराया भत्ता के संशोधित दर की स्वीकृति दी गई थी। के लिए मकान किराया भत्ता के संशोधित दर की स्वीकृति दी गई थी।
(i) राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में मकान किराया भत्ता की वर्त्तमान दरों को राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में मकान किराया भत्ता की वर्त्तमान दरों को राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में मकान किराया भत्ता की वर्त्तमान दरों को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता हैः- निम्नरूपेण संशोधित किया जाता2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 अ(cid:16)तूबर 2017
| वर्ग | शहर का नाम | भत्ता का दर |
| I | II | III |
| Y | पटना (यू॰ए॰) | मूल वेतन का 16% |
| Z | अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगुसराय (यू॰ए॰), बेतिया, भागलपुर (यू॰ए॰), बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डिहरी, गया (यू॰ए॰), गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार (यू॰ए॰), किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी (यू॰ए॰), मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णियाँ (यू॰ए॰), सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी (यू॰ए॰), सीवान, सुपौल। | मूल वेतन का 8% |
| अवर्गीकृत शहर | ........ | मूल वेतन का 6% |
| ग्रामीण क्षेत्र | ......... | मूल वेतन का 4% |
24% होगा।
(B) शहरी परिवहन भत्ता (City Transport Allowance)ः- वित्त विभागीय संकल्प सं॰-7040, दिनांक 29/07/2011 द्वारा दिनांक 01/01/2010 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए शहरी परिवहन भत्ता के संशोधित दर की स्वीकृति दी गई थी। (i) राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में शहरी परिवहन भत्ता की वर्त्तमान दरों को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता हैः-
| क्रम सं॰ | वेतन स्तर | शहरी परिवहन भत्ता | |
| (पटना यू॰ए॰) | अन्य नगर निगम | ||
| I | II | III | IV |
| 1 | वेतन स्तर-11 एवं अधिक | Rs. 4000+DA | Rs. 1500+DA |
| 2 | वेतन स्तर-7, 8 एवं 9 | Rs. 3000+DA | Rs. 1000+DA |
| 3 | वेतन स्तर- 1 से 6 | Rs. 1500+DA | Rs. 600+DA |
परिवहन भत्ता अनुमान्य होगा।
(iii) उप-सचिव एवं इससे ऊपर के पदाधिकारियों को कार्यालय आने-जाने हेतु स्वयं की गाड़ी (C) चिकित्सा भत्ता (Medical Allowance)ः- वित्त विभागीय संकल्प सं॰-12357, दिनांक 31/12/2009 द्वारा दिनांक 01/01/2010 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए चिकित्सा भत्ता के संशोधित दर की स्वीकृति दी गई थी।
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सरकारी सेवकों को वर्त्तमान में प्रतिमाह रु॰ 200/- चिकित्सा भत्ता की दर को संशोधित कर प्रतिमाह रु॰ 1000/- (एक हजार) की दर से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
(D) परिवार नियोजन भत्ता (Family Planning Allowance)ः- वित्त विभागीय अधिसूचना सं॰-5676, दिनांक 31/05/2010 द्वारा दिनांक 01/03/2010 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए परिवार नियोजन भत्ता के संशोधित दर की स्वीकृति दी गई थी। राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के लिए पूर्व से अनुमान्य परिवार नियोजन भत्ता की सुविधा समाप्त की जाती है।ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 अ(cid:16)तूबर 2017 3 (E) प्रतिनियुक्ति भत्ता (Deputation Allowance)ः-वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12423, दिनांक 31/12/2009 द्वारा दिनांक 01/01/2010 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए प्रतिनियुक्ति भत्ता के संशोधित दर की स्वीकृति दी गई थी।
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नरूपेण पुनरीक्षित दर पर प्रतिनियुक्ति भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाता हैः-
(i) राज्य के अधीन प्रतिनियुक्ति के क्रम में मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत, अधिकतम रु॰ 2000/- (दो हजार) प्रतिमाह तथा
(ii) राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति के क्रम में मूल वेतन का 5 प्रतिशत, अधिकतम रु॰ 4000/- (चार हजार) प्रतिमाह।
(F) विशेष वेतन (Special Pay)ः- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-55, दिनांक 05/01/2010 द्वारा दिनांक 01/02/2010 के प्रभाव से सचिवालय में पदस्थापित अवर/उप/संयुक्त/अपर/विशेष सचिव तथा डिजाईन, प्लानिंग, अन्वेंषण एवं शोध में पदस्थापित अभियंताओं को विशेष वेतन की स्वीकृति दी गई थी।
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व स्वीकृत विशेष वेतन की सुविधा समाप्त की जाती है।
(G) छुट्टी यात्रा रियायत (L.T.C.)ः- वित्त विभागीय पत्रांक-2894, दिनांक 17/03/2010 द्वारा दिनांक 01/04/2010 के प्रभाव से राज्य के सरकारी सेवकों को देश के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत भत्ता की सुविधा प्रदान की गई है।
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया जाता हैः-
(i) राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भाँति प्रत्येक चार वर्षों के प्रति ब्लॉक में पूरे देश की सीमा के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत (एल॰टी॰सी॰) की सुविधा अनुमान्य होगी।
(ii) वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने पूर्व के निर्णयों के आलोक में एल॰टी॰सी॰ सुविधा का उपयोग किया है, वे भी इस प्रावधान के अधीन एल॰टी॰सी॰ की सुविधा का उपभोग कर सकेंगे। यदि कोई कर्मी पूर्व के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2017 में एल॰टी॰सी॰ की सुविधा का उपभोग कर चुका है, तो ऐसे कर्मी अगले चार वर्ष के ब्लॉक में इस सुविधा का हकदार होगा। (iii) एल॰टी॰सी॰ से संबंधित दावा की प्रतिपूर्त्ति निम्नरूपेण अनुमान्य होगीः-
हवाई यात्राः
| क्रम सं॰ | वेतन स्तर | अनुमान्य श्रेणी |
| I | II | III |
| 1 | वेतन स्तर-11 एवं अधिक | Economy Class |
रेल यात्राः
| क्रम सं॰ | वेतन स्तर | अनुमान्य श्रेणी |
| I | II | III |
| 1 | वेतन स्तर-12 एवं अधिक | A.C. 1st Class |
| 2. | वेतन स्तर-6 से 11 | A.C. 2nd Class |
| 3. | वेतन स्तर-1 से 5 | A.C. 3rd / A.C. Chaircar |
वित्त विभाग द्वारा पूर्व में इस सन्दर्भ में निर्गत सभी परिपत्र/पत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। (H) नर्सों एवं ए॰एन॰एम॰/एल॰एच॰भी॰ को वर्दी, धुलाई एवं नर्सिंग भत्ताः- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12417, दिनांक 31/12/2009 के द्वारा दिनांक 01/01/2010 के प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग के अधीन नर्सों एवं ए॰एन॰एम॰/एल॰एच॰भी॰ को वर्दी, धुलाई एवं नर्सिंग भत्ता की स्वीकृति दी गई थी।
राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधीन नर्सों एवं ए॰एन॰एम॰/एल॰एच॰भी॰ को दिये जाने वाले वर्दी एवं नर्सिंग भत्ता के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति निम्नरूपेण दी जाती हैः-
(i) वर्दी भत्ता (धुलाई भत्ता सहित)
(cid:1) नर्स - 1800/- प्रतिमाह (cid:1) ए॰एन॰एम॰/एल॰एच॰भी॰ - 1800/- प्रतिमाह
(ii) नर्सिंग भत्ता
(cid:1) नर्स - 4800/- प्रतिमाह
(I) साईकिल भत्ता (Cycle Allowance)ः- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12419, दिनांक 31/12/2009 द्वारा दिनांक 01/01/2010 के प्रभाव से राज्य के चतुर्थ वर्ग के सरकारी सेवकों को "साईकिल भत्ता" के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दी गई थी।
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वैसे कार्यालय परिचारी, जो डाक वितरण का कार्य करते हैं, को देय साईकिल भत्ता की दर पुनरीक्षित करते हुए रु॰ 180/- प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। यह भत्ता उन्हीं कर्मी को देय होगा जो निजी साईकिल का डाक वितरण के निमित्त उपयोग करते हैं। जिन्हें कार्यालय द्वारा साईकिल उपलब्ध कराई गई है, उन्हें यह भत्ता देय नहीं होगा।
(J) चालक भत्ता (Driving Allowance)ः- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12418 दिनांक 31/12/2009 द्वारा दिनांक 01/01/2010 के प्रभाव से राज्य के सरकारी वाहन चालकों को "चालक भत्ता" के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दी गई थी।
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सरकारी वाहन चालकों को पुनरीक्षित दर रु॰ 1000/- (एक हजार) प्रतिमाह एवं बिहार भवन, नई दिल्ली के चालकों को रु॰ 1500/- (पन्द्रह सौ) प्रतिमाह चालक भत्ता के भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है। (K) पत्रिका भत्ता (Journal Allowance)ः- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-525, दिनांक 18/01/2010 द्वारा दिनांक 01/02/2010 के प्रभाव से राज्य के चिकित्सकों को पत्रिका भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई थी।
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के चिकित्सकों को उनके व्यवसायिक ज्ञान (Professional Knowledge) को बढ़ाने के निमित्त पत्रिका भत्ता के रूप में चिकित्सकों को प्रति वर्ष रु॰ 3000/- के बदले रु॰ 4500/- (चार हजार पाँच सौ) की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है। यह भत्ता उन्हीं चिकित्सकों को अनुमान्य होगा जो अपने-अपने क्षेत्र (desciplines) में सूचीबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं (Journals) की सदस्यता (Subscription) का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।
(L) कार्यालय अवधि के अतिरिक्त कार्य करने हेतु क्षतिपूर्ति (Compensation for working beyond office hours)ः- वित्त विभागीय पत्रांक-7902, दिनांक 09/09/2015 द्वारा सरकारी कार्य के प्रयोजनार्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में देर रात तक अथवा अवकाश के दिन कर्त्तव्य पर उपस्थित रहने के फलस्वरूप उनको अल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था हेतु कार्यालय मद से अल्पाहार के लिए रु॰ 50/- तथा भोजन के लिए रु॰ 125/- प्रति व्यक्ति का दर निर्धारित किया गया है।ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 अ(cid:16)तूबर 2017 5 राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त दर को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया हैः-
(i) अल्पाहार - 100/- रुपया प्रति व्यक्ति। भोजन - 250/- रुपया प्रति व्यक्ति।
उक्त अल्पाहार एवं भोजन के लिए निर्धारित राशि का वित्त विभागीय पत्रांक-3318, दिनांक 20/04/2009 के आलोक में नगद भुगतान (चालकों को छोड़कर) नहीं किया जायेगा
(ii) वैसे कर्मियों (यथा चालक) जिन्हें नियमित कार्यालय अवधि के अतिरिक्त अपने कार्यालय से बाहर सरकारी कार्यों का सम्पादन करना पड़ता है, उन्हें उक्त दर से नगद राशि का भुगतान किया जायगा।
4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह, सचिव (व्यय)।
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