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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 October 2017

Published 12 October 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-10-12.944
Languages
English, Hindi

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——— ladYiladYiladYiladYi

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विषयः- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य

कर्मियों सेवकों को राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सरकारी कर्मियों स्वीकृत यात्रा भत्ता के वर्त्तमान दरों मे संशोधन के संबंध में। स्वीकृत यात्रा भत्ता के वर्त्तमान दरों मे संशोधन के संबंध में।

01/02/2010 के प्रभाव से वभागीय संकल्प संख्या-922, दिनांक 29/01/2010 के द्वारा दिनांक 01/02/2010 के प्रभाव से वित्त विभागीय संकल्प संख्या-922, दिनांक 29/01/2010 के द्वारा दिनांक राज्य कर्मियों के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दी गई थी। राज्य कर्मियों के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दी गई थी। राज्य कर्मियों के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दी गई थी।

केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का 2. केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया है। उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मि यों की भाँति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा पुनरीक्षण किया गया है। उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक्‌ अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया। भत्ते आदि पर सम्यक्‌ अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया। भत्ते आदि पर सम्यक्‌ अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प 3. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प

01/01/16 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति दी द्वारा दिनांक 01/01/16 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति दी संख्या-3590, दिनांक 24/05/2017 द्वारा दिनांक गई है।

4. राज्य वेतन आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन (

राज्य वेतन आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन (Volume-II) के अध्याय-3 में राज्य कर्मियों के लिए ) के अध्याय-3 में राज्य कर्मियों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर विभिन्न भत्तों के संशोधित दरों के सम्बन्ध में अनुशंसा पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर विभिन्न भत्तों के संशोधित दरों के सम्बन्ध में अनुशंसा की गई है। । राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर सम्यक्‌ रूप से विचार कर राज्य सरकार ने यात्रा भत्ता, दैनिक राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर सम्यक्‌ रूप से विचार कर राज्य सरकार ने यात्रा भत्ता, दैनिक 5. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर सम्यक्‌ रूप से विचार कर राज्य सरकार ने यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, स्थानान्तरण अनुदान आदि के दरों को पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर निम्नलिखित रूप में संशोधित भत्ता, स्थानान्तरण अनुदान आदि के दरों को पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर निम्नलिखित रूप में संशोधित भत्ता, स्थानान्तरण अनुदान आदि के दरों को पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर निम्नलिखित रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया हैः-2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 अ(cid:16)तूबर 2017 (A) यात्रा हेतु श्रेणी की अनुमान्यता :-

(क) वायुयान से यात्रा (नियम-63)ः-

ØŒlaŒ वेतन स्तर यात्रा भत्ता
1. वेतन स्तर-14 एवं अधिक Business Class
2. वेतन स्तर-11, 12 एवं 13 Economy Class
3. वेतन स्तर-8, 9 एवं वेतन स्तर-10 (AIS and Central Services) Economy Class under special permission

uksV%& वेतन स्तर-8, 9 एवं 10 (AIS and Central Services) के कर्मी/पदाधिकारी संबंधित सचिव/एच॰ओ॰डी॰/आयुक्त के विशेष अनुमति पर ही वायुयान से इकोनॉमी क्लास में यात्रा के हकदार होंगे।

(ख) रेल से यात्रा (नियम-46)ः-

क्र॰सं॰ वेतन स्तर यात्रा भत्ता
1. वेतन स्तर-12 एवं अधिक A.C. 1st Class
2. वेतन स्तर-6 से 11 A.C. 2nd Class
3. वेतन स्तर- 5 एवं इससे कम A.C. 3rd Class / A.C. Chaircar

(ग) सड़क से यात्रा (नियम-57)ः-

क्र॰सं॰ वेतन स्तर यात्रा भत्ता
1. वेतन स्तर-13 एवं अधिक A.C. Bus/A.C. Taxi/A.C. Car
2. वेतन स्तर-6 से 12 A.C. Bus/A.C. Taxi/A.C. Car
3. वेतन स्तर-4 एवं 5 Bus/ Auto
4. वेतन स्तर-3 एवं इससे कम Bus/ Auto

राज्य के अन्दर या बाहर वायुयान/रेल से यात्रा के बाद स्थानीय परिवहन के लिए अथवा बाध्यकारी परिस्थिति में टैक्सी/ऑटो रिक्शा से यात्रा करने पर निम्नलिखित दर से अथवा वास्तविक भाड़ा, जो भी कम हो, का भुगतान अनुमान्य होगा।

क्र॰सं॰ वाहन का प्रकार किराया
1. वातानुकूलित बस / बस वास्तविक किराया
2. वातानुकूलित टैक्सी 24 रुपया प्रति किलोमीटर
3. निजी कार 15 रुपया प्रति किलोमीटर
4. टैक्सी 20 रुपया प्रति किलोमीटर
5. ऑटो रिक्शा 10 रुपया प्रति किलोमीटर
6. दुपहिया वाहन 5 रुपया प्रति किलोमीटर
7. प्री-पेड टैक्सी / ऑटो वास्तविक किराया, प्राप्ति रसीद के आधार पर
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(B) दैनिक भत्ता (Daily Allowance), नियम-69(1) :-

शहरों का वर्गीकरण और देय दैनिक भत्ता की दर रु॰ में।

वेतन स्तर श्रेणी 'X' (मेट्रो) श्रेणी 'Y' (पटना) श्रेणी 'Z' (अन्य)
14 एवं अधिक 7500/- होटल 5000/- होटल 4000/- होटल
1200/- सामान्य 800/- सामान्य 600/- सामान्य
11, 12, 13 एवं 13A 4500/- होटल 3500/- होटल 2500/- होटल
1000/- सामान्य 750/- सामान्य 500/- सामान्य
6, 7, 8 एवं 9 2800/- होटल 1500/- होटल 1000/- होटल
800/- सामान्य 600/- सामान्य 400/- सामान्य
5 एवं इससे कम 1000/- होटल 500/- होटल 300/- होटल
500/- सामान्य 375/- सामान्य 275/- सामान्य

की अधिसीमा है, बशर्त्ते कि वास्तविक अभिश्रव का समर्पण किया जाए।

यदि सरकारी/अर्द्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम के गेस्ट हाउस में रहने का व्यय 'सामान्य दर' से ज्यादा हो, तो वास्तविक अभिश्रव समर्पित करने पर उस राशि की प्रतिपूर्त्ति की जा सकेगी, परन्तु यह किसी भी परिस्थति में 'होटल दर' से अधिक नहीं होगा।

(C) स्थानान्तरण अनुदान (Transfer Grant), नियम-88 :-

(i) राज्य के अन्दर अंतर जिला स्थानान्तरण के क्रम में मूल वेतन का आधा, एवं (ii) राज्य के बाहर स्थानान्तरण होने पर मूल वेतन का 80 (अस्सी) प्रतिशत के समतुल्य राशि स्थानान्तरण अनुदान के रूप में देय होगा।

क्र॰सं॰ वेतन स्तर रेल/स्टीमर द्वारा सड़क द्वारा
1. वेतन स्तर-12 एवं अधिक 6 हजार कि॰ग्रा॰ / एक चार चक्के का वाहन/एक दुहरा कांटेनर 50 रु॰ प्रति किलोमीटर
2. वेतन स्तर-6, 7, 8, 9 एवं 11 6 हजार कि॰ग्रा॰ / एक चार चक्के का वाहन/एक इकहरा कांटेनर 50 रु॰ प्रति किलोमीटर
3. वेतन स्तर- 5 3 हजार कि॰ग्रा॰ 25 रु॰ प्रति किलोमीटर
4. वेतन स्तर- 4 एवं इससे कम 1500 कि॰ग्रा॰ 15 रु॰ प्रति किलोमीटर

प्रावधानों के हद तक संशोधित समझा जाय।

7. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल सिंह,

सचिव (व्यय), ।

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