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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 October 2017

Published 12 October 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-10-12.945
Languages
English, Hindi

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——— ladYiladYiladYiladYi

11 vDrwcj 2017

कर्मियों के विभिन्न भत्तों के राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पुलिस कर्मियों के विभिन्न भत्तों के विषयः- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्त्तमान दरों में संशोधन के संबंध में। वर्त्तमान दरों में संशोधन के संबंध में।

केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों पुनरीक्षण किया गया है। उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा पुनरीक्षण किया गया है। उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा पुनरीक्षण किया गया है। उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक्‌ अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया। भत्ते आदि पर सम्यक्‌ अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया। भत्ते आदि पर सम्यक्‌ अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया। 2. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार

संख्या-3590, दिनांक 24/05/2017 द्वारा दिनांक

द्वारा वित्त विभागीय संकल्प राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प 24/05/2017 द्वारा दिनांक 01/01/16 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति

01/01/16 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई है।

3. राज्य वेतन आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन (

राज्य वेतन आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन (Volume-II) के अध्याय-3 में पुलिस कर्मियों के लिए ) के अध्याय-3 में पुलिस कर्मियों के लिए पर विभिन्न भत्तों के संशोधित दरों के सम्बन्ध में अनुशंसा की गई है। उक्त पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर विभिन्न भत्तों के संशोधित दरों के सम्बन्ध में अनुशंसा की गई है। उक्त पर विभिन्न भत्तों के संशोधित दरों के सम्बन्ध में अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक्‌ विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैः- अनुशंसा के आलोक में सम्यक्‌ विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैः-

(A) राशन मनी भत्ता (

) राशन मनी भत्ता (Ration Money Allowance)ः- वित्त ि

वित्त विभागीय संकल्प 01/01/2010 के प्रभाव से पुलिस के सं॰-12416, दिनांक 31/12/2009 द्वारा दिनांक 01/01/2010 के प्रभाव से पुलिस के सं॰-12416, दिनांक

अराजपत्रित कर्मियों को रु॰ 1000/- प्रतिमाह तथा संकल्प संख्या-5027, दिनांक अराजपत्रित कर्मियों को रु॰ 1000/- प्रतिमा ह तथा संकल्प संख्या-5027, दिनांक 17/05/2013द्वारा मई, 2013 के प्रभाव से आरक्षी कर्मियों के लिए रु॰ 2000/- प्रतिमाह की दर से द्वारा मई, 2013 के प्रभाव से आरक्षी कर्मियों के लिए रु॰ 2000/- प्रतिमाह की दर से द्वारा मई, 2013 के प्रभाव से आरक्षी कर्मियों के लिए रु॰ 2000/- प्रतिमाह की दर से राशन मनी भत्ता की स्वीकृति दी गई थी। राशन मनी भत्ता की स्वीकृति दी गई थी। अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा उक्त दरों को निम्नरूपेण संशोधित राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा उक्त दरों को निम्नरूपेण संशोधित अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा उक्त दरों को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया जाता हैः- 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 अ(cid:16)तूबर 2017 -रु॰ 3000/- प्रतिमाह (cid:1) आरक्षी कर्मी (निरीक्षक/अवर निरीक्षक/सहायक अवर निरीक्षक/हवलदार/सिपाही) :- (cid:1) बिहार पुलिस विंग के कोटि-IV के कर्मी ः- -रु॰ 2500/- प्रतिमाह

(B) वर्दी भत्ता (Uniform Allowance)ः-राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को निम्नलिखित दर से वर्दी भत्ता स्वीकृत/संशोधित किया जाता हैः-

क्र॰सं॰ पदनाम स्वीकृत/संशोधित दर
1. बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारी रु॰ 12000/- प्रतिवर्ष
2. सहायक अवर निरीक्षक से आरक्षी निरीक्षक तक रु॰ 11000/- प्रतिवर्ष
3. हवलदार / सिपाही रु॰ 10000/- प्रतिवर्ष

(C) वाहन भत्ता (Vehicle Allowance)ः- वित्त विभागीय संकल्प सं॰-12416, दिनांक 31/12/2009 द्वारा दिनांक 01/01/2010 के प्रभाव से बिहार पुलिस के कर्मियों के लिए वाहन भत्ता के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दी गई थी।

राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वाहन भत्ता की दर को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता हैः-

(cid:1) सहायक अवर निरीक्षक से निरीक्षक तक - रु॰ 2500/- प्रतिमाह (cid:1) हवलदार/सिपाही - रु॰ 200/- प्रतिमाह (cid:1) बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को पूर्व से देय वाहन भत्ता की सुविधा समाप्त की जाती है।

(D) चालक भत्ता (Driver Allowance)ः-

पुलिस चालकों के लिए रु॰ 1000/- प्रतिमाह

(E) राईफल भत्ता (Rifle Allowance)ः-

पूर्व स्वीकृत राशि 60/- रुपये से बढ़ाकर 100/- रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया जाता है।

(F) कमांडो भत्ता (Commando Allowance)ः- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12416, दिनांक 31/12/2009 कमांडो भत्ता की स्वीकृति दी गई थी। राज्य वेतन आयोग द्वारा उक्त भत्ता को समाप्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

उक्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा पूर्व से देय कमांडो भत्ता को समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है।

(G) दैनिक विराम भत्ता (Daily Halting Allowance)ः-बिहार पुलिस के कर्मियों (कोटि-IV सहित) को राज्य कर्मियों के लिए स्वीकृत दैनिक भत्ता (Daily Allowance) के दर से दैनिक विराम भत्ता देय होगा।

4. उपरोक्त भत्तों की संशोधित दरें बिहार अग्निशमन / वितन्तु / वन / कारा / परिवहन / उत्पाद विभाग के समकक्षीय पदों के लिए भी अनुमान्य होगा।

5. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल सिंह,

सचिव (व्यय), ।——— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 945-5%1+100(ड(cid:17)*ट+*प(cid:17)*? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 October 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-10-12.945/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-10-12.945.