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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 October 2017

Published 12 October 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-10-12.956
Languages
English, Hindi
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सं॰ 14/डी0एल0ए0-एल0ए0एक्ट-(प्राधिकार)-नियुक्ति-36/2015-1271/रा॰—श्री उदय शंकर, पीठासीन पदाधिकारी, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार, सहरसा को कार्यहित में, अपने कार्यों के अतिरिक्त, पीठासीन पदाधिकारी, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार, पूर्णियाँ के कार्यों के निष्पादन हेतु राजस्व विभागीय अधिसूचना सं0 230/रा0, दिनांक 28.02.17 द्वारा प्राधिकृत किया गया। किन्तु श्री शंकर द्वारा उक्त पद पर कतिपय कारणों से योगदान नहीं दिया गया।

2. श्री शंकर के द्वारा उक्त पद पर योगदान नहीं देने के कारण उत्पन्न रिक्ति के आलोक में पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की संधारित मेधासूची के तहत प्रतीक्षारत सूची की अवधि दिनांक 07.04.2017 से अगले छः माह के लिए विस्तारित करते हुए प्रतीक्षा सूची के क्रमांक-03 पर अंकित श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त जिला जज, औरंगाबाद की नियुक्ति एवं पदस्थापन पीठासीन पदाधिकारी, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार, पूर्णियां के पद पर किया जाता है।

3. श्री शंकर के पीठासीन पदाधिकारी, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार, पूर्णियाँ के पद पर प्राधिकृत किये जाने संबंधी निर्गत उक्त राजस्व विभागीय अधिसूचना सं0 230/रा0, दिनांक 28.02.2017 को निरस्त किया जाता है।

4. यथा उपरोक्त क्रमांक-2 के तहत श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त जिला जज का प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर उनके पदग्रहण की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले घटित हो, कार्यकाल निर्धारित किया जाता है।

5. विभागीय अधिसूचना सं0 484/रा0,दिनांक 07.04.2016 द्वारा स्थापित प्राधिकार की अधिकारिता एवं कार्यक्षेत्र संबंधित प्रमंडल के अधीनस्थ सभी जिलों में होगी। बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली-2014 के नियम 36 के अंतर्गत प्राधिकार को झूठे दावों इत्यादि के माध्यम से लिये गये पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन लाभों की वसूली की शक्ति होगी।6. पीठासीन पदाधिकारी के वेतन एवं भत्तें उनकी सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा अंतिम आहरित पारिश्रमिक, घटाव पेंशन के समतुल्य होगा। इसके अतिरिक्त, वे अपना पेंशन एवं स्वयं पर लागू संबंधित नियमों के अधीन प्रोद्‌भूत अन्य लाभ आहरित करेंगे। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:25)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:26)(cid:31) 12 [Çत३बर 2(cid:18)1# 7. पीठासीन पदाधिकारी की अन्य सेवा शर्त्तें वही होगी जो बिहार राज्य में कार्यरत जिला न्यायाधीश पर लागू होंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर निर्गत एतद्‌ संबंधी पत्र/परिपत्र के प्रावधान प्रभावी होंगे।

8. पीठासीन पदाधिकारी के वेतनादि से संबंधित व्यय भार मुख्य शीर्ष 2029 भू-राजस्व 001 निदेशन और प्रशासन 0004 भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार मांग सं0 40 विपत्र कोड संख्या 40-2029000010004 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

9. पीठासीन पदाधिकारी का वेतनादि भुगतान राजस्व विभागीय ज्ञापांक-1291/रा0, दिनांक 20.11.15 द्वारा पीठासीन पदाधिकारी के सृजित स्थायी पदों के विरूद्ध किया जायेगा तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राधिकार के अधीन कार्यरत निबंधक (Registrar) होंगे। 10. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 11. नवनियुक्त पीठासीन पदाधिकारी को निदेशित है कि वे अपने पदस्थापन कार्यालय में अपना योगदान नियुक्ति पत्र प्राप्ति की तिथि के सात दिनों (एक सप्ताह) के भीतर देना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, वीरेन्द्र कुमार मिश्र, सरकार के अपर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 October 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-10-12.956/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-10-12.956.