(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट गजटगजटगजटगजट
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण
सरकारसरकारसरकारसरकार #ारा#ारा#ारा#ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत
ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 21 आ(cid:22):नआ(cid:22):नआ(cid:22):नआ(cid:22):न 1939 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 975) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, 11113333 अ=तूअ=तूअ=तूअ=तूबरबरबरबर 2017
वाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभाग ----------------------------
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
13 13 13 13 अक्तूबर 2017अक्तूबर 2017अक्तूबर 2017अक्तूबर 2017
एस०ओ० 239, दिनांक 13 अ
13 अक्तूबर 2017—(cid:1)बहार माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017
2017 (2017 का (cid:1)बहार अिधिनयम 12) ((cid:22)जसे इसम(cid:26) इसके प(cid:28)ात ्
प(cid:28)ात ् उ? अिधिनयम कहा गया है) कA धारा 168 के अनुसरण
अनुसरण म(cid:26) और आयुक्त,
र(cid:22)जःश'कृ त Pय(cid:1)?यH िनयमावली, 2017 के िनयम 40 के उप-िनयम (1) के खंड (ख) म(cid:26)
घोषणा करने के िलए, जो इस ूभावी मह'नH को माह जुलाई, 2017
2017 अगःत, 2017 (cid:1)बहार माल और सेवा कर िनयमावली #ारा ू%पू%पू%पू%प जीएसट'जीएसट'जीएसट'जीएसट' आईट'सीआईट'सीआईट'सीआईट'सी----1 1 1 1 म(cid:26) घोषणा
पाऽ हो गए हI, (cid:22)जJह(cid:26) 31 अ=तूबर 2017 तक उ? अिधिनयम
अिधिनयम कA धारा 18 कA
करते हI।
और िसत.बर, 2017 के दौरान पाऽ उप-धारा (1) के अधीन इनपुट कर ू6यय
ू6यय का लाभ उठाने के वे पाऽ हI, समय सीमा (cid:1)वःताMरत करते [(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-2
(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-3744)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश् सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव
13 अक्तूबर 201713 अक्तूबर 201713 अक्तूबर 201713 अक्तूबर 2017
एस०ओ० 240, एस०ओ० 239
2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल एस०ओ० 239, दिनांक 13 अक्तूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल
ात किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन ात किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंगे्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। अंगे्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-2
कर/जीएसटी/विविध-21/2017-3744)] 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 13 अ=तूअ=तूअ=तूअ=तूबरबरबरबर 2017 The 13th October 2017 S.O. 239, dated the 13th October 2017— In pursuance of section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter referred to as the said Act) and clause (b) of sub-rule (1) of rule 40 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, hereby extends the time limit for making a declaration, in FORM GST ITC-01, by the registered persons, who have become eligible during the months of July, 2017, August, 2017 and September, 2017, to the effect that they are eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18 of the said Act, till the 31st day of October, 2017.
[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017—3744)] By the order of Governor of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Commissioner-cum-Principal Secretary, Commercial Taxes Department.
———— अधीRक, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना #ारा ूकािशत एवंएवंएवंएवं मुUित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 975-571+10-ड'0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in