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वित्त विभाग
———
प्रेषक,
राहुल सिंह,
सचिव(व्यय)।
सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी,
सेवा में, सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
पटना, दिनांक :-18 अक्तूबर 2017
-18 अक्तूबर 2017 विषय :- पुनरीक्षित वेतन संरचना में भत्तों के पुनरीक्षित दरों के आधार पर वेतनादि के भुगतान पुनरीक्षित वेतन संरचना में भत्तों के पुनरीक्षित दरों के आधार पर वेतनादि के भुगतान हेतु वेतन-पूर्जा निर्गत करने के सम्बन्ध में। हेतु वेतन-पूर्जा निर्गत करने के सम्बन्ध में।
महाशय, 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 18 अ(cid:16)तूबर 2017 जिनका वेतन पूर्जा महालेखाकार अथवा वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है, को पुनरीक्षित दर से भत्तों का भुगतान करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निदेश जारी किया जाता हैः- (i) वैसे राज्य कर्मी जिन्हें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन पूर्जा निर्गत किया गया है, उन्हें पुनरीक्षित दर से देय भत्तों का भुगतान सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वेतन पूर्जा प्राप्त होने की प्रत्याशा में तत्काल औपबंधिक रूप से किया जाएगा। भत्तों के पुनरीक्षित दर के आधार पर एक वर्ष के अन्दर वेतन पूर्जा की प्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी। अधिक भुगतान होने की स्थिति में अंतर राशि का सामंजन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मी के वेतन से कर लिया जाएगा।
(ii) वैसे राज्य कर्मी, जिनके लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पूर्जा निर्गत नहीं किया जा सका है, उन्हें भत्तों के पुनरीक्षित दर के आधार पर वेतन पूर्जा निर्गत होने की प्रत्याशा में तत्काल औपबंधिक रूप से वेतनादि का भुगतान कर दिया जाएगा। एक वर्ष के अन्दर वेतन पूर्जा निर्गत करा लेना सुनिश्चित किया जाएगा तथा अधिक भुगतान होने की स्थिति में अंतर राशि का सामंजन कर लिया जाएगा
(iii) वैसे राज्य कर्मी, जिनका वेतन संबंधित विभाग/कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के स्तर से किया जाता है तथा जिनका पुनरीक्षित वेतन संरचना में सक्षम प्राधिकार द्वारा पुनरीक्षित वेतन निर्धारण कर दिया गया है, उनको पुनरीक्षित वेतन सत्यापन के आधार पर पुनरीक्षित दर से भत्तों का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय। वैसे कर्मी, जिनका पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण सक्षम प्राधिकार द्वारा अब तक नहीं किया जा सका है तथा उन्हें वित्त विभागीय पत्रांक-3651, दिनांक-25/05/2017 के आलोक में औपबंधिक रूप से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन भुगतान किया जा रहा है, उनहें भी पुनरीक्षित दर से भत्तों का भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जायेगा तथा सक्षम प्राधिकार से सत्यापन एक वर्ष के अंतर्गत सुनिश्चित करा लें। अधिक भुगतान की स्थिति में अंतर राशि का सामंजन कर लेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।
——— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 983-5%1+10(ड(cid:17)*ट+*प(cid:17)*? Website: http://egazette.bih.nic.in