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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 20 October 2017

Published 20 October 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-10-20.985
Languages
English, Hindi
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विषय :-विषय :-विषय :-विषय :- राज्य वेतन आयोग कराज्य वेतन आयोग कराज्य वेतन आयोग कराज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक ी अनुशंसा के आलोक में दिनांक ी अनुशंसा के आलोक में दिनांक ी अनुशंसा के आलोक में दिनांक 01010101....01010101....2016201620162016 के बाद के के बाद के के बाद के के बाद के पेंंशनरों/परिवार पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के संबंध में । पेंंशनरों/परिवार पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के संबंध में । पेंंशनरों/परिवार पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के संबंध में । पेंंशनरों/परिवार पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-381, दिनांक-23.05.2017 द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनभोगियों का औपबंधिक पेंशन पुनरीक्षण किया गया है ।अब राज्य वेतन आयोग द्वारा पेंशन के संबंध में अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को सौंप देने के पश्चात उसके आलोक में विस्तृत आदेश निर्गत किया जा रहा है ।

2222. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पूर्ण विचारोपरांत दिनांक 01.01.2016 के बाद के पेंशनराें/परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु निम्न निदेश निर्गत किया जाता हैः- (i) दिनांक 01.01.2016 के बाद सेवानिवृत/मृत कर्मी को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24.05.2017 के आलोक में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जायगा, परन्तु दिनांक-31.03.2017 तक मात्र वैचारिक निर्धारण का लाभ देय होगा । वित्तीय लाभ दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से देय होगा ।(iii) परिवार पेंशन-परिवार पेंशन-परिवार पेंशन-परिवार पेंशन- परिवार पेंशन की राशि अंतिम मूल वेतन का 30 प्रतिशत के रूप में निर्धारित होगी । परिवार पेंशन की उपरी सीमा राज्य के उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी । 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 [Çत३बर 2(cid:21)1(cid:23) (iv) न्यूनतम पेंशनन्यूनतम पेंशनन्यूनतम पेंशनन्यूनतम पेंशन- दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि रू0 9,000 (नौ हजार) (अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) प्रतिमाह होगी । (v) मृत्यु-सह- सेवानिवृति उपदान-मृत्यु-सह- सेवानिवृति उपदान-मृत्यु-सह- सेवानिवृति उपदान-मृत्यु-सह- सेवानिवृति उपदान- दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर रू0 20.00 (बीस) लाख की अधिसीमा में मृत्यु-सह- सेवानिवृति उपदान का लाभ देय होगा ।

3. अतिरिक्त पेंशन-अतिरिक्त पेंशन-अतिरिक्त पेंशन-अतिरिक्त पेंशन- 80 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन के भुगतान की वर्तमान व्यवस्था यथावत निम्न रूप में जारी रहेगीः-

पेंशनधारी/परिवार पेंशनधारी की उम्र अतिरिक्त पेंशन की राशि
80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम मूल पेंशन का 20%
85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम मूल पेंशन का 30%
90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम मूल पेंशन का 40%
95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम मूल पेंशन का 50%
100 वर्ष या उससे अधिक मूल पेंशन का 100%

4. चिकित्सा भत्ता-चिकित्सा भत्ता-चिकित्सा भत्ता-चिकित्सा भत्ता- पेंशनर/परिवार पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता के रूप में वह राशि अनुमान्य होगी जो राज्य के सेवारत कर्मियों के संदर्भ में सरकार द्वारा लागू की जायेगी ।

5. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-819/820, दिनांक-23/09/2009 के अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेंगे ।

6. पेंशन वितरण प्राधिकार द्वारा पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन की प्रविष्टि पी0पी0ओ0 के दोनों आर्द्धाशों में की जायेगी और पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन के भुगतान की सूचना महालेखाकार, बिहार को भेजी जायेगी ।

7. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/परिषद्‌ कार्यालय के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों/ सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/ सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

आदेश आदेश आदेश आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 20 October 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-10-20.985/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-10-20.985.