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जी0 एस0 आर0 08 दिनांक 23 अक्तूबर 2017—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक जी0 एस0 आर0 08 दिनांक 23 अक्तूबर 2017
वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के
संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा
अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002, एवं विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002, एवं विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (
और संचलन निर्बंधन) हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015 प्रकाशित द्वारा का0 आ0 संख्या- 3136(अ) दिनांक और संचलन निर्बंधन) हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015 प्रकाशित द्वारा का0 आ0 संख्या- 3136(अ) दिनांक और संचलन निर्बंधन) हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015 प्रकाशित द्वारा का0 आ0 संख्या- 3136(अ) दिनांक 27 सितम्बर, 2017 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियिम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा-3 द्वारा प्रदत की धारा-3 द्वारा प्रदत 27 सितम्बर, 2017 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियिम, 1955 (1955 का अधिनियम 10)
ोें का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन के अनुज्ञापन, स्टॉक सीमा और संचलन शक्तियोें का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन के अनुज्ञापन, स्टॉक सीमा और संचलन ोें का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन के अनुज्ञापन, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन के संबंध में निम्नलिखित आदेश करते है :- निर्बंधन के संबंध में निम्नलिखित आदेश करते है :-
¼1½ बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश 1984 के साथ पठित विभागीय अधिसूचना बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश 1984 के साथ पठित विभागीय अधिसूचना बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश 1984 के साथ पठित विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1495 दिनां
द्वारा खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन के सम्बन्ध में निर्गत आदेश इस दिनांक 10.03.2010 द्वारा खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन के सम्बन्ध में निर्गत आदेश इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2018 तक लागू रहेगा। आदेश के निर्गत होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2018 तक लागू रहेगा।
परन्तु इस आदेश की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :- परन्तु इस आदेश की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :-
¼d½ विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक-निय ार्तक कोड धारक निर्यातकों के खाद्य विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक-निर्यातक कोड धारक निर्यातकों के खाद्य 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 23 अ(cid:16)तूबर 2017 ¼[k½ अनुज्ञप्तिधारक खाद्य प्रसंस्करणकर्त्ताओं द्वारा खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में रखे गए आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं के कार्यक्षेत्र पर,
¼x½ खुदरा व्यापारियों (मल्टीपल आउटलेट) और बड़े डिपार्टमेंटल खुदरा व्यापारियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन स्टॉक धारण सीमाओं पर।
¼2½ एतद्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय । ¼3½ यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।
(सं॰ प्र04/आ-01/09 (खंड-III)-5369) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चन्द्रशेखर , सरकार के अपर सचिव।
The 18th October 2017
GSR 08 dated The 23 rd October 2017—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order,2011, the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order,2002, and the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order,2015 published through S.O. 3136 (E) dated 27.09.2017, all of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), Government of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following order regarding licensing, stock limits and movement restriction of edible oils and edible oilseeds :-
(1) The Order made regarding edible oils and edible oilseeds by the department's notification no. 1495 dated 10.03.2010 read with the Bihar Trade Articles (Unification of Licenses) Order, 1984 shall remain in force till 30 September, 2018 from the date of issuance of this Order.
Provided that nothing contained in this item shall apply to – (a) exporters having Import Export Code issued by the Directorate General of Foreign Trade from the purview of stock holding limits under the Essential commodities Act, 1955 with respect to edible oilseeds, edible oils for the stock meant for export;
(b) stock essential commodities meant to be used as raw materials by licensed food processed food processors for manufacture of food products, from the purview of stock holding limits under the Essential Commodities Act, 1955;
(c) Retailers (Multiple Outlets) and Large Departmental Retailers from stock holding limits under the Essential Commodities Act, 1955.
(2) Previously issued corresponding notifications/orders shall be deemed to be amended to this extent.
(3) This Order shall come into force from the date of its notification.
(No. Pra-04-aa-01/09-Part-III-5369) By order of the Governor of Bihar, CHANDRASHEKHAR, Addl. Secretary to the Goverment.