ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत
3 क(cid:4)०तZक 1(cid:20)3(cid:20) (cid:21)श(cid:22)(cid:23)
((((स(cid:24)(cid:22) पटन(cid:4) 1(cid:22)(cid:22)3) ) ) ) पटन(cid:4)(cid:27) ब१धव(cid:4)र(cid:27) 25252525 अ(cid:23)तूअ(cid:23)तूअ(cid:23)तूअ(cid:23)तूबरबरबरबर 2(cid:22)1 Je lalk/ku foHkkx ¼Je i{k½
———
dk;kZy; vkns'k 4444 vDrwcj 2017vDrwcj 2017vDrwcj 2017vDrwcj 2017
laŒ 2@bZ3&1301@2016&5225@177&JŒlŒ—जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, सारण, छपरा के ज्ञापांक-741/स्था0 दिनांक 24.06.2017 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर श्री गिरीश कुमार, पिता- स्व0 लगनदेव राम की वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री गिरीश कुमार की वर्ग-03, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान् 19,900-63,200/- में (लेवल-2 मूल वेतन रू0 19,900/-) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए Je v/kh{kd] vjfj;k के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री गिरीश कुमार की जन्म तिथि 07.10.1997 है।
3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
4. श्री गिरीश कुमार पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा।
5. श्री गिरीश कुमार को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 25 [Çत३बर 2(cid:22)1(cid:24) मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है।
8. श्री गिरीश कुमार को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत् विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा। 9. श्री गिरीश कुमार को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है।
(i) साथ ही इस आशय का भी शपथ-पत्र समर्पित करेंगे कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात सही है। जाँच के क्रम में गलत पाये जाने पर आपराधिक मामलें दर्ज किये जायेंगे तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी। 10. श्री गिरीश कुमार पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक 31.08.2005 एवं 768, दिनांक 03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा।
11. श्री गिरीश कुमार को नियुक्ति के उपरांत संवर्ग नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में परिवीक्षा अवधि में टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा एवं अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
12. श्री गिरीश कुमार आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। 13. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक 01 अप्रील, 2003 के प्रावधानों के तहत् प्रशासनिक कार्यहित में राज्यस्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।
आदेश से, गोपाल मीणा,
सरकार के श्रमायुक्त।
——— [ध(cid:25)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१#ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) 'क(cid:4)०शत eव* म१ॢ#त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1003+571+10+ड(cid:25)(cid:22)ट.(cid:22)प(cid:25)(cid:22)? Website: http://egazette.bih.nic.in