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वित्त विभाग
———
प्रेषक,
शिव शंकर मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव।
सेवा में,
सभी प्रधान सचिव/सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी।
पटना, दिनांक 30 अक्तूबर 2017 विषय :- राज्य सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को भुगतेय चिकित्सा भत्ता से संबंध में स्पष्टीकरण।
प्रसंगः- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-754 एवं 755, दिनांक-20.10.2017
महाशय, 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 31 [Çत३बर 2(cid:23)1(cid:24) दिनांक 20.10.17 की क्रमशः कंडिका-4 एवं 5 में उल्लिखित है कि ''पेंशनर/परिवार पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता के रूप में वह राशि अनुमान्य होगी जा राज्य के सेवारत कर्मियों के संदर्भ में सरकार द्वारा लागू की जायेगी।'' 2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8043, दिनांक 11.10.2017 द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों को प्रतिमाह रू॰ 1,000 (एक हजार) चिकित्सा भत्त के रूप में स्वीकृत किया गया है।
3. अतः उपर्युक्त वित्त विभागीय संकल्पों के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को भी चिकित्सा भत्ता के रूप में प्रतिमाह रू॰ 1,000 (एक हजार) भुगतेय होगा जो संकल्प (754/755) के निर्गत की तिथि 20.10.2017 से प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिव श्ांकर मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव।
——— [ध(cid:25)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१#ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) 'क(cid:4)०शत eव* म१ॢ#त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1019+571+10+ड(cid:25)(cid:23)ट.(cid:23)प(cid:25)(cid:23)? Website: http://egazette.bih.nic.in