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विषयः भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग का गठन।
भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग का गठन। आचार्य श्री विनोवा भावे के भूदान अभियान के तहत राज्य में अनेक भू-दाताओं से प्राप्त जमीन के प्रबंधन एवं आचार्य श्री विनोवा भावे के भूदान अभियान के तहत राज्य में अनेक भू-दाताओं से प्राप्त जमीन के प्रबंधन एवं आचार्य श्री विनोवा भावे के भूदान अभियान के तहत राज्य में अनेक भू-दाताओं से प्राप्त जमीन के प्रबंधन एवं भूदान एक्ट, 1954 प्रवृत्त हुआ तथा इस पुनीत कार्य को करने हेतु बिहार भूदान भूमिहीनों के बीच वितरण हेतु बिहार भूदान एक्ट, 1954 प्रवृत्त हुआ तथा इस पुनीत कार्य को करने हेतु बिहार भूदान भूमिहीनों के बीच वितरण हेतु बिहार यज्ञ समिति गठित है। भूदान यज्ञ में प्राप्त दान पत्रों की सम्पुष्टि, वितरण एवं पुर्नवितरण से संबंधित अनेक मामले यज्ञ समिति गठित है। भूदान यज्ञ में प्राप्त दान पत्रों की सम्पुष्टि, वितरण एवं पुर्नवितरण से संबंधित अनेक मामले यज्ञ समिति गठित है। भूदान यज्ञ में प्राप्त दान पत्रों की सम्पुष्टि, वितरण एवं पुर्नवितरण से संबंधित अनेक मामले परिवाद के रूप में प्राप्त होते हैं एवं इस संदर्भ में अनेक विवाद विभिन्न न्यायाल यों में दायर होते रहते हैं। दान पत्रों के परिवाद के रूप में प्राप्त होते हैं एवं इस संदर्भ में अनेक विवाद विभिन्न न्यायालयों में दायर होते रहते हैं। दान पत्रों के माध्यम से प्राप्त भूमि की वास्तविक स्थिति का सही-सही पता नहीं चल पा रहा है। इस संदर्भ में माननीय उच्च माध्यम से प्राप्त भूमि की वास्तविक स्थिति का सही-सही पता नहीं चल पा रहा है। इस संदर्भ में माननीय उच्च माध्यम से प्राप्त भूमि की वास्तविक स्थिति का सही-सही पता नहीं चल पा रहा है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-4126/1991 झूलन बैठा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-4126/1991 झूलन बैठा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-4126/1991 झूलन बैठा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में च्च स्तरीय आयोग गठित कर सरकार द्वारा जाँच कराये जाने के बिन्दु पर कार्रवाई करने को कहा इन बिन्दुओं पर उच्च स्तरीय आयोग गठित कर सरकार द्वारा जाँच कराये जाने के बिन्दु पर कार्रवाई करने को कहा च्च स्तरीय आयोग गठित कर सरकार द्वारा जाँच कराये जाने के बिन्दु पर कार्रवाई करने को कहा गया है।
उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा भूदान में प्राप्त भूमि के वितरण से संबंधित स्थिति की जाँच हेतु 'भूदान भूमि उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा भूदान में प्राप्त भूमि के वितरण से संबंधित स्थिति की जाँच हेतु 'भूदान भूमि उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा भूदान में प्राप्त भूमि के वितरण से संबंधित स्थिति की जाँच हेतु 'भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग' गठित करने का निर्णय लिया गया है। वितरण जाँच आयोग' गठित करने का निर्णय लिया गया है।
उक्त उद्देश्य हेतु जाँच आयोग का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा :-
2. उक्त उद्देश्य हेतु जाँच आयोग का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा :- (क) अध्यक्ष (ख) दो सदस्य (ग) एक संयोजक अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय सेवानिवृत्त पदाधिकारी होंगे एवं सदस्य बिहार प्रशासनिक सेव ा के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त पदाधिकारी होंगे एवं सदस्य बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी होेंगे। संयोजक बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अथवा बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव स्तर पदाधिकारी होेंगे। संयोजक बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अथवा बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव स्तर पदाधिकारी होेंगे। संयोजक बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अथवा बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव स्तर के कार्यरत पदाधिकारी होंगे, जिनकी प्रतिनियुक्ति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा की जायेगी। के कार्यरत पदाधिकारी होंगे, जिनकी प्रतिनियुक्ति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा की जायेगी। 3. आयोग के कार्य एवं दायित्व :-
2ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 2 नव(cid:15)बर 2017 (ग) क्या भूदान भूमि का वितरण बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 में उल्लिखित प्रावधानों तथा इससे संबंधित विनियमों के अनुसार हुआ है ? भूदान यज्ञ समिति द्वारा वितरित भूमि पर प्रमाण पत्र धारकों का दखल कब्जा की स्थिति क्या है ?
(घ) क्या भूमिहीन व्यक्तियों एवं अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन बिहार भूदान यज्ञ समिति द्वारा बिना संबंधित राजस्व पदाधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये अपने स्तर से रद्द कर दिया गया है तथा ऐसी भूमि के पुर्नवितरण में स्थापित प्रावधानों का अनुशरण किया गया है ?
(ड़) दान पत्रों के सम्पुष्टि कराये बिना भूदान यज्ञ समिति द्वारा सरकारी भूमि के वितरण तथा इससे उत्पन्न विवादों की स्थिति।
(च) बिहार भूदान यज्ञ समिति को आगे कार्यरत रखने का औचित्य तथा समिति भंग किये जाने की स्थिति में भूदान में प्राप्त भूमि के रख-रखाव एवं विनियमन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में सुझाव।
आयोग का यह दायित्व होगा कि वह जाँच कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करते हुए अधिकत्तम 24 (चौबीस) माह में अपना जाँच प्रतिवेदन निश्चित रूप से सरकार को समर्पित करेगी।
नोटः- (i) आयोग उक्त कार्य हेतु सरकारी विभागों बिहार भूदान यज्ञ समिति के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा अन्य किसी संस्था की सहायता ले सकती है।
(ii) आयोग अपने कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य सरकार के किसी विभाग, बिहार भूदान यज्ञ समिति या अधिकारी से आवश्यक सूचना माँगने तथा अधिकारियों की बैठक बुलाने के लिए सक्षम होगी।
4. (क) अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 02 (दो) वर्षों की अवधि तक रहेगा।
(ख) अध्यक्ष अथवा कोई भी सदस्य राज्य सरकार को संबोधित स्वलिखित पत्र प्रेषित कर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
(ग) राज्य सरकार अध्यक्ष/सदस्य को यथाविहित कारण से उनके पद से विमुक्त कर सकती है।
5. आयोग का मुख्यालय पटना में रहेगा। 6. आयोग के पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी की सेवा जो आयोग के हित में हो, राज्य सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। अध्यक्ष/सदस्यों को अनुमान्य सुविधायें तथा आयोग में पदस्थापित संयोजक, अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें सरकार द्वारा विहित की जायेगी।
7. वित्त लेखा अंकेक्षण :- (क) राज्य सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) अनुदान के रूप में आयोग का कार्य चलाने हेतु एवं उनके कार्यों के प्रयोजनार्थ निधि उपलब्ध करायेगी।
(ख) आयोग द्वारा प्रतिवेदन राज्य सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
8. भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग का प्रशासी विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग होगा।
आदेशः- अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार भूदान यज्ञ समिति, पटना/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रवीण कुमार झा, सरकार के विशेष सचिव।
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