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पटन(cid:4)(cid:28) श१(cid:30)व(cid:4)र(cid:28) 3333 नव(cid:15)बनव(cid:15)बनव(cid:15)बनव(cid:15)बरररर 2(cid:15)1 सामाजिक सुरक्षा एवं निःषक्तता निदेषालय (समाज कल्याण विभाग) ——— अधिसूचना
23 अक्तूबर 2017
सं0 2/सा0सु0-वि0यो0-05/2017-स
2/सा0सु0-वि0यो0-05/2017-स.क.-1520—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 66 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 66 के तहत राज्य स्तर पर दिव्यांगजनों के सषक्तिकरण एवं उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य सलाहकार बोर्ड को गठित तहत राज्य स्तर पर दिव्यांगजनों के सषक्तिकरण एवं उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य सलाहकार बोर्ड को गठित तहत राज्य स्तर पर दिव्यांगजनों के सषक्तिकरण एवं उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य सलाहकार बोर्ड को गठित किये जाने का प्रावधान है। यह बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग एवं कार्यो का निष्पादन किये जाने का प्रावधान है। यह बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग एवं कार्यो का नि किये जाने का प्रावधान है। यह बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग एवं कार्यो का नि 66 (2) के अनुसार दिव्यांगजनों के सषक्तिकरण हेतु राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। अधिनियम की धारा 66 (2) के अनुसार दिव्यांगजनों के सषक्तिकरण हेतु राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-ः
क दिव्यांगता विषय के प्रभारी मंत्री एवं उप मंत्री
पदेन अध्यक्ष ख दिव्यांगता एवं अन्य संबंधित विभागों के विभागीय 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 नव(cid:15)बर 2017 प्रधान सचिव/सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग सदस्य सदस्य सदस्य प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग ग बिहार विधान मंडल के सदस्य बिहार विधान मंडल के तीन सदस्य, जिनमें दो का निर्वाचन विधान सभा तथा एक का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जायेगा।
सदस्य सदस्य
सदस्य घ राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य i दिव्यांगता एवं पुनर्वास क्षेत्र के कुल पाँच विषेषज्ञ ii चक्रानुक्रम में जिलों का प्रतिनिधित्व करने हेतु जिला पदाधिकारी की अनुषंसा पर नामित कुल पाँच व्यक्ति iii दिव्यांगता प्रक्षेत्र के गैर-सरकारी संगठनों/समूहों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कुल दस व्यक्ति जो यथासंभव अधिकाधिक दिव्यांगजन हों तथा जिनमें कम से कम पाँच महिलाएँ, एक अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से हों
सदस्य सचिव iv निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःषक्तता निदेषालय अथवा उनकी अनुपस्थिति में समाज कल्याण विभागान्तर्गत दिव्यांगता विषयक संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी
यह आदेष अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावित होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेशानुसार, अतुल प्रसाद, सरकार के प्रधान सचिव।
——— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1029-5%1+1000(ड(cid:17)*ट+*प(cid:17)*? Website: http://egazette.bih.nic.in