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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 November 2017

Published 07 November 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-11-07.1030
Languages
English, Hindi

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सं॰ 08/आरोप-01-339/2014,सा॰प्र॰-11018 सं॰ सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 29 अगस्त 2017

10) संचालित की गयी। इस क्रम में श्री राय को संकल्प ज्ञा॰-353 दिनांक श्री सुरेन्द्र राय, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-996/08 के विरूद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया के श्री सुरेन्द्र राय, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-996/08 के विरूद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया के श्री सुरेन्द्र राय, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-996/08 के विरूद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया के त बैंक के स्थान पर डेहटी पैक्स में जमा कराने संबंधी पदस्थापन काल में इन्दिरा आवास मद की राशि राष्ट्रीय—त बैंक के स्थान पर डेहटी पैक्स में जमा कराने संबंधी पदस्थापन काल में इन्दिरा आवास मद की राशि राष्ट्रीय के योजना की मार्गदर्शिका के प्रतिकूल कार्य करने, इन्दिरा आवास मद की राशि के गबन, लाभार्थी के इन्दिरा आवास के योजना की मार्गदर्शिका के प्रतिकूल कार्य करने, इन्दिरा आवास मद की राशि के गबन, लाभार्थी के के योजना की मार्गदर्शिका के प्रतिकूल कार्य करने, इन्दिरा आवास मद की राशि के गबन, लाभार्थी के गीय कार्यवाही (संकल्प ज्ञा॰-9422 दिनांक 18.09.09 एवं चयन में अनियमितता बरतने इत्यादि आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही (संकल्प ज्ञा॰-9422 दिनांक चयन में अनियमितता बरतने इत्यादि आरोपों के लिए विभा को संकल्प ज्ञा॰-353 दिनांक 29.01.09 आदेश ज्ञा॰-11022 दिनांक 29.10.10) संचालित की गयी। इस क्रम में श्री राय कया गया तथा संकल्प ज्ञा॰-11054 दिनांक 02.11.10 द्वारा ये निलंबन मुक्त हुए। कालान्तर में आरोपों 10 द्वारा ये निलंबन मुक्त हुए। कालान्तर में आरोपों द्वारा निलंबित किया गया तथा संकल्प ज्ञा॰-11054 दिनांक रांत विभागीय संकल्प ज्ञा॰-2697 दिनांक 17.02.12 की प्रमाणिकता के आधार पर राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की स्वी—ति के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञा॰-2697 दिनांक की प्रमाणिकता के आधार पर राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की स्वी द्वारा श्री राय को सेवा से बर्खास्तगी का दंड संसूचित किया गया।

से बर्खास्तगी का दंड संसूचित किया गया।

2. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री राय द्वारा दायर

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री राय द्वारा दायर रीट याचिका (सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-

रीट याचिका (सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-14595/12) में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05

05.16 को निम्नरूपेण आदेश पारित किया गया :-

"20 In view of the forgoing reasons, I am of the considered view that the disciplinary In view of the forgoing reasons, I am of the considered view that the disciplinary authority has failed to produce relevant materials on record to establish the guilt of authority has failed to produce relevant materials on record to establish the guilt of authority has failed to produce relevant materials on record to establish the guilt of the petitioner. The enquiry proceeding was conducted in breach of well established the petitioner. The enquiry proceeding was conducted in breach of well established the petitioner. The enquiry proceeding was conducted in breach of well established norms and principal of law. norms and principal of law.

22 Mr. P.N Shahi, learned seniorboth the writ applications are allowed. The enquiry report, the findings 21 In the result, both the writ applications are allowed. The enquiry report, the findings both the writ applications are allowed. The enquiry report, the findings of guilt recorded by the disciplinary authority are set aside. The petitioners would be of guilt recorded by the disciplinary authority are set aside. The petitioners would be of guilt recorded by the disciplinary authority are set aside. The petitioners would be reinstated in service forthwith will consequential benefits." reinstated in service forthwith will consequential benefits." counsel for the State submits that the matter may be Mr. P.N Shahi, learned senior counsel for the State submits that the matter may be remanded to the disciplinary authority for further equiry. I need not express any remanded to the disciplinary authority for further equiry. I need not express any remanded to the disciplinary authority for further equiry. I need not express any view of my own on the matter and it would be up to the disciplinary authority to view of my own on the matter and it would be up to the disciplinary authority to view of my own on the matter and it would be up to the disciplinary authority to take appropriate steps. take appropriate steps. उक्त न्याय निर्णय के अनुपालन में अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी समीक्षा में यह पाया गया कि य के अनुपालन में अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी समीक्षा में यह पाया गया कि य के अनुपालन में अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी समीक्षा में यह पाया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक/तकनीकी त्रुटि के आधार पर श्री राय के सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति को माननीय न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक/तकनीकी त्रुटि के आधार पर श्री राय के सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति को माननीय न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक/तकनीकी त्रुटि के आधार पर श्री राय के सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति को संकल्प ज्ञा॰-2697 दिनांक 17.02.12) निरस्त किया गया। इस आलोक में सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति (विभागीय संकल्प ज्ञा॰-2697 दि निरस्त किया गया। इस आलोक में सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति (विभागीय 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 नव(cid:15)बर 2017 को राज्यमंत्री परिषद्‌ की स्वी—ति के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञा॰-10941 दिनांक 25.08.2017 द्वारा वापस लेते हुए श्री सुरेन्द्र राय को सेवा मेें पुनः स्थापित किया जा चुका है। 3. अतएव उक्त संकल्प की कंडिका-7 (क) के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया कि श्री राय के विरूद्ध गठित आरोपों (यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता) की पुनः अग्रेत्तर जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)े नियमावली के नियम-17 (2) के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनोनित पदाधिकारी होंगे। संचालन पदाधिकारी से यह अपेक्षा है कि वे छः माह के अन्दर जाँच कार्य पूर्ण करेंगे। 4. श्री राय से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष उपस्थित होंगे।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गुफरान अहमद, सरकार के उप-सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 November 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-11-07.1030/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-11-07.1030.