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सं॰ 08/आरोप-01-95/2014,सा॰प्र॰-11759 सं॰ सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 12 सितम्बर 2017
श्री राजेश्वरी पाण्डेय, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1253/11 के विरूद्ध सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, श्री राजेश्वरी पाण्डेय, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1253/11 के विरूद्ध सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, श्री राजेश्वरी पाण्डेय, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1253/11 के विरूद्ध सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, पूर्णियाँ के पदस्थापन काल में पर्यवेक्षण गृह, पूर्णियाँ के बालबंदी से घरेलू कार्य कराने एवं उनके साथ अमर्यादित पूर्णियाँ के पदस्थापन काल में पर्यवेक्षण गृह, पूर्णियाँ के बालबंदी से घरेलू कार्य कराने एवं उनके साथ अमर्यादित पूर्णियाँ के पदस्थापन काल में पर्यवेक्षण गृह, पूर्णियाँ के बालबंदी से घरेलू कार्य कराने एवं उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करने संबंधी आरोप जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक-236 दिनांक 30 2014 द्वारा प्राप्त हुआ। इस संबंध करने संबंधी आरोप जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक-236 दिनांक 30.01.2014 द्वारा प्राप्त हुआ। इस संबंध में इनके विरूद्ध के॰हाट (पूर्णियाँ) थाना कांड सं॰-578/13 दर्ज होने की सूचना भी दी गयी। मामले की संवेदनशीलता में इनके विरूद्ध के॰हाट (पूर्णियाँ) थाना कांड सं॰-578/13 दर्ज होने की सूचना भी दी गयी। मामले की संवेदनशीलता में इनके विरूद्ध के॰हाट (पूर्णियाँ) थाना कांड सं॰-578/13 दर्ज होने की सूचना भी दी गयी। मामले की संवेदनशीलता
2014 द्वारा श्री पाण्डेय को निलंबित किया गया। अग्रेत्तर के मद्देनजर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3960 दिनांक 25.03.2014 द्वारा श्री पाण्डेय को निलंबित किया गया। अग्रेत्तर के मद्देनजर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3960 दिनांक
2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से आरोप, प्रपत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभागीय पत्रांक-8749 दिनांक 27.06.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से आरोप, प्रपत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभागीय पत्रांक-8749 दिनांक 27
'क' की माँग की गयी। कालान्तर में संकल्प ज्ञापांक-10340 दिनांक 28.07.2014 द्वारा श्री पाण्डेय को 'क' की माँग की गयी। कालान्तर में संकल्प ज्ञापांक-10340 दिनांक 28 2014 द्वारा श्री पाण्डेय को निलंबन मुक्त किया गया। जिला स्तर से प्राप्त आरोपों के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र-'क' गठित करते हुए ज्ञापांक किया गया। जिला स्तर से प्राप्त आरोपों के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र-'क' गठित करते हुए ज्ञापांक किया गया। जिला स्तर से प्राप्त आरोपों के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र-'क' गठित करते हुए ज्ञापांक 10341 दिनांक 28.07.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।
2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।
संचालन पदाधिकारी, यथा आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक-96 दिनांक 14 संचालन पदाधिकारी, यथा आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक-96 दिनांक 1 4.01.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने साक्ष्य के अभाव एवं एतद्संबंधी काण्ड (के0 हाट थाना काण्ड संख्या 578/13) से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने साक्ष्य के अभाव एवं एतद्संबंधी काण्ड (के0 हाट थाना काण्ड संख्या 578/13) से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने साक्ष्य के अभाव एवं एतद्संबंधी काण्ड (के0 हाट थाना काण्ड संख्या 578/13) से उद्भूत विशेष वाद संख्या 02/13 में सुलहनामा दाखिल होने संबंधी तथ्यों के आधार पर आरोप प्रमाणित नहीं होने का उद्भूत विशेष वाद संख्या 02/13 में सुलहनामा दाखिल होने संबंधी तथ्यों के आधार पर आरोप प्रमाणित नहीं होने का उद्भूत विशेष वाद संख्या 02/13 में सुलहनामा दाखिल होने संबंधी तथ्यों के आधार पर आरोप प्रमाणित नहीं होने का संदर्भित वाद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक 04.07.2017 संदर्भित वाद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक 04 मंतव्य दिया। संदर्भित वाद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक 04 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 नव(cid:15)बर 2017 " In the result I find and hold the accused not guilty of the charges leveled against him in this case. Accordingly, the accused Rajeshwari Pandey is, hereby, acquitted of all the charges leveled against him under section 376 (C), 337 I.P.C. and section 4 of the protection of children from sexual offences Act. The accused who is on bail in this case is discharged form the liability of his bail bond also."
अतएव संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सम्यक समीक्षा के उपरांत श्री राजेश्वरी पाण्डेय, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1253/11 को आरोप मुक्त किया जाता है। 2. श्री पाण्डेय के निलंबन अवधि (दिनांक 25.03.2014 से दिनांक 28.07.2014 तक) को पूर्ण वेतन के साथ सेवा अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।
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