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सं॰ 08/आरोप-01-84/2014,सा॰प्र॰-11016 सं॰ सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 29 अगस्त 2017
2017 द्वारा श्री कुमार को तीन वेतन वृद्वियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक 2. सम्प्रति इस क्रम में श्री प्रमोद कुमार, 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 नव(cid:15)बर 2017 पर जिला पदाधिकारी, रोहतास के सहमत एवं संतुष्ट होने का तथ्य प्रस्तुत करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का औचित्य नहीं होने की बात कही है। वस्तुतः धान अधिप्राप्ति के नोडल पदाधिकारी के रूप में श्री कुमार द्वारा सम्यक् रूप से दायित्व निर्वहन नहीं किये जाने से रोहतास जिले में उक्त योजना विफल हुई। राजस्व की क्षति के इस मामले में मिलरों को उनकी क्षमता से अधिक धान दिये जाने का तथ्य भी उजागर हुआ। इस क्रम में श्री कुमार नोडल पदाधिकारी के रूप में समुचित रूप से दायित्व निर्वहन करने, उक्त अनियमितता को रोकने हेतु अपने स्तर से सार्थक प्रयास करने संबंधी आधार प्रस्तुत नहीं कर सके। अपने स्पष्टीकरण में भी उन्होने ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इस आलोक में श्री कुमार का स्पष्टीकरण/पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।
अतएव सम्यक् विचारोपरांत संकल्प ज्ञापांक-224 दिनांक 10.01.2017 द्वारा पारित दंडादेश (तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक) को यथावत् रखते हुए श्री कुमार के निलंबन अवधि (दिनांक 20.05.2015 से दिनांक 17. 05.2016) के संबंध में निम्नवत् आदेश पारित किया जाता है :-
''निलबंन अवधि के लिए जीवन-यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। परन्तु अन्य प्रयोजनों के लिए यह सेवावधि के रूप में मान्य होगी।''
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।
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