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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 07 November 2017

Published 07 November 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-11-07.1032
Languages
English, Hindi

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सं॰ 08/आरोप-01-84/2014,सा॰प्र॰-11016 सं॰ सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 29 अगस्त 2017

2017 द्वारा श्री कुमार को तीन वेतन वृद्वियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक 2. सम्प्रति इस क्रम में श्री प्रमोद कुमार,पदाधिकारी, रोहतास के श्री प्रमोद कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-825/11 के विरूद्ध जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, रोहतास के श्री प्रमोद कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-825/ पदस्थापन काल से संबंधित प्रतिवेदित आरोपों (धान अधिप्राप्ति कार्य के नोडल पदाधिकारी के रूप में पर्यवेक्षण में पदस्थापन काल से संबंधित प्रतिवेदित आरोपों (धान अधिप्राप्ति कार्य के नोडल पदाधिकारी के रूप में पर्यवेक्षण में पदस्थापन काल से संबंधित प्रतिवेदित आरोपों (धान अधिप्राप्ति कार्य के नोडल पदाधिकारी के रूप में पर्यवेक्षण में 2015 द्वारा उन्हें निलंबित किया गया अभिरूचि नहीं लेने) पर कार्रवाई करते हुए संकल्प ज्ञापांक-7445, दिनांक 20.05.2015 द्वारा उन्हें निलंबित किया गया अभिरूचि नहीं लेने) पर कार्रवाई करते हुए संकल्प ज्ञापांक-7445, दिनांक 20 क-7446, दिनांक 20.05.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से तथा संकल्प ज्ञापांक-7446, दिनांक 20 प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-3588, दिनांक 09.03.2016 द्वारा श्री कुमार से बचाव 2016 द्वारा श्री कुमार से बचाव प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-3588, दिनांक 09 2016) की समीक्षा के उपरांत बयान/लिखित अभिकथन माँगा गया। इस क्रम में प्राप्त लिखित अभिकथन (दिनांक 16 बयान/लिखित अभिकथन माँगा गया। इस क्रम में प्राप्त लिखित अभिकथन (दिनांक 16.03.2016) की समीक्षा के उपरांत 2016 द्वारा श्री कुमार को निलंबन मुक्त किया गया। आरोप के कतिपय विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7012, दिनांक 17.05.2016 द्वारा श्री कुमार को निलंबन मुक्त किया गया। आरोप के कतिपय विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7012, दिनांक 17 बिन्दुओं पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार की बिन्दुओं पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार की बिन्दुओं पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार की ओं पर विभागीय पत्रांक-7023, दिनांक 17.05.2016 द्वारा श्री कुमार से पुनः लिखित अभिकथन माँगा 2016 द्वारा श्री कुमार से पुनः लिखित अभिकथन माँगा असहमति के विन्दुओं पर विभागीय पत्रांक-7023, दिनांक 17 गया। इस क्रम में उन्होंने अपना लिखित अभिकथन (दिनांक 06.07.2016) समर्पित किया। समीक्षोपरांत अधिप्राप्ति किये 2016) समर्पित किया। समीक्षोपरांत अधिप्राप्ति किये गया। इस क्रम में उन्होंने अपना लिखित अभिकथन (दिनांक 06 धिकारी के रूप में श्री कुमार द्वारा दायित्व निर्वहन गये धान के विरूद्ध चावल की एक बड़ी मात्रा के गबन में नोडल पदाधिकारी के रूप में श्री कुमार द्वारा दायित्व निर्वहन गये धान के विरूद्ध चावल की एक बड़ी मात्रा के गबन में नोडल पदा में यथेष्ठ अभिरूचि नहीं लिये जाने संबंधी प्रमाणित आरोपों के आधार पर तीन वेतन वृद्वियों पर संचयात्मक प्रभाव तीन वेतन वृद्वियों पर संचयात्मक प्रभाव में यथेष्ठ अभिरूचि नहीं लिये जाने संबंधी बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य प्राप्त किया गया। तदुपरांत विभागीय संकल्प का दंड विनिश्चित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य प्राप्त किया गया। तदुपरांत विभागी से रोक का दंड विनिश्चित करते हुए ज्ञापांक-224 दिनांक 10.01.2017 द्वारा श्री कुमार को तीन वेतन वृद्वियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक संबंधी शास्ति संसूचित किया गया। इसके साथ ही दंडादेश की कंडिका-6 के अनुपालन में उनके निलंबन अवधि (दिनांक 20. शास्ति संसूचित किया गया। इसके साथ ही दंडादेश की कंडिका-6 के अनुपालन में उनके निलंबन अवधि (दिनांक 20 शास्ति संसूचित किया गया। इसके साथ ही दंडादेश की कंडिका-6 के अनुपालन में उनके निलंबन अवधि (दिनांक 20 2017 द्वारा कारण पृच्छा की गयी। 2016) पर निर्णय हेतु विभागीय पत्रांक-447 दिनांक 13.01.2017 द्वारा कारण पृच्छा की गयी। 05.2015 से दिनांक 17.05.2016) पर निर्णय हेत अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण-सह- जिला लोक शिकायत सम्प्रति इस क्रम में श्री प्रमोद कुमार, अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण-सह- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) 2017) प्राप्त हुआ जिसमें उन्होने निलंबन की निवारण पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) का स्पष्टीकरण (दिनांक 09.03.2017) प्राप्त हुआ जिसमें उन्होने निलंबन की कार्रवाई को अनुचित तथा विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं दर्शाये जाने के आधार कार्रवाई को अनुचित तथा विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं दर्शाये जाने के आधार कार्रवाई को अनुचित तथा विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं दर्शाये जाने के आधार आधार पर श्री कुमार ने दंडादेश को पर विभाग द्वारा संसूचित दंड को नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध बताया। इन तथ्यों के आधार पर श्री कुमार ने दंडादेश को पर विभाग द्वारा संसूचित दंड को नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध बताया। इन तथ्यों के समाप्त करते हुए निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन भुगतान का अनुरोध किया। समाप्त करते हुए निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन भुगतान का अनुरोध किया। 2017) की समीक्षा में यह पाया गया कि इसमें औपचारिक रूप से श्री कुमार के स्पष्टीकरण (दिनांक 09.03.2017) की समीक्षा में यह पाया गया कि इसमें औपचारिक रूप से श्री कुमार के स्पष्टीकरण (दिनांक 09 जबकि निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन भुगतान के पुनर्विलोकन आवेदन दाखिल करने का तथ्य अंकित नहीं किया गया जबकि निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन भुगतान के पुनर्विलोकन आवेदन दाखिल करने का तथ्य अंकित नहीं किया गया साथ-साथ विभागीय दंडादेश समाप्त करने का भी अनुरोध निहित है। इसमें श्री कुमार ने मूल रूप से अपने स्पष्टीकरण साथ-साथ विभागीय दंडादेश समाप्त करने का भी अनुरोध निहित है। इसमें श्री कुमार ने मूल रूप से अपने स्पष्टीकरण साथ-साथ विभागीय दंडादेश समाप्त करने का भी अनुरोध निहित है। इसमें श्री कुमार ने मूल रूप से अपने स्पष्टीकरण 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 नव(cid:15)बर 2017 पर जिला पदाधिकारी, रोहतास के सहमत एवं संतुष्ट होने का तथ्य प्रस्तुत करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का औचित्य नहीं होने की बात कही है। वस्तुतः धान अधिप्राप्ति के नोडल पदाधिकारी के रूप में श्री कुमार द्वारा सम्यक्‌ रूप से दायित्व निर्वहन नहीं किये जाने से रोहतास जिले में उक्त योजना विफल हुई। राजस्व की क्षति के इस मामले में मिलरों को उनकी क्षमता से अधिक धान दिये जाने का तथ्य भी उजागर हुआ। इस क्रम में श्री कुमार नोडल पदाधिकारी के रूप में समुचित रूप से दायित्व निर्वहन करने, उक्त अनियमितता को रोकने हेतु अपने स्तर से सार्थक प्रयास करने संबंधी आधार प्रस्तुत नहीं कर सके। अपने स्पष्टीकरण में भी उन्होने ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इस आलोक में श्री कुमार का स्पष्टीकरण/पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक्‌ विचारोपरांत संकल्प ज्ञापांक-224 दिनांक 10.01.2017 द्वारा पारित दंडादेश (तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक) को यथावत्‌ रखते हुए श्री कुमार के निलंबन अवधि (दिनांक 20.05.2015 से दिनांक 17. 05.2016) के संबंध में निम्नवत्‌ आदेश पारित किया जाता है :-

''निलबंन अवधि के लिए जीवन-यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। परन्तु अन्य प्रयोजनों के लिए यह सेवावधि के रूप में मान्य होगी।''

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 07 November 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-11-07.1032/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-11-07.1032.