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विभागीय संकल्प संख्या-3937 दिनांक 15.05.2017 द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र 2017 द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र विभागीय संकल्प संख्या-3937 दिनांक 15 2016 के आलोक में ''राष्ट्रीय आपात अनुक्रिया तंत्र'' (National दिनांक 17.11.2016 के आलोक में ''राष्ट्रीय आपात अनुक्रिया तंत्र'' योजना के कार्यान्वयन, सघन अनुश्रवण तथा समीक्षा आदि हेतु (N.E.R.S.) योजना के कार्यान्वयन, सघन अनुश्रवण तथा समीक्षा आदि हेतु एवं राज्य अभिचालन समिति (SSC) का गठन सं0-15011/3/2016-NERS-PM दिनांक 17 Emergency Response System) (N.E.R.S.) कंडिका-1(क) एवं 2 के माध्यम से क्रमशः राज्य शीर्ष समिति (SAC) एवं राज्य अभिचालन समिति ( कंडिका-1(क) एवं 2 के माध्यम से क्रमशः राज्य शीर्ष समिति किया गया है।
2. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य शीर्ष समिति (
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य शीर्ष समिति (SAC) की दिनांक 08.09.2017 को सम्पन्न बैठक
2017 को सम्पन्न बैठक के कार्यवाही की कंडिका-6(i) में निर्णय लिया गया है कि परियोजना की सूचना, प्रावैधिकी पर आधारित योजना ) में निर्णय लिया गया है कि N.E.R.S परियोजना की सूचना, प्रावैधिकी पर आधारित योजना है। अतएव राज्य सरकार, प्रधान सचिव/सचिव को राज्य शीर्ष समिति (SAC) में सदस्य के रूप में एवं उक्त विभाग के में सदस्य के रूप में एवं उक्त विभाग के है। अतएव राज्य सरकार, प्रधान सचिव/सचिव को राज्य शीर्ष समिति ( क से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को राज्य अभिचालन समिति (SSC) में प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त सचिव/निदेशक से अन्यून स्तर के ) में प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया जाए, क्योंकि परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अनुभवी प्रबंधन परामर्शी की आवश्यकता है, जो मनोनीत किया जाए, क्योंकि परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अनुभवी प्रबंधन परामर्शी की आ मनोनीत किया जाए, क्योंकि परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अनुभवी प्रबंधन परामर्शी की आ विस्तृत योजना प्रतिवेदन बनाने एवं सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन में मदद करेगा। विस्तृत योजना प्रतिवेदन बनाने एवं सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन में मदद करेगा।
3. अतएव सरकार द्वारा ''राष्ट्रीय आपात अनुक्रिया तंत्र'' ( National Emergency Response System) योजना द्वारा ''राष्ट्रीय आपात अनुक्रिया तंत्र'' (National Emergency Response System की राज्य शीर्ष समिति (SAC) में सदस्य के रूप में प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना एवं ) में सदस्य के रूप में प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना एवं ) में सदस्य के रूप में प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना एवं राज्य अभिचालन समिति (SSC) में प्रतिनिधि के रूप में सूचना प्रावैधिकी विभ् ााग, बिहार, पटना के संयुक्त ) में प्रतिनिधि के रूप में सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के संयुक्त सचिव/निदेशक से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को मनोनीत किया जाता है। सचिव/निदेशक से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को मनोनीत किया जाता है।
) अस्पष्ट,) अस्पष्ट,) अस्पष्ट,) अस्पष्ट,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ((((ह0ह0ह0ह0) अस्पष्ट,) अस्पष्ट,) अस्पष्ट,) अस्पष्ट, सरकार के विषेष सचिवसरकार के विषेष सचिवसरकार के विषेष सचिवसरकार के विषेष सचिव।।।। सरकार के विषेष सचिवसरकार के विषेष सचिवसरकार के विषेष सचिवसरकार के विषेष सचिव