िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 17171717 काित(cid:30)ककाित(cid:30)ककाित(cid:30)ककाित(cid:30)क 1931931931939999 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 45454545 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 8888 नव(बनव(बनव(बनव(बरररर 2017201720172017 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)2, पदःथापन, बदली, श(cid:18)2, छु 8ट(cid:15) और अ;य <य(cid:18)2गत सूचनाएं। 2-2 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु@मB के समादेंटाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के पर(cid:15)Kा-फल, काय(cid:30)बम, छाऽवृ(cid:18)O ूदान, आPद।
---
भाग-1-ग—िशKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आPद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राQयपाल और काया(cid:30)RयKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आPद। 3-3 भाग-3—भारत सरकार, पSTम बंगाल सरकार और उVच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राQय गजटB के उXरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Pकये जानेवाले ूवर सिमितयB के ूितवेदन और उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथापन के पूव(cid:30) ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Sजनपर रांशपित क] Qयेंठ अनुमित िमल चुक] है। ---
भाग-8—भारत क] संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूव(cid:30) ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व^ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, ;यायालय सूचनाएं और सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इ`याPद। 4-4 पूरक
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पूरक-क 5-152 (cid:18)बहार गजट, 8 नव(बर 2017
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)2, पदःथापन, बदली, श(cid:18)2, छु 8ट(cid:15) और अ;य <य(cid:18)2गत सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
जल संसाधन विभागजल संसाधन विभागजल संसाधन विभागजल संसाधन विभाग -------------------------------- आदेशआदेशआदेशआदेश 30 अक्तूबर 201730 अक्तूबर 201730 अक्तूबर 201730 अक्तूबर 2017
सं0 आ0सं0-5/पी॰(याँ॰)-03-10-105/2015/(खण्ड-II) छाया-2646—श्री दिलीप कुमार (आई0 डी0 एम-0654), सेवानिवृत सहायक अभियंता (याँत्रिक) को विभागीय आदेश सं0-2260 दिनांक 02.09.2016 द्वारा संविदा के आधार पर सहायक अभियंता (याँत्रिक) के पद पर नियोजित करते हुए सिंचाई विद्युत-सह-याँत्रिक प्रमण्डल, वाल्मी में पदस्थापित किया गया।
2. श्री कुमार ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 11.08.2017 द्वारा स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अपने उक्त पद का त्याग संबंधी आवेदन मुख्य अभियंता (याँत्रिक), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को समर्पित किया। जिसके आलोक में मुख्य अभियंता (याँत्रिक), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1802 दिनांक 03.10.2017 द्वारा की गई अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा श्री कुमार के आवेदन को स्वीकार करते हुए इन्हें संविदा के आधार पर नियोजित सहायक अभियंता (याँत्रिक) के पद से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
3. उक्त निर्णय के आलोक में श्री दिलीप कुमार, नियोजित सहायक अभियंता (याँत्रिक), सिंचाई विद्युत-सह-याँत्रिक अवर प्रमण्डल सं0-2, वाल्मी, पटना को दिनांक 31.10.2017 के प्रभाव से संविदा के आधार पर किये गये नियोजन को समाप्त करते हुए पद मुक्त किया जाता है।
आदेश से, संजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।
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अधीKकअधीKकअधीKकअधीKक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 33334444ÑÑÑÑ571+11110----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in3 (cid:18)बहार गजट, 8 नव(बर 2017
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार-राQयपाल और काया(cid:30)RयKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आPद
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा) ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना (श्(श्(श्(शुद्धि-ाुद्धि-ाुद्धि-ाुद्धि-पत्र)पत्र)पत्र)पत्र) 23 अक्तूबर 2017
सं0 के/कारा/रा0प0-06/2009-6018-अधिसूचना संख्या-के/कारा/रा0प0-06/2009-5777 दिनांक 09.10.2017 द्वारा बिहार कारा सेवा के सेवानिवृत/कार्यरत पदाधिकारियों को ''बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003'' एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त ''रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010'' के प्रावधानों के अनुसार यथा अनुमान्य प्रथम/द्वितीय ए0सी0पी0 तथा प्रथम/द्वितीय/तृतीय एम0ए0सी0पी0 की स्वी—ति प्रदान की गयी है।
2. उक्त अधिसूचना के क्रमांक-05 पर अंकित सेवानिवृत काराधीक्षक श्री चन्द्रशेखर मिश्र को तृतीय एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि टंकण भूलवश 07.08.2004 अंकित हो गयी है। अतएव उक्त अधिसूचना के क्रमांक-05 में अंकित तृतीय एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि 07.08.2004 के स्थान पर देय तिथि 01.01.2009 पढ़ा जाये।
3. उक्त अधिसूचना की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)।।।।
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अधीKकअधीKकअधीKकअधीKक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटनापटनापटनापटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।(cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।(cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।(cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 34343434ÑÑÑÑ571+11110----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in4 (cid:18)बहार गजट, 8 नव(बर 2017
भागभागभागभाग----9999----खखखख
िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, ;यायालय सूचनाएं और सव(cid:30)साधारण
सूचनाएं इ`याPद
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
सूचनासूचनासूचनासूचना
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सं0 1350—मैं रैषव कुमार, पिता श्री विजय कुमार, निवास स्थान-जी/37, पी0 सी0 कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना-20, बिहार, शपथ पत्र संख्या 1001 दिनांक 12.09.2017 द्वारा सूचित किया जाता है कि आज से मैं ऋषव कुमार के नाम से जाना जाऊंगा।
रैषव कुमार.
No. 1350—I, Resev Kumar, S/o- Mr. Vijay Kumar, R/o- G-37, P. C. Colony, Kankarbagh, Patna-20, Bihar declare vide Affd. No.-1001 Dated 12.09.2017 that now onwards I shall be known as Rishav Kumar for all future purposes.
Resev Kumar.
सं0 1376—मैं रेखा कुमारी पत्नी धनंजय कुमार गुप्ता, निवास गुप्ता हाउस, गली नं.-3, बैजनाथ महतो मार्ग, पुराना जक्कनपुर, पटना-800001 शपथ पत्र सं. 17109 तारीख 08.09.17 द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि शादी के बाद अब मैं रेखा कुमारी गुप्ता के नाम से जानी जाऊंगी।
रेखा कुमारी.
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अधीKकअधीKकअधीKकअधीKक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 34343434ÑÑÑÑ571+11110----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in5 (cid:18)बहार गजट, 8 नव(बर 2017 (cid:18)बहार गजट का पूरक(अ0) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभागमद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ------------------------ अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 2 अगस्त 20172 अगस्त 20172 अगस्त 20172 अगस्त 2017
सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-25/2017-3322—श्री नीरज कुमार, जिला अवर निबंधक, नालंदा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावा दल के द्वारा दिनांक 21.07.2017 को रू. 15000/-(पन्द्रह हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने एवं निगरानी थाना कांड सं0-058/2017 दिनांक 21.07.2017 दर्ज करने के कारण श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (2) (A) में निहित प्रावधान के अंतर्गत न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 21.07.2017 से निलंबित किया जाता है। 2. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।
--------- सं0 8/आ0 (राज0उ0)-2-37/2013-2458 ------------------------ संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 6 जून 20176 जून 20176 जून 20176 जून 2017 विभागीय संकल्प संख्या-44 दिनांक 06.01.2015 द्वारा श्री अंजनी कुमार सिन्हा, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संकल्प सं0-1123 दिनांक 23.03.17 द्वारा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, प्रभारी उपायुक्त उत्पाद (मुख्यालय) के स्थान पर श्री गणेश प्रसाद, विशेष अधीक्षक (मुख्यालय) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री प्रसाद के स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर पुनः श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, प्रभारी संयुक्त आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्ति किया जाता है। 2. संकल्प की अन्य शर्त्ते यथावत् रहेगी। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ात किया जाय तथा इसकी प्रति हार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आदेशः-आदेश्आदेशः-आदेश्आदेशः-आदेश्आदेशः-आदेश दिया जाता ा दिया जाता ा दिया जाता ा दिया जाता है कि संकल्प को बिहै कि संकल्प को बिहै कि संकल्प को बिहै कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाश्ि ात किया जाय तथा इसकी प्रति ात किया जाय तथा इसकी प्रति हार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाश्ि हार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाश्ि
संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय। संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय। संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय। संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।6 (cid:18)बहार गजट, 8 नव(बर 2017 सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-05/2017-2647
------------------------ संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 20 जून 201720 जून 201720 जून 201720 जून 2017 चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि सुश्री अपर्णा शिवा, अवर निबंधक, ठाकुरगंज (किशनंगज) के विरूद्ध केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा आयोजित राजपत्रित पदाधिकारियों की प्रथम/द्वितीय 2014 तथा प्रथम/द्वितीय अर्द्धवार्षिक विभागीय परीक्षा 2015 के दौरान कदारचार में लिप्त पाये जाने आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है। 2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि सुश्री अपर्णा शिवा के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए, श्री अभय राज, विशेष सचिव (मुख्यालय) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। 3. सुश्री अपर्णा शिवा के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-08 को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हे। 4. सुश्री अपर्णा शिवा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों। ात किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप आदेशः-आदेश्आदेशः-आदेश्आदेशः-आदेश्आदेशः-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिा दिया जाता है कि संकल्प को बिा दिया जाता है कि संकल्प को बिा दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाश्हिार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाश्हिार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाश्हिार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप ात किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप ात किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं सुश्री अपण पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं सुश्री अपर्णा र्शि र्शि र्शि शिवा को भी उपलब्ध करा ावा को भी उपलब्ध करा ावा को भी उपलब्ध करा ावा को भी उपलब्ध करा पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं सुश्री अपण पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं सुश्री अपण दिया जाय।दिया जाय।दिया जाय।दिया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, देवकी नंदन दास, उप-सचिव।
------------------------ अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 20 जून 201720 जून 201720 जून 201720 जून 2017
संख्याः-9/आरोप (राज0)(उ0)-2-35/2012-2648—श्री गणेश प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में 30.09.2012 की रात्रि में घटित जहरीली शराब कांडों के समय अनुपस्थित रहने, सूचना के बाद ससमय मुख्यालय नहीं लौटने, वेयर हाउस का नवीकरण समय पर नहीं करने के फलस्वरूप अवैध शराब के निर्माण की रोकथाम तथा इस दिशा में उचित कार्रवाई नहीं करने, निर्धारित मासिक प्रत्याभूत मात्रा से कम उठाव कर राजस्व क्षति पहुॅचाने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0-6263 दिनांक 06.12.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में विभागीय अधिसूचना सं0-5040 दिनांक 20.11.2014 द्वारा चार वेतनवृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया गया, जिसके विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना में याचिका सं0-3881/2015 दायर किया गया है।़
2. उक्त क्रम में श्री प्रसाद को विभागीय आदेश सं0-5375 दिनांक 26.10.2012 द्वारा निलंबित किया गया था एवं विभागीय अधिसूचना सं0-2765 दिनांक 30.06.2014 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया है। विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के क्रम में निलम्बन अवधि के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। विभागीय कार्यवाही के निष्पादनोपरांत श्री प्रसाद के विरूद्ध चार वेतन वृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया गया है। उक्त स्थिति में श्री प्रसाद की निलम्बन अवधि दिनांक 26.10.2012 से दिनांक 30.06.2014 तक के निलम्बन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। परंतु उक्त अवधि को पेंशन के प्रयोजनार्थ माना जायेगा।
3 इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।
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30 जून 201730 जून 201730 जून 201730 जून 2017
सं0 8/आ0(राज0नि0)-1-07/2013-2810—श्री अशोक कुमार ठाकुर, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, पटना सम्प्रति जिला अवर निबंधक, औरंगाबाद के विरूद्ध दस्तावेज सं0-17772 दिनांक 17.08.2009 द्विपक्षीय रूप से प्रारूपित Cancellation of development agreement को मात्र एक पक्षीय Execution के बावजूद निबंधन स्वीकार करना, उपस्थापित दस्तावेज के प्रारूपकर्त्ता के बिना दस्तावेज स्वीकार करना एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 के प्रावधान के प्रतिकूल आचरण करना आदि आरोपो में विभागीय संकल्प सं0-3665 दिनांक 02.08.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
2. संचालन पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधन महानिरीक्षक द्वारा गै0स0प्रे0सं0-853 दिनांक 25.10.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित नहीं बताया गया।7 (cid:18)बहार गजट, 8 नव(बर 2017 3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई तथा पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा निबंधन अधिनियम की धारा 19 एवं 35 के आधार पर निबंधन को वैध मानकर आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोपो को प्रमाणित नहीं बताया गया। जबकि संचालन पदाधिकारी द्वारा बिहार निबंधन अधिनियम के अन्य प्रावधानों एवं उपस्थापित द्विपक्षीय दस्तावेज सं0-17772 दिनांक 17.08.2009 में वर्णित शर्त्तो को संज्ञान में नहीं लिया गया। अतएव संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-6114 दिनांक 07.12.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 18 (3) के अंतर्गत उनसे द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।
4. पत्रांक-2186 दिनांक 21.12.2016 द्वारा श्री ठाकुर द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया है। जिसके द्वारा संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष एवं मंतव्य में वर्णित प्रावधानों/तथ्यों के आधार पर आरोपो से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।
5. श्री ठाकुर से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा की गयी तथा पाया गया कि उनका बचाव बयान स्वीकार करने योग्य नही है। क्योंकि उनके द्वारा द्वितीय पक्ष को बिना सूचना दिये ही एक पक्षीय रूप से उपस्थापित दस्तावेज का निबंधन स्वीकार कर लिया गया। साथ ही अन्य प्रदेश यथा चेन्नई एवं आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय को आधार बनाकर भी अपना बचाव बयान समर्पित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, चेन्नई के आदेश के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिये गये राय को बिहार निबंधन अधिनियम/नियमावली का अंग नही बनाया गया है। जबकि आरोपी पदाधिकारियों द्वारा विद्वान महाधिवक्ता की राय को एक पक्षीय Cancellation के लिए विभागीय दिशा-निर्देश की प्रतीक्षा किये बिना ही आरोपी पदाधिकारी द्वारा द्विपक्षीय रूप से प्रारूपित Cancellation of development agreement को एक पक्षीय रूप से निबंधन करने से द्वितीय पक्ष को क्षति हुई है। वस्तुतः उक्त development agreement को Cancel करने से पूर्व द्वितीय पक्ष को सूचना निर्गत की जानी चाहिए थी जो नही किया गया है और न ही इस आशय की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित की गयी।
6. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं श्री ठाकुर से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान पर पूर्ण विचारोपरांत उन्हें एकपक्षीय रूप से उपस्थापित दस्तावेज का निबंधन करने के लिये दोषी मानते हुए समीक्षोपरांत उन्हें लघु दण्ड के रूप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (V) के अंतर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धियॉ असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है। 7. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।
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3 अप्रील 20173 अप्रील 20173 अप्रील 20173 अप्रील 2017
सं0 8/आ0 (राज0उ0)-2-01/2017-2070—श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा, अधीक्षक उत्पाद, सारण को अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने, कार्यालय की रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं रखने और अभिलेखों का रख-रखाव समुचित तरीके से नहीं करने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अधीन निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
3. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय उपायुक्त उत्पाद पटना-सह-मगध प्रमण्डल, पटना निर्धारित किया जाता है। 4. इसमे सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।
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9 मई 20179 मई 20179 मई 20179 मई 2017
सं0 8/आ0(राज0उ0)-2-24/2015-2107—श्री विजय शेखर दुबे, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, सिवान सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, भागलपुर के विरूद्ध कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के कारण राजस्व की क्षति, आदेश का उल्लंघन, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 का उल्लंघन एवं विभागीय नियमावली एवं वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करने आदि आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-1847 दिनांक 11.04.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
2. संचालन पदाधिकारी-सह-प्रभारी संयुक्त आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 29.08.2016 कोे विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में आरोप संख्या-1 को आंशिक प्रमाणित तथा आरोप संख्या 2, 3 एवं 4 को प्रमाणित नही बताया गया।
3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-5198 दिनांक 03.10.2016 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।8 (cid:18)बहार गजट, 8 नव(बर 2017 4. आरोपी पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-996 दिनांक 09.11.2016 एवं 1070 दिनांक 22.12.2016 द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया।
5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ है कि उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन ससमय किया गया है। अनुज्ञाशुल्क की राशि की वसूली के लिए कार्रवाई करते हुए राशि की वसूली की गई है। अतएव उक्त के आलोक में विचारोपरांत इनसे प्राप्त द्वितीय बचाव बयान को स्वीकार करते हुए भविष्य में सचेत करने के साथ विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाता है।
6. इस पर समक्ष प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।
------- सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-60/2016-2260 ------------------------ संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 22 मई 201722 मई 201722 मई 201722 मई 2017 चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने के कारण है कि श्रीमती गायत्री अग्रवाल, अवर निबंधक, विक्रमगंज (रोहतास) के विरूद्ध दस्तावेज के निबंधन में राजस्व क्षति, कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के कारण सरकारी राजस्व की क्षति, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण, प्रशासनिक क्षमता एवं प्रभावकारी नियंत्रण का अभाव आदि आरोप विनिर्दिष्ट है। जैसा कि संलग्न आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित है। 2. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्रीमती गायत्री अग्रवाल के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों के जाँच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) में विहित रीति में विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री मणिभूषण प्रसाद, सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। 3. श्रीमती गायत्री अग्रवाल के विरूद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही में प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-8 को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हे। 4. श्रीमती गायत्री अग्रवाल से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों। आदेशः-आदेश्आदेशः-आदेश्आदेशः-आदेश्आदेशः-आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिा दिया जाता है कि संकल्प को बिा दिया जाता है कि संकल्प को बिा दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाश्हिार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाश्हिार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाश्हिार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप ात किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप ात किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप ात किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा पत्र प्रपत्र 'क' के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।दिया जाय।दिया जाय।दिया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, देवकी नंदन दास,, उप-सचिव।
------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 15 मार्च 201715 मार्च 201715 मार्च 201715 मार्च 2017
सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-03/2016-994—श्रीमती पूजा भारती तत्कालीन अवर निबंधक, शिकारपुर (प0 चम्पारण) सम्प्रति अवर निबंधक, फारबिसगंज (अररिया) के विरूद्ध अवर निबंधन कार्यालय शिकारपुर के पदस्थापन के दौरान समाहर्त्ता-सह-जिला निबंधक, प0 चम्पारण द्वारा निर्गत आदेश का उल्लंघन, समाहर्त्ता-सह-जिला निबंधक, प0 चम्पारण द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का असत्य, अस्पष्ट एवं विषय से इतर-उतर देकर भ्रमित करने का कुप्रयास करना, मिथ्या प्रतिवेदन समर्पित करना तथा राजस्व क्षति के मामले में लीपा-पोती करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0-2067 दिनांक 27.04.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
2. संचालन पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-726 दिनांक 04.10.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में आरोप सं0-01 एवं 04 अंशतः प्रमाणित आरोप सं0-02, 03 एवं 05 प्रमाणित बतलाया गया है। परंतु जॉच प्रतिवेदन के समीक्षा में आरोप सं0-05 को प्रमाणित नहीं बताया गया। 3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए आरोपी पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक-5754 दिनांक 14.11.2016 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी। आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक 16.12.2016 को अपना द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया। उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को खारिज करने के लिए समर्पित द्वितीय बचाव बयान पर्याप्त नही है। 4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत श्रीमती भारती के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के9 (cid:18)बहार गजट, 8 नव(बर 2017 नियम 14 (V) के अंतर्गत लघु दण्ड के रूप में दो वेतनवृद्धियॉ असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है। 5. इसमे सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, देवकी नंदन दास,, उप-सचिव।
--------- सं0 8/आ0 (राज0उ0)-2-37/2013-1123 ------------------------ संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 23 मार्च 201723 मार्च 201723 मार्च 201723 मार्च 2017 विभागीय संकल्प संख्या-4313 दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री अंजनी कुमार सिन्हा, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही संख्या-06/15 के मामले में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, प्रभारी उपायुक्त उत्पाद (मुख्यालय में प्रतिनियुक्त) को नियुक्त किया गया था, उनके स्थान पर श्री गणेश प्रसाद, विशेष अधीक्षक (मुख्यालय) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। 2. संकल्प की अन्य शर्त्ते यथावत् रहेगी। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ात किया जाय तथा इसकी प्रति हार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति ा दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाश्ि आदेश्आदेश्आदेश्आदेशः-आः-आः-आः-आदेशदेशदेशदेश दिया जाता है कि संकल्प को बि ात किया जाय तथा इसकी प्रति ात किया जाय तथा इसकी प्रति हार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाश्ि हार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाश्ि ा दिया जाता है कि संकल्प को बि ा दिया जाता है कि संकल्प को बि
संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।पलब्ध करा दिया जाय।पलब्ध करा दिया जाय।पलब्ध करा दिया जाय। संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उ
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।
--------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 5 जुलाई 20175 जुलाई 20175 जुलाई 20175 जुलाई 2017
सं0 8/आ0(राज0उ0)-2-04/2015-2886—श्री आनन्द कुमार, तत्कालीन प्रभारी सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास सम्प्रति मुख्यालय के विरूद्ध कार्यालय के अधीनस्थ कर्मियों के साथ अर्मयादित व्यवहार करना, अपमानित करना एवं उनके साथ असंसदीय एवं जाति सूचक भाषा का प्रयोग करना तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रतिकूल कार्य करने आदि आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-3235 दिनांक 11.07.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
2. संचालन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त उत्पाद, पटना-सह-मगध प्रमण्डल, पटना के पत्रांक-40 दिनांक 13.06.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में आरोप संख्या-1 एवं 2 को प्रमाणित नही बताया गया।
3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन तथा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध एस0टी0/एस0सी0 थाना में दायर प्राथमिकी संख्या-10/2015 में ए0सी0जी0एम0, सासाराम न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय निर्णय के आलोक में श्री कुमार को आरोपों से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है। 4. इस पर समक्ष प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।
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8 सितम्बर 20178 सितम्बर 20178 सितम्बर 20178 सितम्बर 2017
सं0 8/आ0 (राज0 उ0)-2-08/2017-3917—श्री अशोक कुमार, निरीक्षक उत्पाद गया को दिनांक 24.08.2017 की रात्रि मेें बिहार राज्य विबरेजज कॉ0 लि0 विदेशी शराब गोदाम, दुर्गा बाड़ी रोड गया से विदेशी शराब की अवैध निकासी के आरोप में गया पुलिस द्वारा सिविल लाईन थाना काड सं0-348/17 दिनांक 25.08.2017 दर्ज कर, धारा 409/420/120(b)/34 भा0 द0 वि0 एवं 30 (ंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंa) बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जेल जाने कि तिथि से श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (2) (A) में निहित प्रावधान के अंतर्गत न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 25.08. 2017 से निलंबित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।10 (cid:18)बहार गजट, 8 नव(बर 2017
30 जून 201730 जून 201730 जून 201730 जून 2017
सं0 9/आरोप (राज0) (उ0)-02-01/2012-2809—श्री अनिल कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, सीतामढ़ी सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, समस्तीपुर के विरूद्ध वित्तीय वर्ष-2012-13 में खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोवस्ती की लॉटरी में धोखाधड़ी किया जाना, स्वेच्छाचारिता एवं निजी हित साधन, विडियोग्राफी में विजेताओं के नम्बर को फोकस नहीं कर धांधली करना, योग्य एवं अयोग्य उम्मीदवारों की सूची में गड़बड़ी करना एवं विभाग की छवि धूमिल करने आदि आरोपों में विभागीय संकल्प संख्या-5186 दिनांक 17.10.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। 2. विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक-389 दिनांक 31.07.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमे प्रतिवेदित है कि सभी आरोपो पर दोनाें पक्षो से प्रस्तुत तथ्य, साक्ष्य, तर्क तथा जाँच में भी जो अतिरिक्त सांदर्भिक दस्तावेज और जानकारियों को देखा गया, उन सभी को समेकित रूप से विश्लेषित करने के पश्चात् आरोप संख्या-2 (स्वेच्छाचारिता एवं निजी हित साधन) को छोड़कर अन्य सभी आरोप और उनके अंतर्गत गठित विभिन्न उप अंश पूर्णतः सिद्ध होते है।
3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-3923 दिनांक 25.08.2015 द्वारा श्री सिन्हा से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 18 (3) के अंतर्गत द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।
4. दिनांक 10.09.2015 को श्री सिन्हा द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया है। श्री सिन्हा द्वारा अपने बचाव बयान में कहा गया है कि उनके द्वारा उठाये गये सारे बिन्दुओं में से एक भी बिन्दु का खंडन विभागीय जॉच आयुक्त द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे वे अपने आप को निर्दोष साबित करने में कामयाब हो सके। प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा की गई तथा पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गंभीर लापरवाही एवं धोखाधड़ी का आरोप पूर्णतया प्रमाणित है। शराब दुकानों की बंदोवस्ती सरकार के राजस्व के साधन का श्रोत है। परंतु इनके कृत्य से सरकार को वित्तीय क्षति हुई है। इनके द्वारा की गयी अनियमितता के कारण बंदोवस्ती की प्रक्रिया को सरकार को निरस्त करना पड़ा था, जिससे सरकार की छवि धूमिल हुई। अतएव प्राप्त द्वितीय बचाव बयान को स्वीकार योग्य नहीं माना गया।
5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संषोधित 2007 के नियम 14 (IX) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।
6. विभागीय पत्रांक-2909 दिनांक 14.06.2016 द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की सहमति की मॉग की गई जिसपर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अपने पत्रांक 1873 दिनांक 21.09.2016 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है।
7. दिनांक 28.06.2017 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद सं0-11 के रूप में श्री सिन्हा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दण्ड के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
8. अतएव पूर्ण विचारोपरांत श्री अनिल कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक उत्पाद सीतामढ़ी सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, समस्तीपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (IX) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है। 9. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।
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8 जून 20178 जून 20178 जून 20178 जून 2017
सं0 8/आ0 (राज0उ0)-02-20/2013-2496—श्री सुधीर कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद के विरूद्ध औरंगाबाद जिला में वर्ष 2013-14 के लिए शराब दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु आवेदन शुल्क के रूप में जमा राशि ` 24,51,000.00 (चौबीस लाख इक्यावन हजार) रूपये को कोषागार के बज्र गृह में सुरक्षित न रखकर, देशी शराब विनिर्माणषाला एवं मद्य भण्डागार परिसर मेें रखा गया था, जहॉ से दिनांक 01.03.2013 की रात्रि में उक्त राशि के गायब हो जाने आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-3576 दिनांक 05.11.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। (2) संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना द्वारा गै0स0प्रे0सं0-593 दिनांक 30.09.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्षित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी की निष्क्रियता के कारण सरकारी राजस्व `24,51,000/- (चौबीस लाख इक्यावन हजार) रूपये की क्षति हुई। इसमें आरोपी पदाधिकारी की लापरवाही रही है। उन्हें कार्यालय प्रधान होने के नाते अपने दायित्व के निर्वहन में विफल रहने के कारण दोषी माना गया है।
(3) संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-1706 दिनांक 13.04.2015 द्वारा श्री झा से द्वितीय बचाव अभिकथन की मांग की गयी। श्री झा द्वारा पत्रांक-195 दिनांक 19.04.2015 द्वारा अपना द्वितीय बचाव अभिकथन विभाग में समर्पित किया गया है। श्री झा द्वारा अपने बचाव अभिकथन में राशि के गबन के लिये श्री राम नरेश चौधरी, तत्का0 अवर निरीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद को जबावदेह बताया गया है एवं श्री चौधरी के विरूद्ध उक्त राशि के11 (cid:18)बहार गजट, 8 नव(बर 2017 गबन का मामला नगर थाना औरंगाबाद में दर्ज करने की बात उल्लेखित की गई है तथा अपने ऊपर अधिरोपित आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किय गया है।
(4) संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री झा के द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन को ठोस साक्ष्यों के अभाव में संतोषप्रद नहीं मानते हुए वृहद दण्ड के रूप में तीन वार्षिक वेतनवृद्धियॉ संचयी प्रभाव से अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया था, जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया। आयोग द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त की गयी है। श्री झा के उक्त आरोप की पुनः समीक्षा की गई तथा पाया गया कि आरोप अत्यंत गंभीर है तथा इसमें राजस्व क्षति का मामला निहित है अतएव उक्त आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संषोधित 2007 के नियम 14 (Xi) के तहत सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया, जिसपर पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर विभागीय पत्रांक-1475 दिनांक 15.03.2016 द्वारा पुनः बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श हेतु प्रस्ताव भेजा गया।
(5) बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा पत्रांक-1083 दिनांक 11.07.2016 द्वारा सूचित किया गया कि आयोग द्वारा जब इस मामले में पूर्व में ही एक बार मंतव्य दिया जा चुका है, तो उसी मामले में पुनः अलग से नया परामर्श दिये जाने का कोई औचित्य नही है। परन्तु आरोप की गंभीरता, राजस्व की क्षति एवं इनके सम्पूर्ण सेवा इतिहास को देखने से स्पष्ट होता है कि ये स्थापित नियमों के विरूद्ध कार्य करने हेतु आदतन प्रवृत पदाधिकारी रहे हैं। इनका यह कृत्य इनके आचरण के प्रतिकूल कार्य को प्रमाणित करता है तथा ऐसे पदाधिकारी को सेवा में बनाये रखने के योग्य नहीं माना गया है। अतएव बिहार लोक सेवा के परामर्श से विभाग असहमत होकर, उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 05.08.2016 की बैठक में मद सं0-16 के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है। अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14(Xi) के तहत् विभागीय अधिसूचना सं0-3865 दिनांक 12.08.2016 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया है।
(6) इनके विरूद्ध एक अन्य आरोप बिहार विधान सभा के चुनाव 2015 के दौरान 205-भभुआ निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक श्री मणिराज को हवाई अड्डे पर लाने के लिए नहीं पहुॅचना भी उनका कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक माना गया है। इसके लिए Representation of People's Act 1951 का उल्लंघन के मामले में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है, जिसमे उन्हें कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाया गया है। इस विभागीय कार्यवाही को सेवा से बर्खास्त हो जाने के कारण, इसे Abeyance में रखा गया है।
(7) श्री सुधीर कुमार झा द्वारा दिनांक 27.09.2016 एवं 02.12.2016 को सेवा से बर्खास्तगी के विरूद्ध मुख्य सचिव के समक्ष पुनर्विलोकन अर्जी दायर की गयी है, जिसकी समीक्षा विभाग द्वारा पुनः की गयी । श्री झा द्वारा अपने पुनर्विलोकन याचिका में उन्हीं तथ्यों को रखा है जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष एवं विभाग को समर्पित अपने द्वितीय बचाव बयान में रखा गया था। श्री झा द्वारा पुनः राशि के गबन के मामले में जवाबदेही मातहत कर्मियों पर डालकर अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास किया गया हैं ।
(8) बिहार कोषागार नियमावली के अंतर्गत कार्यालय प्रधान का यह कत्र्तव्य होता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सरकारी राजस्व की क्षति ना हो। बिहार वित्त नियमावली के नियम के आलोक में राशि गबन होने के लिए कार्यालय प्रधान पूर्णतः उत्तरदायी है। अधीक्षक उत्पाद द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को रखने की जिम्मेवारी एक अवर निरीक्षक पर डालना, उनके कत्र्तव्य के विपरीत है। समाहत्र्ता, औरंगाबाद द्वारा भी आवेदन शुल्क के साथ आवेदन समाहरणालय स्थित उत्पाद अधीक्षक कार्यालय में लेने का आदेश दिया गया था तथा आवेदन शुल्क से प्राप्त राशि को कोषागार के बज्रगृह में रखने की व्यवस्था की गयी थी। परन्तु राशि की सुरक्षा हेतु समाहत्र्ता द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुरूप कार्य नहीं करते हुए श्री झा द्वारा आवेदन शुल्क से प्राप्त राशि को कोषागार/जिला नजारत में ना रख कर अन्यत्र रखने का निर्णय लिया गया और इसकी सूचना स्थानीय थाने/जिला प्रशासन को भी नहीं दी गयी एवं राशि की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध भी नहीं किया गया। उन सभी तथ्यों का इनके द्वारा पुनर्विलोकन याचिका में उल्लेख नहीं किया गया है।
(9) श्री झा द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में उल्लिखित आधारो की समीक्षा की गयी तथा पाया गया कि इनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में आरोप को प्रमाणित मानने का पर्याप्त आधार है, जिसके आधार पर ऐसे पदाधिकारी को सेवा में बनाये रखने की आवश्यकता है। अतएव इनकी पुनर्विलोकन अर्जी को किसी भी दृष्टि से स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए इनकी अर्जी को अस्वीकृत किया जाना उचित माना गया।
(10) विभागीय अधिसूचना संख्या-3865 दिनांक 12.08.2016 के विरूद्ध श्री झा द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में उल्लिखित तथ्यों एवं आरोपों के आधार पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 31.05.2017 की बैठक में मद संख्या-05 के रूप में पुनर्विलोकन अर्जीे अस्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः श्री झा द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।
(11) इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।12 (cid:18)बहार गजट, 8 नव(बर 2017
29 अक्तूबर 201729 अक्तूबर 201729 अक्तूबर 201729 अक्तूबर 2017
सं0 8/आ0 (राज0उ0)-2-10/2017-4435—श्री किशोर कुमार साह, प्रभारी सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास द्वारा जिले में अवैध शराब के निर्माण तथा चौर्य बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में असफल होनेे के कारण रोहतास जिला अन्तर्गत कछवा थानाक्षेत्र के दनवार गांव में जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत होने की घटना घटित हुई है। अतएव कत्र्तव्य के प्रति लापरवाही तथा प्रभावी पर्यवेक्षण के अभाव के आरोप मेंं श्री साह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1) (क) एवं (ग) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 2. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगी। 3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय-सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, पटना निर्धारित किया जाता है। 4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।
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29 अक्तूबर 201729 अक्तूबर 201729 अक्तूबर 201729 अक्तूबर 2017
सं0 8/आ0 (राज0उ0)-2-11/2017-4434—श्री राजकिशोर प्रसाद, निरीक्षक उत्पाद, रोहतास द्वारा जिले में अवैध शराब के निर्माण तथा चौर्य बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में असफल होनेे के कारण रोहतास जिला अन्तर्गत कछवा थानाक्षेत्र के दनवार गांव में जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत होने की घटना घटित हुई है। अतएव कत्र्तव्य के प्रति लापरवाही तथा प्रभावी पर्यवेक्षण के अभाव के आरोप मेंं श्री प्रसाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9 (1) (क) एवं (ग) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 2. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 (1) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगी। 3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय-सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, भोजपुर निर्धारित किया जाता है। 4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय राज, विशेष सचिव।
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9 मार्च 20179 मार्च 20179 मार्च 20179 मार्च 2017
सं0 8/आ0 (राज0 नि0)-1-28/2016-973—श्री विनय कुमार, तत्कालीन अवर निबंधक, बहादुरगंज (किशनगंज) सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना को बिहार उत्पाद अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2016 के तहत शराब पीते हुए पकड़े जाने एवं न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (2)(क) के तहत दिनांक 12.05.2016 को न्यायिक हिरासत में लिये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-2363 दिनांक 13.05.2016 द्वारा निलंबित किया गया था। 2. न्यायिक हिरासत से मुक्त होकर विभाग में दिनांक 26.05.2016 को योगदान करने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-2828 दिनांक 10.06.2016 द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (3)(II) के आलोक में नियम 9 (1)(क)(ग) के तहत पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या-2829 दिनांक 10.06.2016 द्वारा पुनः निलंबित किया गया था।
3. इनके विरूद्ध दिनांक 12.05.2016 को अपने कार्यालय में नशे की हालत में पाये जाने तथा बहादुरपुर थाना में उनके विरूद्ध प्राथमिकी सं0-85/2016 दिनांक 12.05.2016 को बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 (संशोधित) की धारा-53 (बी0) का उल्लंघन कर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के विरूद्ध कार्य करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0-3146 दिनांक 04.07.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित है।
4. श्री विनय कुमार तत्कालीन अवर निबंधक, बहादुरगंज को निलंबन से मुक्त किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नही होगा।
5. इसमे सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, देवकी नंदन दास, उप-सचिव।13 (cid:18)बहार गजट, 8 नव(बर 2017 मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभागमामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभागमामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभागमामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग ---------
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाएंएंएंएं
31313131 अ\तूअ\तूअ\तूअ\तूबर बर बर बर 2017201720172017 सं0 मा0(cid:18)व0-14(नि0को0नि0को0नि0को0नि0को0)पूवd च(पारण-15/2016 (पाट(cid:30)) -334392/मा0(cid:18)व0—ौी लोकेन्द्रलोकेन्द्रलोकेन्द्रलोकेन्द्र यादव, त`कालीन मामीण (cid:18)वकास पदािधकार(cid:15)-सह-ूखंड (cid:18)वकास पदािधकार(cid:15), हरिस(cid:18)X ूखंड, Sजला- पूवd च(पारण कोकोकोको िनगरानी अ;वेषण ब्यूरोब्यूरोब्यूरोब्यूरो, पटना के गPठत धावा दल (cid:24)ारा Pदनांक 23.08.2016 कोकोकोको प_रवाद(cid:15) ौी अजय कु मार से `15,000 iपये _रँवत लेते हुए रंगे हाथ िगरkतार Pकया गया। िगरkतार(cid:15) के बम मZ उपSःथत भीड़ (cid:24)ारा हंगामा कर पुिलस अिभरKा से ौी यादव कोकोकोको छु ड़ा िलया गया। _रँवत लेने के आरोपआरोपआरोपआरोप मZ उनके (cid:18)वmX िनगरानी थाना कांड सं(cid:8)या 080/2016 Pदनांक 24.08.2016 दज(cid:30) होनेहोनेहोनेहोने क] सूचना िनगरानी अ;वेषण ब्यूरोब्यूरोब्यूरोब्यूरो के पऽांक- एस0आर0- 080/2016 िनग0-2012201220122012/अप0शा0 Pदनांक 05050505....09090909....2016201620162016 (cid:24)ारा द(cid:15) गयी।
ौी यादव (cid:24)ारा Pदनांक 22.02.2017 कोकोकोको माननीय (cid:18)वशेष ;यायाधीश, िनगरानी ;यायालय, मुजkफरपुर मZ आ`मसमप(cid:30)ण Pकया गया। त`पँचात ् िनगरानी अ;वेषण ब्यूरोब्यूरोब्यूरोब्यूरो (cid:24)ारा उ;हZ ;याियक Pहरासत मZ भेजा गया।
2. (cid:18)वभागीय अिधसूचना सं0 324152 Pदनांक 25.08.2017 (cid:24)ारा (cid:18)बहार सरकार(cid:15) सेवक (वगdकरण, िनयंऽण एवं अपील) िनयमावली 2005 के िनयम- 9(2)(क) मZ िनPहत ूावधान के आलोकआलोकआलोकआलोक मZ कारा निरोधनिरोधनिरोधनिरोध क] ितिथ 22.02.2017 से अगले आदेश तक के िलए िनलS(बत Pकया गया।
3. ौी यादव Pदनांक 29.07.2017 कोकोकोको कारा से मु\त होनेहोनेहोनेहोने के उपरा;त Pदनांक 11.08.2017 कोकोकोको (cid:18)वभाग मZ अपना योगदानयोगदानयोगदानयोगदान सम(cid:18)प(cid:30)त Pकया।
4. (cid:18)वभागीय अिधसूचना सं0 334293 Pदनांक 31.10.2017 (cid:24)ारा (cid:18)बहार सरकार(cid:15) सेवक (वगdकरण, िनयंऽण एवं अपील) िनयमावली, 2005 के िनयम-9(3)(i ) के आलोकआलोकआलोकआलोक मZ ौी यादव कोकोकोको िनल(बनमु\त करते हुए Pदनांक 11.08.2017 के ूभाव से योगदानयोगदानयोगदानयोगदान ःवीकृ त Pकया गया। 5. चू ँPक ौी यादव के (cid:18)वmX गंभीर कदाचार/ॅंटाचार का आरोपआरोपआरोपआरोप है तथा उ;हZ _रँवत लेते हुए रंगे हाथ िगरkतार Pकया गया Sजसके िलए उनके (cid:18)वmX िनगरानी थाना कांड सं0- 080/16 दज(cid:30) है। अत: स(यक विचारोपरान्तविचारोपरान्तविचारोपरान्तविचारोपरान्त ौी यादव कोकोकोको (cid:18)बहार सरकार(cid:15) सेवक (वगdकरण, िनयंऽण एवं अपील) िनयमावली, 2005 के िनयम-9(1)(ग) के आलोकआलोकआलोकआलोक मZ योगदानयोगदानयोगदानयोगदान ःवीकृ ित क] ितिथ Pदनांक 11.08.2017 के ूभाव से अगले आदेश तक के िलए िनलS(बत Pकया जाता है।
6. िनल(बन अविध मZ ौी यादव कोकोकोको (cid:18)बहार सरकार(cid:15) सेवक (वगdकरण, िनयंऽण एवं अपील) िनयमावली, 2005 के िनयम-10 के तहत अनुमा;य जीवन िनवा(cid:30)ह भOा देय होगाहोगाहोगाहोगा। 7. िनल(बन अविध मZ ौी यादव का मु(cid:8)यालय समाहरणालय, पटना िनधा(cid:30)_रत Pकया जाता है।14 (cid:18)बहार गजट, 8 नव(बर 2017 8. िनल(बनादेश पर सKम ूािधकार का अनुमोदनअनुमोदनअनुमोदनअनुमोदन ूाqत है।
(cid:18)बहार-राQयपाल के आदेश से,
महे;िमहे;िमहे;िमहे;ि भगत भगत भगत भगत, , , , उप-सिचव।
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31313131 अ\तूअ\तूअ\तूअ\तूबर बर बर बर 2017201720172017
सं0 मा0(cid:18)व0-14(नि0को0नि0को0नि0को0नि0को0) पूवd च(पारण-15/2016 (पाट(cid:30)) -334293/मा0(cid:18)व0—ौी लोकेन्द्रलोकेन्द्रलोकेन्द्रलोकेन्द्र यादव, त`कालीन मामीण (cid:18)वकास पदािधकार(cid:15)-सह-ूखंड (cid:18)वकास पदािधकार(cid:15), हरिस(cid:18)X ूखंड, Sजला- पूवd च(पारण कोकोकोको िनगरानी अ;वेषण ब्यूरोब्यूरोब्यूरोब्यूरो, पटना के गPठत धावा दल (cid:24)ारा Pदनांक 23.08.2016 कोकोकोको प_रवाद(cid:15) ौी अजय कु मार से `15,000/- iपये _रँवत लेते हुए िगरkतार Pकया गया। िगरkतार(cid:15) के बम मZ उपSःथत भीड़ (cid:24)ारा हंगामा कर पुिलस अिभरKा से ौी यादव को को को को छु ड़ा िलया गया। _रँवत लेने के आरोपआरोपआरोपआरोप मZ उनके (cid:18)वmX िनगरानी थाना कांड सं(cid:8)या 080/2016 Pदनांक 24.08.2016 दज(cid:30) होने होने होने होने क] सूचना िनगरानी अ;वेषण ब्यूरोब्यूरोब्यूरोब्यूरो के पऽांक- एस0आर0- 080/2016 िनग0-2012201220122012/अप0शा0 Pदनांक 05050505....09090909....2016201620162016 (cid:24)ारा द(cid:15) गयी।
ौी यादव (cid:24)ारा Pदनांक 22.02.2017 को को को को माननीय (cid:18)वशेष ;यायाधीश, िनगरानी ;यायालय, मुजkफरपुर मZ आ`मसमप(cid:30)ण Pकया गया। त`पँचात ् िनगरानी अ;वेषण ब्यूरोब्यूरोब्यूरोब्यूरो (cid:24)ारा उ;हZ ;याियक Pहरासत मZ भेजा गया।
2. (cid:18)वभागीय अिधसूचना सं0 324152 Pदनांक 25.08.2017 (cid:24)ारा (cid:18)बहार सरकार(cid:15) सेवक (वगdकरण, िनयंऽण एवं अपील) िनयमावली 2005 के िनयम- 9(2)(क) मZ िनPहत ूावधान के आलोकआलोकआलोकआलोक मZ कारा निनिनिनिरोधरोधरोधरोध क] ितिथ 22.02.2017 से अगले आदेश तक के िलए िनलS(बत Pकया गया।
3. ौी यादव Pदनांक 29.07.2017 कोकोकोको कारा से मु\त होनेहोनेहोनेहोने के उपरा;त Pदनांक- 11.08.2017 कोकोकोको (cid:18)वभाग मZ अपना योगदानयोगदानयोगदानयोगदान सम(cid:18)प(cid:30)त Pकया।
4. अत: (cid:18)बहार सरकार(cid:15) सेवक (वगdकरण, िनयंऽण एवं अपील) िनयमावली, 2005 के िनयम-9(3)(i ) के आलोकआलोकआलोकआलोक मZ ौी यादव कोकोकोको िनल(बनमु\त करते हुए Pदनांक 11.08.2017 के ूभाव से योगदानयोगदानयोगदानयोगदान ःवीकृ त Pकया जाता है।
5. उ\त आदेश पर सKम ूािधकार का अनुमोदनअनुमोदनअनुमोदनअनुमोदन ूाr है।
(cid:18)बहार-राQयपाल के आदेश से,
महे;िमहे;िमहे;िमहे;ि भगत भगत भगत भगत, , , , उप-सिचव।
-------------------------------- सं0 सं0 सं0 सं0 एल/एच॰जी॰- 2005/2016एल/एच॰जी॰- 2005/2016एल/एच॰जी॰- 2005/2016एल/एच॰जी॰- 2005/2016----9374 9374 9374 9374 गृह विभाग गृह विभाग गृह विभाग गृह विभाग (विषेष शाखा)(विषेष शाखा)(विषेष शाखा)(विषेष शाखा) -------------------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 1 नवम्बर 2017
चूँकि बिहार-राज्यपाल को यह विष्वास करने का कारण है कि उप महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर, पत्रांक-3928, दिनांक 01.09.2016 के द्वारा श्री दिलीप कुमार,श्री दिलीप कुमार,श्री दिलीप कुमार,श्री दिलीप कुमार, तत्कालीनतत्कालीनतत्कालीनतत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर, सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सुपौल के विरूद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं कमजोर कार्यालय सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सुपौल सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सुपौल सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सुपौल15 (cid:18)बहार गजट, 8 नव(बर 2017 नियंत्रण से संबंधित आरोप जैसा कि आरोप प्रपत्र-'क' विभाग को प्रतिवेदित हुआ है (यथा-अनुलग्नक प्रपत्र-'क'प्रपत्र-'क'प्रपत्र-'क'प्रपत्र-'क' में वर्णित)। 2. प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार से बचाव अभिकथन की मांग विभागीय पत्रांक-556, दिनांक 23.01.2017 द्वारा की गई। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपना बचाव अभिकथन विभाग में अपने पत्रांक-296, दिनांक 21.06.2017 द्वारा समर्पित किया गया। प्राप्त बचाव अभिकथन पर महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना से मंतव्य की मांग विभागीय पत्रांक-6963, दिनांक 28.07.2017 द्वारा की गई। महासमादेष्टा, मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना द्वारा दिए गए मंतव्य में आरोप के सभी 8 कंडिकाओं का बचाव अभिकथन असंतोषजनक बताया गया है। 3. अतएव सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि श्री दिलीप कुमार,श्री दिलीप कुमार,श्री दिलीप कुमार,श्री दिलीप कुमार, तत्कालीनतत्कालीनतत्कालीनतत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह जिला समादेष्टा, बिहार गृह जिला समादेष्टा, बिहार गृह जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर, सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सुपौल के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र-'क'प्रपत्र-'क'प्रपत्र-'क'प्रपत्र-'क' की बृहद् बृहद् बृहद् बृहद् रक्षा वाहिनी, भोजपुर, सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सुपौल रक्षा वाहिनी, भोजपुर, सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सुपौल रक्षा वाहिनी, भोजपुर, सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सुपौल जाँचजाँचजाँचजाँच, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (5)(क) के तहत की जाय। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (5)(क) नियमावली 2005 के नियम 17 (5)(क) नियमावली 2005 के नियम 17 (5)(क) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) इस हेतु श्री ईष्वरचंद्र सिन्हा, अपर सचिव-सह-संयुक्त निदेषक, अभियोजन निदेषालय, बिहार, पटना को संचालन श्री ईष्वरचंद्र सिन्हा, अपर सचिव-सह-संयुक्त निदेषक, अभियोजन निदेषालय, बिहार, पटना को संचालन श्री ईष्वरचंद्र सिन्हा, अपर सचिव-सह-संयुक्त निदेषक, अभियोजन निदेषालय, बिहार, पटना को संचालन श्री ईष्वरचंद्र सिन्हा, अपर सचिव-सह-संयुक्त निदेषक, अभियोजन निदेषालय, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी पदाधिकारी पदाधिकारी पदाधिकारी एवं जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर को उपस्थापन पदाधिकारी जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर को उपस्थापन पदाधिकारी जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर को उपस्थापन पदाधिकारी 4. श्री कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना प़क्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।
ः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी आदेशआदेशआदेशआदेशः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी ः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी ः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से, विमलेष कुमार झा, विमलेष कुमार झा, विमलेष कुमार झा, विमलेष कुमार झा, संयुक्त सचिव।संयुक्त सचिव।संयुक्त सचिव।संयुक्त सचिव।
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अधीKकअधीKकअधीKकअधीKक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा पटना (cid:24)ारा पटना (cid:24)ारा पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।ूकािशत एवं मुPित।ूकािशत एवं मुPित।ूकािशत एवं मुPित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 34343434ÑÑÑÑ571+11110----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in