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विषय :- आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण लागू करने के संबंध में।
बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991, (बिहार अधिनियम-3/1992) एवं समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियमों द्वारा राज्याधीन सभी प्रकार की सेवाओं में आरक्षण प्रभावी किया गया है।
(2) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991, (बिहार अधिनियम-3/1992) की धारा-3(च) में निहित प्रावधानानुसार 45 से कम दिनों के लिए अस्थायी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं था, जिसे बिहार अधिनियम-11/1993 द्वारा विलोपित कर दिया गया अर्थात सभी प्रकार की नियुक्तियों में आरक्षण प्रभावी होगा।
(3) सम्प्रति राज्य की विभिन्न सेवाओं में कार्यहित में विभिन्न श्रोतों/ऐजेंसियों आदि द्वारा आउट सोर्सिंग के तहत विभिन्न प्रकार के पदों पर सेवायें प्रदान/प्राप्त की जा रही हैं, परन्तु इस प्रकार की सेवाएँ प्राप्त करने/प्रदान करने में राज्याधीन प्रचलित आरक्षण का अनुपालन हो पा रहा है अथवा नहीं, इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। अतः आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में राज्याधीन प्रचलित आरक्षण का प्रावधान लागू करने संबंधी आदेश निर्गत किया जाना आवश्यक हो गया है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 14 नव(cid:21)बर 2(cid:23)1(cid:24) कि सेवा प्रदायी एजेंसी से आरक्षण का अनुपालन किये जाने संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कर्मियों की सेवाएँ ली जाय। यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा। आदेश- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव।
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