(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 24 क(cid:4)०तZक 1(cid:21)3(cid:21) (cid:23)श(cid:24)(cid:25)
(स(cid:26)(cid:24) पटन(cid:4) 1(cid:24)(cid:29)(cid:29)) पटन(cid:4)(cid:30) ब१धव(cid:4)र(cid:30) 15 नव(cid:23)बर 2(cid:24)1(cid:29) पत्रांकः 3ए-02-वेॉपुॉ-04/2017-पत्रांकः 3ए-02-वेॉपुॉ-04/2017-पत्रांकः 3ए-02-वेॉपुॉ-04/2017-पत्रांकः 3ए-02-वेॉपुॉ-04/2017-8891/विॉ/विॉ/विॉ/विॉ बिहार सरकार बिहार सरकार बिहार सरकार बिहार सरकार
वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग
प्रेषक,प्रेषक,प्रेषक,प्रेषक,
राहुल सिंहराहुल सिंहराहुल सिंहराहुल सिंह
सचिव (व्यय)।
सेवा में,सेवा में,सेवा में,सेवा में,
महालेखाकार (लेॉ एवं हकॉ)महालेखाकार (लेॉ एवं हकॉ)महालेखाकार (लेॉ एवं हकॉ)महालेखाकार (लेॉ एवं हकॉ)
महालेखाकार कार्यालय,
वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 14/11/201714/11/201714/11/201714/11/2017
2016 से वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के विषयःविषयःविषयःविषयः दिनांकः 01दिनांकः 01दिनांकः 01दिनांकः 01....01010101....2016 से वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के 2016 से वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के 2016 से वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के अंतर्गत बिहार सचिवालय सेवा के सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी को पूर्व में प्राप्त वित्तीय में प्राप्त वित्तीय में प्राप्त वित्तीय में प्राप्त वित्तीय अंतर्गत बिहार सचिवालय सेवा के सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी को पूर्व अंतर्गत बिहार सचिवालय सेवा के सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी को पूर्व अंतर्गत बिहार सचिवालय सेवा के सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी को पूर्व
उन्नयन के पुनरीक्षित/प्रतिस्थानी वेतनमान के संबंध में स्पष्टीकरण। उन्नयन के पुनरीक्षित/प्रतिस्थानी वेतनमान के संबंध में स्पष्टीकरण। उन्नयन के पुनरीक्षित/प्रतिस्थानी वेतनमान के संबंध में स्पष्टीकरण। उन्नयन के पुनरीक्षित/प्रतिस्थानी वेतनमान के संबंध में स्पष्टीकरण।
महाशय,महाशय,महाशय,महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प सं0-630 दिनांक 21.01. 2010 के द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायक से प्रोन्नति के पद प्रशाखा पदाधिकारी के लिए पीबी-2 (9300-34800) एवं ग्रेड पे 4800/- तथा 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर पीबी-3 ग्रेड पे 5400/- का insitu उत्क्रमण लाभ स्वीकृत किया गया था।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 15 नव(cid:21)बर 2(cid:23)1(cid:24) 2. एसीपी नियमावली, 2003 के प्रावधानों के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायकों को प्रथम एसीपी का लाभ प्रशाखा पदाधिकारी के वेतनमान 6500-10500/- (पुनरीक्षित पीबी-2 ग्रेड पे 4800) में प्रदान किया गया। कालांतर में इन्हें प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियमित प्रोन्नति (वेतनमान् पीबी-2 ग्रेड पे 4800) प्रदान की गई। इस प्रोन्नति के ठीक पूर्व एवं बाद में 20 वर्षो की सेवा पूरी होने पर एमएसीपी, 2010 के तहत द्वितीय एमएसीपी पीबी-2 ग्रेड पे 5400 की वेतन संरचना में प्रदान की गई। वैसे भी प्रशाखा पदाधिकारी हैं, जो सहायक से नियमित प्रोन्नति प्राप्त कर चार वर्षो की सेवा पूरी होने पर पीबी-3 ग्रेड पे 5400 में insitu उत्क्रमण लाभ प्राप्त कर चुके हैं। पीबी-3 ग्रेड पे 5400 में insitu उत्क्रमण को एमएसीपी के दृष्टिकोण से द्वितीय वित्तीय उन्नयन प्राप्त माना गया।
वित्त विभागीय संकल्प सं0-3590 दिनांक 24.05.2017 के द्वारा बिहार सचिवालय सेवा को राज्य सेवा के समरूप मानते हुए दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से प्रशाखा पदाधिकारी के लिए वेतन स्तर-9 स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त पीबी-2 ग्रेड पे 5400 एवं पीबी-3 ग्रेड पे 5400 के लिए भी यही वेतन स्तर-9 स्वीकृत है।
3. सचिवालय सहायक, जिन्हें प्रशाखा पदाधिकारी के वेतनमान् में दिनांक 01.01.2016 के पूर्व प्रथम एसीपी प्राप्त है तथा प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियमित प्रोन्नति भी मिल चुकी है, को द्वितीय एमएसीपी के फलस्वरूप पीबी-2 ग्रेड पे 5400 अथवा पीबी-3 ग्रेड पे 5400 का वेतनमान प्राप्त हो चुका है, को दिनांक 01.01.2016 से कौन सा लेवल पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमान्य होगा, इस संबंध में विभिन्न कार्यालयों/विभागों द्वारा स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गई है।
4. सम्यक विचारोपरांत स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जाती हैः- (i) वैसे सचिवालय सहायक, जिन्हें दिनांक 12.07.2010 तक पीबी-2 ग्रेड पे 4800 में प्रथम एसीपी प्राप्त है, को दिनांक 01.01.2016 से वेतन स्तर-8 अनुमान्य होगा।
(ii) वैसे सचिवालय सहायक, जिन्हें दिनांक 12.07.2010 तक पीबी-2 ग्रेड पे 4800 में प्रथम एसीपी प्राप्त है तथा उन्हें दिनांक 01/01/2016 के पूर्व नियमित प्रोन्नति प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर हो गई है, उनका दिनांक 01.01.2016 को वेतन पुनरीक्षण लेवल-9 में अनुमान्य होगा।
(iii) वैसे सचिवालय सहायक, जिन्हें दिनांक 01.01.2016 के पूर्व प्रथम एसीपी पीबी-2 ग्रेड पे 4800 में तथा द्वितीय एमएसीपी 20 वर्षो की सेवा के उपरांत पीबी-2 ग्रेड पे 5400 में प्राप्त हुआ है, परंतु प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियमित प्रोन्नति दिनांक 31.12.2015 तक नहीं होने की स्थिति में दिनांक 01.01.2016 से वेतन स्तर-9 अनुमान्य होगा। ऐसे कर्मी को यदि प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर दिनांक 01.01.2016 अथवा उसके बाद नियमित रूप से प्रोन्नति हो जाती है तो प्रोन्नति के फलस्वरूप योगदान की तिथि से वेतन स्तर-11 अनुमान्य हो जायेगा। (iv) वैसे सचिवालय सहायक, जिन्हें दिनांक 01.01.2016 के पूर्व प्रथम एसीपी 6500-10500 (पुनरीक्षित पीबी-2 ग्रेड पे 4800) के वेतनमान् में प्राप्त है तथा प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियमित प्रोन्नति प्राप्त हो चुका है। साथ हीं 20 वर्षो की सेवा के उपरांत द्वितीय एमएसीपी पीबी-2, ग्रेड पे 5400 में दिनांक 01.01. 2016 के पूर्व प्राप्त है, उन्हें दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से लेवल-11 में वेतन पुनरीक्षित होगा।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 15 नव(cid:21)बर 2(cid:23)1(cid:24) (v) वैसे सचिवालय सहायक, जिन्हें प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियमित प्रोन्नति प्राप्त हुई तथा दिनांक 01.01.2016 के पूर्व 4 वर्षो की सेवा के उपरांत पीबी-3 ग्रेड पे 5400 के वेतनमान् मे स्वतः उत्क्रमण (Insitu upgradation) हुआ है, उनका दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से लेवल-9 अनुमान्य होगा। परंतु ऐसे प्रशाखा पदाधिकारी, जिन्हें दिनांक 01.01.2016 के पूर्व 20 वर्षो की सेवा पूरी कर ली है और insitu उत्क्रमण के फलस्वरूप द्वितीय एमएसीपी पीबी-3 ग्रेड पे 5400 में ही अनुमान्य हुआ है, उन्हें दिनांक 01.01.2016 को सेवारत रहने की स्थिति में वेतन स्तर-11 अनुमान्य होगा।
(vi) जिन प्रशाखा पदाधिकारियों को दिनांक 01.01.2016 के पूर्व तृतीय एमएसीपी ग्रेड पे 7600 में स्वीकृत किया गया है, उन्हें दिनांक 01/01/2016 को सेवारत होने की स्थिति में वेतन स्तर-12 अनुमान्य होगा।
(vii) सीमित प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित प्रशाखा पदाधिकारियों की पूर्व की सेवा वित्तीय उन्नयन हेतु गणनीय नहीं होने के कारण प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की तिथि से 10/20/30 वर्षों की सेवा पूरी होने के उपरांत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एमएसीपी का लाभ ठीक उच्चतर वेतन स्तर में अनुमान्य होगा। 5. उपर्युक्त पुनरीक्षण के क्रम में यह ध्यान में रखा जाना होगा कि दिनांक 01.01.2016 के पूर्व प्राप्त आखिरी वित्तीय उन्नयन का हीं पुनरीक्षण किया जाएगा न कि पूर्व में प्राप्त सभी वित्तीय उन्नयनों का पुनरीक्षण करते हुए दिनांक 01.01.2016 को वेतन निर्धारित किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप, इस संवर्ग के किसी सहायक को अपनुरीक्षित वेतनमान पीबी-2 ग्रेड पे 4600 के आधार पर पीबी-2 ग्रेड पे 4800 एवं पीबी-2 ग्रेड पे 5400 में प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन क्रमशः प्राप्त हुआ हो तो दिनांक 01.01.2016 से पूर्व में प्राप्त द्वितीय वित्तीय उन्नयन के वेतनमान् पीबी-2 ग्रेड पे 5400 मात्र को संबंधित स्तर में पुनरीक्षित किया जायेगा।
उपर्युक्त कंडिका 4 के अधीन हुए उत्क्रमण के संदर्भ में वेतन निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प सं0-3590 दिनांक 24.05.2017 के नियम 6(2) के प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा, किन्तु पूर्व में एसीपी/एमएसीपी की स्वीकृति के क्रम में यदि निर्धारण लाभ स्वीकृत किया गया है तो उन मामलों में पुनः निर्धारण लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
विश्वासभाजन,
राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।
——— [ध(cid:25)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१"ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) %क(cid:4)०शत eव) म१ॢ"त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1077*571+10*ड(cid:25)(cid:23)ट-(cid:23)प(cid:25)(cid:23)? Website: http://egazette.bih.nic.in