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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 15 November 2017

Published 15 November 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-11-15.1078
Languages
English, Hindi
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बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह,

सचिव(व्यय)।

सेवा में, महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰),

महालेखाकार कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 15/11/2017 विषय :- दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण/उत्क्रमण के फलस्वरूप विभिन्न राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों को पूर्व मेंं प्राप्त वित्तीय उन्नयन के पुनरीक्षित/प्रतिस्थानी वेतनमान के संबंध में स्पष्टीकरण।

महाशय,वेतन समिति की अनुशंसा पर राज्य सेवाओं/प्रीमियर सेवाओं के लिए दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से क्रमशः PB-2+4800/- एवं PB-2+5400/- तथा चार वर्ष के बाद PB-3+5400/- का in situ उत्क्रमण संकल्प संख्या-630, दिनांक 21/01/2010 के द्वारा स्वीकृत किया गया था। PB-3+5400/- के in situ उत्क्रमण को MACPS, 2010 के आलोक में एक वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया गया हैं। अर्थात्‌ ऐसे राज्य कर्मियों को जिन्हें PB-3+5400/- का लाभ मिल रहा था, वह एक वित्तीय उन्नयन होगा। वित्त विभागीय संकल्प सं॰-3590, दिनांक 24/05/2017 द्वारा दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई है। उक्त के आलोक में दिनांक 01/01/2016 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 15 नव(cid:21)बर 2(cid:23)1(cid:24) के प्रभाव से राज्य सेवाओं के मूल कोटि के पदों के लिए वेतन स्तर-9 स्वीकृत किया गया है, जो अपुनरीक्षित वेतनमान PB-2+5400/- का प्रतिस्थानी वेतन संरचना है। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से राज्य सेवाओं के मूल कोटि के पदों के लिए वेतन स्तर-9 की स्वीकृति दी गई है। MACP के मामले के तहत नियुक्ति वेतन संरचना के प्रत्येक स्तर में एक उन्नयन की व्यवस्था है। चूंकि मूल नियुक्ति वेतन संरचना वेतन स्तर-9 में परिवर्तित हो जाती है। अतः 10 वर्ष के उपरान्त वेतन स्तर-9 से ऊपर एक स्तर, 20 वर्ष के बाद दो स्तर की संरचना को अनुमान्य किया जाता है। ज्ञातव्य है कि नई वेतन संरचना में केन्द्र में उपलब्ध वेतन स्तर-10 राज्य सरकार में लागू नहीं है। अतः वेतन स्तर-9 से उपर प्रथम स्तर-11 एवं द्वितीय स्तर-12 होता है।

2. सम्यक्‌ विचारोपरान्त उपर्युक्त स्थिति में MACP के तहत प्राप्त वित्तीय उन्नयन के सम्बन्ध में स्थिति निम्नरूपेण स्पष्ट की जा रही हैः-

(i) जिन राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों को दिनांक 01/01/2016 के पूर्व एक वित्तीय उन्नयन (ACP/MACP) प्राप्त है, उन्हें दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-11 तथा जिन्हें दिनांक 01/01/2016 के पूर्व दो वित्तीय उन्नयन (ACP/ MACP) प्राप्त है, उन्हें दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-12 अनुमान्य होगा।

(ii) वैसे राज्य सेवा के पदाधिकारी, जिनका मूल कोटीय वेतनमान PB-2+4800/- अथवा PB-2+5400/- स्वीकृत रहा तथा उन्हें चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर in-situ उत्क्रमण के तहत PB-3+5400/- का वेतनमान अनुमान्य किया गया है, को दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-9 में वेतन पुनरीक्षण किया जाएगा। चार वर्ष की सेवा पूरी होने तथा सेवा सम्पुष्टि के उपरान्त PB-3+5400/- में in-situ उत्क्रमण, जिसे पूर्व में एम॰ए॰सी॰पी॰ के तहत एक वित्तीय उन्नयन माना गया था, को अनदेखी की जाएगी तथा ऐसे पदाधिकारी को नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष अथवा दिनांक 01/01/2016, जो बाद में हो, से प्रथम एम॰ए॰सी॰पी॰ वेतन स्तर-11 में अनुमान्य होगा।

3. उपर्युक्त पुनरीक्षण के क्रम में यह ध्यान में रखा जाना होगा कि दिनांक 01/01/16 के पूर्व प्राप्त आखिरी वित्तीय उन्नयन का हीं पुनरीक्षण किया जाएगा न कि पूर्व में प्राप्त सभी वित्तीय उन्नयनों का पुनरीक्षण करते हुए दिनांक 01/01/2016 को वेतन निर्धारित किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप, राज्य सेवा के किसी कर्मी को अपुनरीक्षित वेतनमान PB-2+4800/- के आधार पर पूर्व में प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन क्रमशः PB-2+5400/- एवं PB-3+5400/- प्राप्त था। ऐसे कर्मी को दिनांक 01/01/2016 से पूर्व में प्राप्त मात्र द्वितीय वित्तीय उन्नयन के वेतनमान (PB-3+5400) को पुनरीक्षित किया जाएगा।

उक्त वेतन निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक 24/05/2017 की कंडिका-6(2) के आलोक में किया जाएगा, किन्तु पूर्व में ACP/MACP की स्वीकृति के क्रम में यदि निर्धारण लाभ स्वीकृत किया गया हो, तो उन मामलों में पुनः निर्धारण लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 15 November 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-11-15.1078/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-11-15.1078.