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2017
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 1082) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, 11116666 नव.बनव.बनव.बनव.बरररर 201
वाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभाग ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 11116666 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर 2017201720172017
एस०ओ० 286, दिनांक 16 नवम्बर
नवम्बर 2017— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
2017 (2017 का बिहार जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा अधिनियम 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:29)ए, इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक %ोत जिससे उक्त
की उपधारा (2) द्वारा बिहार राज्यपाल, ऐसे /यक्ति को, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, बिहार राज्यपाल के अधीन %ोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है और प्रचालक %ोत जिससे उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन %ोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है और
गणित किए जाने वाले संकलित लाख की रकम से अनधिक अखिल भारतीय आधार पर संगणित किए जाने वाले संकलित जो एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख की रकम से अनधिक अखिल भारतीय आधार पर सं
के अधीन विनि5दष्ट आपू3त से भिन्न
उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनि5दष्ट
/यापारावर्त रखते हों, के माध्यम से, उक्त सेवाओं की आपू3त करने वाले /यक्ति को उक्त
को उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छू ट प्राप्त
करने से छू ट प्राप्त करने वाले /यक्ति
संविधान के अनुOछेद 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 16 नव.बनव.बनव.बनव.बरररर 2017 16161616 नवम्नवम्नवम्नवम्बर 2017बर 2017बर 2017बर 2017 एस०ओ० 287, एस०ओ० 286, दिनांक 16 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंगे्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-4105)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
The 16th November 2017
S.O. 286, dated the 16th November 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby specifies the persons making supplies of services, other than supplies specified under sub-section (5) of section 9 of the said Act through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of the said Act, and having an aggregate turnover, to be computed on all India basis, not exceeding an amount of twenty lakh rupees in a financial year, as the category of persons exempted from obtaining registration under the said Act:
Provided that the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis, should not exceed an amount of ten lakh rupees in case of "special category States" as specified in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution, other than the State of Jammu and Kashmir.
2. This notification shall come into force with effect from 15 November, 2017.