िनबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:21)0-40 िनबंधन सं(cid:10)या ॢबह(cid:4)र
ह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 2(cid:24) क(cid:4)०तZक 1(cid:24)3(cid:24) (cid:27)श(cid:15)(cid:28)
((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 1(cid:15)(cid:20)(cid:20)) ) ) ) पटन(cid:4)
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सं॰ 3ए-2-वे॰पु॰-06/2017-9025902590259025/वि॰
सं॰
वित्त वित्त वित्त वित्त विभागविभागविभागविभाग
———
संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
20 uoEcj 2017
विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत मजदूर/नियमित मजदूर के लिए दिनांक
जदूर/नियमित मजदूर के लिए दिनांक 01/01/2016 के विषय :- विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत म
प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स के अन्तर्गत नया वेतन स्तर (-1) की प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स के अन्तर्गत नया वेतन स्तर (-1) की प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स के अन्तर्गत नया वेतन स्तर (-1) की अनुमान्यता के संबंध में। अनुमान्यता के संबंध में।
वित्त विभाग के संकल्प सं॰-
लिए मूल कोटि का वेतनमान 1S (4440
21/01/2010 के द्वारा कार्यालय परिचारी (समूह 'घ') के विभाग के संकल्प सं॰-630, दिनांक 21/01/2010 के द्वारा कार्यालय परिचारी (समूह 'घ') के 1S (4440-7440) एवं ग्रेड पे-1300/- की स्वीकृति प्रदान की गई है।
एवं ग्रेड पे-1300/- की स्वीकृति प्रदान की गई है। वेतन विसंगतियों पर विचार करने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा केन्द्रीय प्रावधान के आलोक में 2. वेतन विसंगतियों पर विचार करने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा केन्द्रीय प्रावधान के आलोक में वेतन विसंगतियों पर विचार करने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा केन्द्रीय प्रावधान के आलोक में
31/03/2011 द्वारा कार्यालय परिचारी संवर्ग (समूह विभागीय संकल्प सं॰-2937, दिनांक 31/03/2011 द्वारा कार्यालय परिचारी संवर्ग (समूह 1S (4440-7440) एवं ग्रेड पे-1300/- को संशोधित करते हुए पे बैंड-1(5200-20200) शोधित करते हुए पे बैंड-1(5200-20200) की गई अनुशंसा पर वित्त विभागीय संकल्प सं॰-2937, दिनांक 'घ') के लिए वेतनमान 1S (4440 एवं ग्रेड पे-1800/- की स्वीकृति प्रदान की गई। एवं ग्रेड पे-1800/- की स्वीकृति प्रदान की गई।
3. इस वित्त विभागीय संकल्प सं॰-2937, दिनांक 31/03/2011 के द्वारा पे बैंड-1(5200-20200) एवं विभागीय संकल्प सं॰-2937, दिनांक 31/03/2011 के द्वारा पे बैंड-1(5200-20200) एवं ग्रेड पे-1800/- की अनुमान्यता के लिए अग्रलिखित तथ्य रखा गयाः- (i) दसवीं उर्त्तीण समूह ग्रेड पे-1800/- की अनुमान्यता के लिए अग्रलिखित तथ्य रखा गयाः- दसवीं उर्त्तीण समूह 'घ' के कर्मी को वेतन बैंड-1 एवं ग्रेड पे-1800/- रूपये अनुमान्य होगा तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। (ii) दसवीं को वेतन बैंड-1 एवं ग्रेड पे-1800/- रूपये अनुमान्य होगा तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। को वेतन बैंड-1 एवं ग्रेड पे-1800/- रूपये अनुमान्य होगा तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
, ग्रेड पे-1650/- रूपये अनुमान्य होगा। इन्हें पे बैंड-1 अनुर्त्तीण (नन-मैट्रिक) समूह 'घ' के कर्मी को पे बैंड-1S, ग्रेड पे-1650/- रूपये अनुमान्य होगा। इन्हें पे बैंड-1 अनुर्त्तीण (नन-मैट्रिक) समूह 'घ' के कर्मी को पे बैंड- एवं ग्रेड पे-1800/- रूपये एवं वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रशिक्षणोपरांत की जाएगी। (iii) भविष्य में इस समूह 'घ' भविष्य में इस समूह 'घ' एवं ग्रेड पे-1800/- रूपये एवं वेतनवृद्धि क के पद की नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता दसवीं उर्त्तीण होगी। अर्थात् दिनांक 01/01/2006 के बाद नियुक्ति की 01/01/2006 के बाद नियुक्ति की के पद की नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता दसवी नहीं होगी। वैसे कर्मी शैक्षणिक योग्यता दसवीं उर्त्तीण होगी और इससे न्यून योग्यताधारी की इस पद पर नियुक्ति नहीं होगी। वैसे कर्मी शैक्षणिक योग्यता दसवीं उर्त्तीण होगी और इससे न्यून योग्यताधारी की इस पद पर नियुक्ति
जो दसवीं उर्त्तीण नहीं थे, उनके प्रशिक्षित होने पर पी॰बी॰-1+1800/- अनुमान्य है। जो दसवीं उर्त्तीण नहीं थे, उनके प्रशिक्षित होने पर पी॰बी॰-12 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 नव(cid:16)बर 2017 4. वर्त्तमान में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के अनुरूप वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक 24/05/2017 के द्वारा दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से पे मैट्रिक्स आधारित न्यूनतम वेतन स्तर-1 (ग्रेड पे-1800/-) की स्वीकृति दी गई है।
5. कतिपय कार्यालयों में यथा उच्च न्यायालय, पटना, में उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता से भिन्न इस कोटि के कर्मी कार्यरत हैं, तथा उन्हें 1S (4440-7440) एवं ग्रेड पे-1300/- के वेतनमान में वेतन लाभ दिया जा रहा है। उसी प्रकार गृह (कारा) विभाग में भी इस वेतन संरचना में दैनिक वेतन भोगी कर्मी कार्यरत हैं। यह वेतन संरचना अब राज्य सरकार में विद्यमान नहीं है तथा वित्त विभागीय संकल्प सं॰-2937, दिनांक 31/03/2011 द्वारा स्वीकृत न्यूनतम वेतनमान से न्यून होने के कारण पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स में प्रतिस्थानी वेतन स्तर की स्वीकृति नहीं दी गई है।
7. इन कार्यालयों द्वारा मजदूर/नियमित मजदूर के लिए उनकी स्थापना में स्वीकृत वेतनमान 1S (4440- 7440) ग्रेड पे-1300/- को पी॰बी॰-1-1800/- के आधार पर पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स में वेतन स्तर के निर्धारण का अनुरोध किया गया है। नियुक्ति की समान शैक्षणिक योग्यता मैट्रीक उर्त्तीणता के अभाव में पी॰बी॰-1 एवं ग्रेड पे-1800/- का पुनरीक्षित वेतन स्तर अनुमान्य किया जाना संगत नहीं है। फलतः ऐसे कर्मियों के वेतनमान 1S (4440-7440) ग्रेड पे-1300/- के लिए पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स में स्वीकृत न्यूनतम वेतन स्तर से न्यून एक नया वेतन स्तर की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।
8. सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि-
(i) राज्य सरकार के द्वारा विहित शैक्षणिक योग्यता से न्यून योग्यता वाले कर्मियों की किसी दशा में नियुक्ति नहीं की जाए।
(ii) (ii) राज्य सरकार के द्वारा विहित शैक्षणिक योग्यता से भिन्न नियुक्त मजदूरों/नियमित मजदूरों के वेतनमान 1S (4440-7440) ग्रेड पे-1300/- के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स के अन्तर्गत निम्नवत् नया वेतन स्तर (-1) अनुमान्य किया जाता हैः-
| PAY BAND | 4440-7440 |
| ENTRY PAY | 1300 |
| LEVEL | (– 1) |
| 1 | 14800 |
| 2 | 15200 |
| 3 | 15700 |
| 4 | 16200 |
| 5 | 16700 |
| 6 | 17200 |
| 7 | 17700 |
| 8 | 18200 |
| 9 | 18700 |
| 10 | 19300 |
| 11 | 19900 |
| 12 | 20500 |
| 13 | 21100 |
| 14 | 21700 |
| 15 | 22300 |
| 16 | 23000 |
| 17 | 23700 |
| 18 | 24400 |
| 19 | 25100 |
| 20 | 25900 |
| 21 | 26700 |
| 22 | 27500 |
| 23 | 28300 |
| 24 | 29100 |
| 25 | 30000 |
| 26 | 30900 |
| 27 | 31800 |
| 28 | 32800 |
| 29 | 33800 |
| 30 | 34800 |
| 31 | 35800 |
| 32 | 36900 |
| 33 | 38000 |
| 34 | 39100 |
| 35 | 40300 |
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह, सचिवसचिवसचिवसचिव(व्ययव्ययव्ययव्यय) ।।।।
——— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)
ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1088-5%1+10(ड(cid:17)*ट+*प(cid:17)*? Website: http://egazette.bih.nic.in