(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत
(cid:17) [(cid:19)ह(cid:4)यण 1(cid:23)3(cid:23) (cid:25)श(cid:26)(cid:27)
(स(cid:28)(cid:26) पटन(cid:4) 1(cid:26)(cid:23)(cid:23)) पटन(cid:4)(cid:31) म(cid:28)गलव(cid:4)र(cid:31) 28 नव(cid:23)बर 2(cid:26)1(cid:17) खान एवं भुतत्वखान एवं भुतत्वखान एवं भुतत्वखान एवं भुतत्व विभागविभागविभागविभाग ——— vf/klwpuk 27 uoEcj 2017
सं॰ 2/एम0एम0(बा0) 03/2009-7267/एम0—बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 के नियम 6 में वर्णित प्रावधानों के तहत् राज्य सरकार प्रत्येक बालूघाटों एवं पत्थर के बंदोबस्त भूखण्ड़ों के प्रेषण स्थल (Pit Head) पर चेक पोस्ट स्थापित करने के निर्णय को अधिसूचित करती है।
2. संबंधित जिलों में समार्हाा/खनन पदाधिकारी चेक पोस्ट की स्थापना करेगें एवं पर्याप्त मात्रा में आरक्षी/सुरक्षा कर्मी की प्रतिनियुक्ति करेगें ताकि खनिजाें का परिवहन उपरोक्त वर्णित नियम के प्रावधानों के तहत् किया जा सके।
3. बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2003 के नियम 4 के तहत् समार्हाा/खनन पदाधिकारी यह सुनिष्चित करेगें कि खनिजाें के परिवहन करने वाले वाहन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वान मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-S.O.-141(E), दिनांक 15.01.2016 के परिषिष्ट XII की मार्गदर्षिका के अनुरूप होगें।
4. उपरोक्त भारत सरकार के मार्गदर्षिका के अनुपालन नहीं होने की स्थिति में खनिज लदे किसी भी वाहन को प्रेषण स्थल पर स्थापित चेक पोस्ट से निकासी की अनुमति नही दी जायेगी। 5. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाषन की तिथि से प्रवृत होगी।
आदेआदेआदेआदेश्श्श्श से,ा से,ा से,ा से, सुषील कुमारसुषील कुमारसुषील कुमारसुषील कुमार,,,,
सरकार के अवर सचिव।सरकार के अवर सचिव।सरकार के अवर सचिव।सरकार के अवर सचिव।