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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 November 2017

Published 28 November 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-11-28.1100
Languages
English, Hindi

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((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 11(cid:15)(cid:15)) ) ) ) पटन(cid:4)

पटन(cid:4)(cid:31) म(cid:14)गलव(cid:4)र(cid:31) 22228888 नव(cid:16)बनव(cid:16)बनव(cid:16)बनव(cid:16)बरररर 2(cid:15)1(cid:22) जल संसाधन विभाग ———

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28 twu 2017

सं0 स्था॰-05-(सं0नि0)-131/

स्था॰-05-(सं0नि0)-131/2013(खण्ड)1089—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः- सेवाशर्त) नियमावली, 2014 का संशोधन करने हेतु

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ 1-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ 1- (1) यह नियमावली बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग ( भर्ती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) यह नियमावली बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी। नियमावली, 2017 कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। वृत होगी। (3) यह तुरंत प्रवृत होगी। उक्त नियमावली, 2014 के नियम-8 के उप नियम (1) का प्रतिस्थापन 1- बिहार जल संसाधन विभाग 2. उक्त नियमावली, 2014 के नियम-8 के उप नियम (1) का प्रतिस्थापन 1- बिहार जल संसाधन विभाग उक्त नियमावली, 2014 के नियम-8 के उप नियम (1) का प्रतिस्थापन 1- बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 के नियम-8 का उप नियम-(1) निम्नलिखित द्वारा क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 के नियम-8 का उप नियम-(1) निम्नलिखित द्वारा क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 के नियम-8 का उप नियम-(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः-

े नियम -6(1) में यथा अवधारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त समूह 'घ' के "(1) नियुक्ति प्राधिकार नियमावली के नियम -6(1) में यथा अवधारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त समूह 'घ' के "(1) नियुक्ति प्राधिकार नियमावली क

कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।" कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल के आदेश से, jkds'k eksgu] jkds'k eksgu] सरकार के संयुक्त सचिव। सरकार के संयुक्त सचिव

28 twu 2017

2013(खण्ड)1090—बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सं0 स्था॰-05-(सं0नि0)-131/2013(खण्ड)10 सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2017 का अंग्र राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌ द्वारा सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌ द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुछेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुछेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुछेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझाा जायेगा। बिहार-राज्यपाल के आदेश से राज्यपाल के आदेश से, jkds'k eksgu] jkds'k eksgu] सरकार के संयुक्त सचिव। सरकार के संयुक्त सचिव 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 28 नव(cid:16)बर 2017 The 28th June 2017

No. 03/Astha-05-(S.Ni.)-131/2013-1089— In exercise of the Powers conferred by Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following Rules to amend the Bihar Water Resources Department field clerical (recruitment and condition of service) Rules-2014:-

1. Short title extend and commencement— (1) These Rules may be called "The Bihar Water Resources Department field and clerical cadre (recruitment and condition of service) (Amendment) Rules, 2017" (2) It Shall extend to the whole of the state of Bihar. (3) It Shall come in to force atonce. 2. Substituition of sub rule (1) of the rule 8 of the said Rules, 2014-Sub rule (1) of rule 8 of the Bihar Water Resources Department field and clerical cadre (recruitment and condition of service) Rules, 2014, shall be substituted by the following :-

"(1) The appointing authority shall prepare the seniority list of group "D" staff having minimum qualification as determined in Rule- 6 (1) of the Rules."

By order of the Governor of Bihar, RAKESH MOHAN. Joint Secretary to Government.

———

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 November 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-11-28.1100/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-11-28.1100.