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सं॰ प्रा0स्था0-52/16(खण्ड-1)-3
-3—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियिम,1987 (1987 का अधिनियम संख्या 39) की विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियिम,1987 (1987 का अधिनियम संख्या 39) की धारा- 22-बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ), पूर्णियाँ धारा- 22-बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ), पूर्णियाँ धारा- 22-बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ), पूर्णियाँ के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता हैः-
निम्नांकित रूप से गठन किया जाता हैः-
1. श्री केशरी नन्दन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, सेवा निवृत
श्री केशरी नन्दन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, सेवा निवृत - अध्यक्ष
अध्यक्ष
2. श्री राकेश चन्द्र लोहिया
श्री राकेश चन्द्र लोहिया, सामाजिक कार्यकर्त्ता - सदस्य
सदस्य
3. श्रीमती कुमारी रेणु,
श्रीमती कुमारी रेणु, अधिवक्ता - सदस्य
सदस्य
2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65
उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा ।
वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा । 3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार पूर्णियाँ जिला तक सीमित रहेगा ।
उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार पूर्णियाँ जिला तक सीमित रहेगा ।
अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे । अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे । 4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे ।
दत्त मिश्रा,
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से सुनील दत्त मिश्रा, सदस्य सचिव। सदस्य सचिव