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27 uoEcj 2017
एस॰ओ॰ 302, दिनांक 29 नवम्बर 2017—दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम-2, 1974) की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम-2, 1974) की एस॰ओ॰ 302, दिनांक 29 नवम्बर 2017
धारा-9 की उपधारा (1) तथा (3) एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, धारा-9 की उपधारा (1) तथा (3) एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, धारा-9 की उपधारा (1) तथा (3) एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
, बिहार के राज्यपाल ने 1989 (अधिनियम 33, 1989) की धारा-14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल ने 1989 (अधिनियम 33, 1989) की धारा-14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से एतद्द्वारा विधि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 356 दिनांक 15.01.2015 में उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से एतद्द्वारा विधि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 356 दिनांक 15 उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से एतद्द्वारा विधि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 356 दिनांक 15
निम्न रूप में खंड (iक) जोड़ने की कृपा की हैः-
क) जोड़ने की कृपा की हैः-
''(iक) संबंधित न्यायमंडल के वरीयता क्रम में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय का क) संबंधित न्यायमंडल के वरीयता क्रम में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को क) संबंधित न्यायमंडल के वरीयता क्रम में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय का इस प्रयोजनार्थ अनन्य विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया जाता है।'' इस प्रयोजनार्थ अनन्य विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित किया जाता है।''
(2) पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-356 दिनांक-15
पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-356 दिनांक-15.01.2015 इस हद तक
2015 इस हद तक संशोधित समझी जाएगी।
(3) यह अधिसूचना तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।
यह अधिसूचना तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।
¼la0la0&,0@,DV0&01@2014&7102@ts0½ ¼la0la0&,0@,DV0&01@2014&7102@ts0 बिहार-राज्यपाल के आदेश से
राज्यपाल के आदेश से] 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 29 नव(cid:16)बर 2017 27 uoEcj 2017 एस॰ओ॰ 303, एस॰ओ॰ 302, दिनांक 29 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
¼la0la0&,0@,DV0&01@2014&7102@ts0½ बिहार-राज्यपाल के आदेश से] lqjsUnz izlkn 'kekZ] ljdkj ds lfpoA
The 27th November 2017
S.O. 302 dated 29th November 2017—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section-9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act-2 of 1974) and section-14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989 (Act 33 of 1989), the Governor of Bihar is hereby pleased to add clause-(ia) to the Law Department notification memo no.-356 dated 15.01.2015 as under:-
"(ia) The court of the Additional District and Sessions Judge 3rd in seniority of the concerned Judgeship is designated as the Exclusive Special Court for this purpose."
(2) The departmental notification memo no.-356 dated 15.01.2015 already issued shall be deemed to be amended to this extent.
(3) This notification shall come into force with immediate effect.
(File No.-A/Act-01/2014-7102/J) By Order of the Governor of Bihar SURENDRA PRASAD SHARMA, Secretary to Government of Bihar.
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