िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 8888 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1931931931939999 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 48484848 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 29292929 नव)बनव)बनव)बनव)बरररर 2017201720172017 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)3, पदःथापन, बदली, श(cid:18)3, छु 9ट(cid:15) और अ;य <य(cid:18)3गत सूचनाएं। 2-2 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु@मB के समादेंटाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के पर(cid:15)Kा-फल, कायMबम, छाऽवृ(cid:18)P ूदान, आQद।
---
भाग-1-ग—िशKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आQद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राRयपाल और कायाMSयKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आQद। ---
भाग-3—भारत सरकार, पTUम बंगाल सरकार और उWच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राRय गजटB के उYरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल म[ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ]त (cid:18)वधान मंडल म[ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Qकये जानेवाले ूवर सिमितयB के ूितवेदन और उ]त (cid:18)वधान मंडल म[ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Tजनपर रांशपित क^ Rयेंठ अनुमित िमल चुक^ है। ---
भाग-8—भारत क^ संसद म[ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद म[ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद म[ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद म[ पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व_ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क^ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, ;यायालय सूचनाएं और सवMसाधारण सूचनाएं इaयाQद। 3-3 पूरक
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पूरक-क 4-62 (cid:18)बहार गजट, 29 नव)बर 2017
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)3, पदःथापन, बदली, श(cid:18)3, छु 9ट(cid:15) और अ;य <य(cid:18)3गत सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
नििििििििनननननननवववववववर्र्र्र्वााााााााचचचचचचचचनननननननन वििििििििवववववववभ्भ्भ्भ्भ्भ्भ्भ् ाााााााााााााााागगगगगगगग ------------------------------------ अधिसूचना 22 नवम्बर 201722 नवम्बर 201722 नवम्बर 201722 नवम्बर 2017
सं0 ई2-205/90-53535353—बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री रामलला प्रसाद सिंह, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को पुत्री की शादी के निमित्त दिनांक 12.04.2017 से 15.05.2017 तक कुल 34 (चौतीस) दिनों के उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार निर्वाचन सेवा के पदाधिकारियों के उपार्जित अवकाष की स्वीकृति हेतु प्रमंडलीय आयुक्त के सक्षम प्राधिकार न होने के कारण इस संबंध में पूर्व निर्गत आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ का आदेष ज्ञापांक 873 दिनांक 27.03.2017 को रद्द किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सोहन कुमार ठाकुर, अपर सचिव।
------------------------------------ लोकायुक्त कार्यालयलोकायुक्त कार्यालयलोकायुक्त कार्यालयलोकायुक्त कार्यालय 4, कौटिल्य मार्ग, पटना-14, कौटिल्य मार्ग, पटना-14, कौटिल्य मार्ग, पटना-14, कौटिल्य मार्ग, पटना-1 ------------------------------------ अधिसूचना 2 नवम्बर 2017
सं0 3/लोक(स्था0)21/2016-915/लोक—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एवं बिहार लोकायुक्त अधिनियम 2011 के नियम 10(2) के आलोक में आप्त सचिव यथा श्री राम जन्म कुमार निराला एवं श्री ललन सिंह को बैण्ड वेतन 9300-34800/-रू0 ग्रेड पे 4800/-रू0 (अपुनरीक्षित) को प्रधान आप्त सचिव के पद पर बैण्ड वेतन 15600-39100, ग्रेड पे 6600/-रू0 (अपुनरीक्षित), सप्तम् वेतन पुनरीक्षण के अनुसार लेवल 11 में प्रोन्नति दी जाती है।
2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि से देय होगा। 3. यह अधिसूचना सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4800, दिनांक 01.04.2016 की कंडिका-11 (iv) में निहित शर्तोे के अधीन होगी तथा माननीय सर्वाेच्च न्यायालय में विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुषील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेष के फलाफल से प्रभावित होगा।
अध्यक्ष, लोकायुक्त बिहार के आदेष सेअध्यक्ष, लोकायुक्त बिहार के आदेष सेअध्यक्ष, लोकायुक्त बिहार के आदेष सेअध्यक्ष, लोकायुक्त बिहार के आदेष से,,,, (ह0) अस्पष्ट, सचिव (प्र0)।
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अधीKकअधीKकअधीKकअधीKक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 33337777ÑÑÑÑ571+11110----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in3 (cid:18)बहार गजट, 29 नव)बर 2017
भाग-9-ख
िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, ;यायालय सूचनाएं और सवMसाधारण
सूचनाएं इaयाQद
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सूचनासूचनासूचनासूचना --------------------------------
No. 1479—I, Ranjana Kumari W/o Sri Manoj Kumar Singh, Village-Kharika P.S-Sonpur Dist-Saran working as Teacher in Government Girls Middle School Kharika P.S-Sonpur Dist-Saran will be known as Ranjana Singh henceforth vide Affd. No. 1036 dated 14.02.2017.
Ranjana Kumari.
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No. 1516—I, Subodh Kumar S/o Satyanand Singh, Vill : Sarari, P.O : Khagaul, PS: Shahpur, Dist. Patna. Vide affidavit no 19396 dated 01/11/2017 will be known as Subodh Kumar Singh.
Subodh Kumar.
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अधीKकअधीKकअधीKकअधीKक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 37373737ÑÑÑÑ571+11110----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in4 (cid:18)बहार गजट, 29 नव)बर 2017 (cid:18)बहार गजट का पूरक(अ0) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
सं0 5 नि0गो0वि0 (5) 58/2014—284/ नि0गो0
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
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संकल्प
21 सितम्बर 2017
विषयः-डा0 विनोद कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्राीय कुक्कुट प्रक्षेत्रा, बेला, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय जिला पशुपालन कार्यालय, गया की दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने एवं रूपये 27260/- (सताईस हजार दो सौ साठ) की इनसे वसूली करने के संबंध में।
डा0 विनोद कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्राीय कुक्कुट प्रक्षेत्रा, बेला, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित को अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को ससमय वेतन नहीं देने, नियमित रूप से कार्यालय नहीं आने एवं प्रक्षेत्रा की विकासात्मक योजनाओं में रूचि नहीं लेने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-151 नि0गो0 दिनांक 30.03.2015 के द्वारा निलंबित किया गया।
डा0 सिन्हा के विरूद्ध प्रपत्रा-'क' में गठित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-224 नि0गो0 दिनांक 15.06.2015 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसके संचालन हेतु निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को जांच पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
विभागीय कार्यवाही के संचालनोंपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध लगे आरोपाें को प्रमाणित पाया गया।
संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्राांक-162 नि0गो0 दिनांक 22.06.2017 द्वारा डा0 सिन्हा से द्वितीय लिखित अभिकथन की मांग की गयी जिसके अप्राप्त रहने के स्थिति में विभागीय पत्राांक-186 नि0गो0 दिनांक-17.07.2017 द्वारा डा0 सिन्हा को स्मारित किया गया।
द्वितीय लिखित अभिकथन के अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्राांक-245 नि0गो0 दिनांक 24.08.2017 द्वारा समाचार पत्राों के माध्यम से सूचना प्रकाशित करवाई गयी।
इस क्रम में डा0 सिन्हा द्वारा प्राप्त द्वितीय लिखित अभिकथन की विभाग स्तर पर समीक्षा की गयी। डा0 सिन्हा द्वारा समर्पित द्वितीय लिखित अभिकथन में किसी प्रकार के नये तथ्य का अंकन नहीं किया गया है बल्कि प्रथम लिखित अभिकथन में अंकित बातें ही5 (cid:18)बहार गजट, 29 नव)बर 2017 दुहराई गयी है। प्रत्येक प्रमाणित आरोपों के लिए जवाबदेही अधीनस्थ कर्मी पर टाल देना प्रमाणित आरोप के विरूद्ध तर्कपूर्ण बचाव बयान नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार द्वितीय लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।
वर्णित परिस्थिति में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध ''कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता '' तथा ''प्रशासनिक अक्षमता'' जैसे मामले में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (iii) एवं 14 (v) के आलोक में वित्तीय वर्ष, 2014-15 में कार्यालय परिसर स्थित खजूर के पेड़ की नीलामी नहीं कर सकने के कारण सरकार को हुई राजस्व क्षति हेतु रूपये 27260/- (सताईस हजार दो सौ साठ) की वसूली डा0 सिन्हा से करने का एवं अगली दो वेतनवृद्धियों को असंचयात्मक प्रभाव से रोकने एवं आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया जिसपर माननीय विभागीय मंत्राी का अनुमोदन प्राप्त है।
डा0 विनोद कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्राीय कुक्कुट प्रक्षेत्रा, बेला, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित को इस आदेश के निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त करते हुए अगली दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक लगायी जाती है, साथ ही सरकारी राजस्व की क्षतिपूर्ति हेतु रूपये 27260/- (सताईस हजार दो सौ साठ) की डा0 सिन्हा से वसूली की जायेगी एतद् संबंधी आदेश दिया जाता है।
निलंबन मुक्ति के पश्चात् डा0 सिन्हा पदस्थापन की प्रतीक्षा में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेंगे।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्रा में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव।
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कृषि विभाग
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आदेश्आदेश्आदेश्आदेशााा
8 नवम्बर 20178 नवम्बर 20178 नवम्बर 20178 नवम्बर 2017
सं0 2(गो॰)सी॰(कोर्ट) 04/16-1048104810481048/कृ॰—मो0 हसन इमाम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गरखा (सारण) सम्प्रति सेवानिवृत एवं मृत को घूस लेते रंगे हाथों निगरानी टीम द्वारा दिनांक 06.07.1988 को गिरफ्तार किया गया एवं उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या-19/88 दर्ज किया गया। स्व0 इमाम दिनांक 06.07.1988 से 05.08.1988 तक कारावास में रहे। विभागीय आदेश संख्या 1367 दिनांक 30.09.1988 द्वारा स्व0 इमाम दिनांक 30.09.1988 से निलंबित किये गए एवं आदेश संख्या 1313 दिनांक 18.08.1993 द्वारा निलंबन से मुक्त किये गए। इस प्रकार स्व0 इमाम दिनांक 30.09.1988 से 17.
08.1993 तक निलंबित रहे।
श्री इमाम को उक्त थाना काण्ड संख्या में विशेष न्यायालय (निगरानी), पटना द्वारा एक वर्ष की सजा और एक हजार जुर्माना का दण्ड दिया गया। उक्त सजा के विरूद्ध श्री इमाम द्वारा Criminal Appeal (SJ) No 210 of 2001 दायर किया गया जिसके लंबित रहते स्व0 इमाम की मृत्यु दिनांक 30.06.2008 को हो गई।
माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा Criminal Appeal (SJ) No 210 of 2001 में दिनांक 16.12.2013 को निम्नलिखित न्यायादेश पारित किया गयाः-
" ---- and the order of conviction and sentence passed against the appellant on 8.6.2001 by the special Judge (vigilance) North bihar, patna in special case no 19 of 1988 is set aside----."6 (cid:18)बहार गजट, 29 नव)बर 2017 उक्त न्यायादेश के आलोक में स्व0 मो0 हसन इमाम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गरखा (सारण) के निलंबन अवधि (दिनांक 30.09.1988 से 17.08.1993 तक) एवं कारावास अवधि (दिनांक 06.07.1988 से 05.08.1988 तक) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-11 (3) एवं 11 (4) के तहत सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर बिताई गई अवधि मानते हुए पूर्ण वेतन तथा भत्ते के भुगतान का आदेश दिया जाता है। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जाएगा।
2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश से,
बीरेन्द्र कुमार सिंहबीरेन्द्र कुमार सिंहबीरेन्द्र कुमार सिंहबीरेन्द्र कुमार सिंह,,,, अवर सचिव।
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अधीKकअधीKकअधीKकअधीKक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुQित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 37373737ÑÑÑÑ571+11110----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in