िनबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:22)0-40 िनबंधन सं(cid:10)या ॢबह(cid:4)र
ह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 1(cid:15) [(cid:25)ह(cid:4)यण 1(cid:28)3(cid:28) (cid:30)श(cid:15)(cid:31)
((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 1125) ) ) ) पटन(cid:4)
पटन(cid:4) श१"व(cid:4)र 1111 (cid:14)दस(cid:16)ब(cid:14)दस(cid:16)ब(cid:14)दस(cid:16)ब(cid:14)दस(cid:16)बर र र र 2(cid:15)1$ गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग (विषेष शाखा)(विषेष शाखा)(विषेष शाखा)(विषेष शाखा) ——— vf/klwpuk 24 uoEcj 2017
सं॰सं॰सं॰सं॰ जी/नि0सु0अ0-14-31/2016-जी/नि0सु0अ0-14-31/2016-जी/नि0सु0अ0-14-31/2016-जी/नि0सु0अ0-14-31/2016-
जी/नि0सु0अ0-14-31/2016-जी/नि0सु0अ0-14-31/2016-जी/नि0सु0अ0-14-31/2016-जी/नि0सु0अ0-14-31/2016-10148101481014810148—बिहार राज्य के अन्तर्गत निजी सुरक्षा vfHkdj.k ds fofu;eu vfHkdj.k ds fofu;eu gsrq futh lqj{kk vfHkdj.k (विनियमन) अधिनियम, 2005 (केन्द्र सरकार का अधिनियम 29, 2005) की धारा 25 द्वारा (विनियमन) अधिनियम, 2005 (केन्द्र सरकार का अधिनियम 29, 2005) की धारा 25 द्वारा (विनियमन) अधिनियम, 2005 (केन्द्र सरकार का अधिनियम 29, 2005) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार निजी सुरक्षा vfHkdj.k नियमावली, 2011 में नियमावली, 2011 में संषोधन करने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार निजी सुरक्षा हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :- हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। -संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। -संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। -संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। -
कहलाएगी।
बिहार निजी सुरक्षा बिहार निजी सुरक्षा बिहार निजी सुरक्षा बिहार निजी सुरक्षा vfHkdj.k ¼संषोधन) संषोधन) संषोधन) संषोधन) नियमावली, 2017'' नियमावली, 2017'' नियमावली, 2017'' नियमावली, 2017''
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। -संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। -संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। -संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। - (1)(1)(1)(1) यह नियमावली ''बिहार निजी सुरक्षा बिहार निजी सुरक्षा बिहार निजी सुरक्षा बिहार निजी सुरक्षा यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी। (2)(2)(2)(2) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी। उक्त नियमावली, 2011 के नियम 2 में संषोधन। - 2222.... उक्त नियमावली, 2011 के नियम 2 में संषोधन। - उक्त नियमावली, 2011 के नियम 2 में संषोधन। - उक्त नियमावली, 2011 के नियम 2 में संषोधन। - उक्त नियमावली, 2011 के नियम 2 में संषोधन। - उक्त नियमावली, 2011 के नियम 2 में संषोधन। - उक्त नियमावली, 2011 के नियम 2 में संषोधन। - उक्त नियमावली, 2011 के नियम 2 में संषोधन। - (1) नियम 2 (ग) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
प्राधिकारी'प्राधिकारी'प्राधिकारी'प्राधिकारी' से अभिप्रेत है- इस अधिनियम के अधीन घोषित नियंत्री प्राधिकारी'' (2) नियमावली में अन्यत्र प्रयुक्त
नियम 2 (ग) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :- ''''''''(ग). 'नियंत्री नियंत्री नियंत्री नियंत्री प्राधिकारी'प्राधिकारी'प्राधिकारी'प्राधिकारी' से अभिप्रेत है- इस अधिनियम के अधीन घोषित नियंत्री प्राधिकारी'' ''नियंत्री पदाधिकारी'' अथवा ''नियंत्री प्राधिकार'' पदावली को ''नियंत्री नियमावली में अन्यत्र प्रयुक्त ''नियंत्री पदाधिकारी'' अथवा ''नियंत्री प्राधिकार'' पदावली को ''नियंत्री प्राधिकारी'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा। प्राधिकारी'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3333.... उक्त नियमावलीउक्त नियमावलीउक्त नियमावलीउक्त नियमावली, 2011 के नियम 3 में , 2011 के नियम 3 में , 2011 के नियम 3 में , 2011 के नियम 3 में
नियम 3 के वर्तमान उपबंध को उपनियम 3(1) के रूप में , 2011 के नियम 3 में , 2011 के नियम 3 में , 2011 के नियम 3 में , 2011 के नियम 3 में संषोधन।संषोधन।संषोधन।संषोधन।----नियम 3 के वर्तमान उपबंध को उपनियम 3(1) के रूप में क्रमांकित किया जायेगा तथा उसके पश्चात् नया उपनियम 3 (2) निम्नलिखित द्वारा अंतःस्थापित किया जाएगा :- क्रमांकित किया जायेगा तथा उसके पश्चात् नया उपनियम 3 (2) निम्नलिखित द्वारा अंतःस्थापित किया जाएगा :- क्रमांकित किया जायेगा तथा उसके पश्चात् नया उपनियम 3 (2) निम्नलिखित द्वारा अंतःस्थापित किया जाएगा :- ''(2)''(2)''(2)''(2). नियंत्री प्राधिकारी एक वेब प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए जिम्मेवार होगा, जिसमें आम जनत नियंत्री प्राधिकारी एक वेब प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए जिम्मेवार होगा, जिसमें आम जनता के ा के ा के ा के नियंत्री प्राधिकारी एक वेब प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए जिम्मेवार होगा, जिसमें आम जनत नियंत्री प्राधिकारी एक वेब प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए जिम्मेवार होगा, जिसमें आम जनत नियंत्री प्राधिकारी एक वेब प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए जिम्मेवार होगा, जिसमें आम जनत नियंत्री प्राधिकारी एक वेब प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए जिम्मेवार होगा, जिसमें आम जनत नियंत्री प्राधिकारी एक वेब प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए जिम्मेवार होगा, जिसमें आम जनत नियंत्री प्राधिकारी एक वेब प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए जिम्मेवार होगा, जिसमें आम जनत नियंत्री प्राधिकारी एक वेब प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए जिम्मेवार होगा, जिसमें आम जनत नियंत्री प्राधिकारी एक वेब प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए जिम्मेवार होगा, जिसमें आम जनत नियंत्री प्राधिकारी एक वेब प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए जिम्मेवार होगा, जिसमें आम जनत नियंत्री प्राधिकारी एक वेब प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए जिम्मेवार होगा, जिसमें आम जनत लिए यथासम्भव सभी आवष्यक सूचनाएँ अर्थात् अधिनियम, नियमावली, कार्यप्रणाली, परिपत्र, नोटिस लिए यथासम्भव सभी आवष्यक सूचनाएँ अर्थात् अधिनियम, नियमावली, कार्यप्रणाली, परिपत्र, नोटिस लिए यथासम्भव सभी आवष्यक सूचनाएँ अर्थात् अधिनियम, नियमावली, कार्यप्रणाली, परिपत्र, नोटिस लिए यथासम्भव सभी आवष्यक सूचनाएँ अर्थात् अधिनियम, नियमावली, कार्यप्रणाली, परिपत्र, नोटिस लिए यथासम्भव सभी आवष्यक सूचनाएँ अर्थात् अधिनियम, नियमावली, कार्यप्रणाली, परिपत्र, नोटिस लिए यथासम्भव सभी आवष्यक सूचनाएँ अर्थात् अधिनियम, नियमावली, कार्यप्रणाली, परिपत्र, नोटिस लिए यथासम्भव सभी आवष्यक सूचनाएँ अर्थात् अधिनियम, नियमावली, कार्यप्रणाली, परिपत्र, नोटिस लिए यथासम्भव सभी आवष्यक सूचनाएँ अर्थात् अधिनियम, नियमावली, कार्यप्रणाली, परिपत्र, नोटिस लिए यथासम्भव सभी आवष्यक सूचनाएँ अर्थात् अधिनियम, नियमावली, कार्यप्रणाली, परिपत्र, नोटिस लिए यथासम्भव सभी आवष्यक सूचनाएँ अर्थात् अधिनियम, नियमावली, कार्यप्रणाली, परिपत्र, नोटिस लिए यथासम्भव सभी आवष्यक सूचनाएँ अर्थात् अधिनियम, नियमावली, कार्यप्रणाली, परिपत्र, नोटिस लिए यथासम्भव सभी आवष्यक सूचनाएँ अर्थात् अधिनियम, नियमावली, कार्यप्रणाली, परिपत्र, नोटिस आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार अनुज्ञप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया तथा आवेदनों के पंजीकरण आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार अनुज्ञप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया तथा आवेदनों के पंजीकरण आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार अनुज्ञप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया तथा आवेदनों के पंजीकरण आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार अनुज्ञप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया तथा आवेदनों के पंजीकरण आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार अनुज्ञप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया तथा आवेदनों के पंजीकरण आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार अनुज्ञप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया तथा आवेदनों के पंजीकरण आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार अनुज्ञप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया तथा आवेदनों के पंजीकरण आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार अनुज्ञप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया तथा आवेदनों के पंजीकरण आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार अनुज्ञप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया तथा आवेदनों के पंजीकरण आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार अनुज्ञप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया तथा आवेदनों के पंजीकरण आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार अनुज्ञप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया तथा आवेदनों के पंजीकरण आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार अनुज्ञप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया तथा आवेदनों के पंजीकरण ONLINE करने की करने की करने की करने की कोे बिहार सरकार के गृह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ONLINE कोे बिहार सरकार के गृह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कोे बिहार सरकार के गृह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कोे बिहार सरकार के गृह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कोे बिहार सरकार के गृह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कोे बिहार सरकार के गृह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कोे बिहार सरकार के गृह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कोे बिहार सरकार के गृह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रक्रिया निर्धारण हेतु नियम विहित कर सकेगी।'' प्रक्रिया निर्धारण हेतु नियम विहित कर सकेगी।'' प्रक्रिया निर्धारण हेतु नियम विहित कर सकेगी।'' प्रक्रिया निर्धारण हेतु नियम विहित कर सकेगी।'' प्रक्रिया निर्धारण हेतु नियम विहित कर सकेगी।'' प्रक्रिया निर्धारण हेतु नियम विहित कर सकेगी।'' प्रक्रिया निर्धारण हेतु नियम विहित कर सकेगी।'' प्रक्रिया निर्धारण हेतु नियम विहित कर सकेगी।''
नियम 10 में उपनियम 3 को निम्नलिखित द्वारा उक्त नियमावली, 2011 के नियम 10 में संषोधन। - (1) नियम 10 में उपनियम 3 को निम्नलिखित द्वारा 4444.... उक्त नियमावली, 2011 के नियम 10 में संषोधन। - (1) उक्त नियमावली, 2011 के नियम 10 में संषोधन। - (1) उक्त नियमावली, 2011 के नियम 10 में संषोधन। - (1) उक्त नियमावली, 2011 के नियम 10 में संषोधन। - (1) उक्त नियमावली, 2011 के नियम 10 में संषोधन। - (1) उक्त नियमावली, 2011 के नियम 10 में संषोधन। - (1) उक्त नियमावली, 2011 के नियम 10 में संषोधन। - (1)
प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
''(3)''(3)''(3)''(3). उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन नियम 3(2) के अधीन सृजित वेबसाइट उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन नियम 3(2) के अधीन सृजित वेबसाइट (website) में में में में उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन नियम 3(2) के अधीन सृजित वेबसाइट उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन नियम 3(2) के अधीन सृजित वेबसाइट उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन नियम 3(2) के अधीन सृजित वेबसाइट उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन नियम 3(2) के अधीन सृजित वेबसाइट उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन नियम 3(2) के अधीन सृजित वेबसाइट उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन नियम 3(2) के अधीन सृजित वेबसाइट उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन नियम 3(2) के अधीन सृजित वेबसाइट उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन नियम 3(2) के अधीन सृजित वेबसाइट उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन नियम 3(2) के अधीन सृजित वेबसाइट उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन नियम 3(2) के अधीन सृजित वेबसाइट (pre-register) कर नियंत्री प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा निबन्धित पूर्व-पंजीकृत पूर्व-पंजीकृत पूर्व-पंजीकृत पूर्व-पंजीकृत (pre कर नियंत्री प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा निबन्धित कर नियंत्री प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा निबन्धित कर नियंत्री प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा निबन्धित कर नियंत्री प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा निबन्धित कर नियंत्री प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा निबन्धित कर नियंत्री प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा निबन्धित कर नियंत्री प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा निबन्धित2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 (cid:14)दस(cid:16)बर 2017 डाक से समर्पित किया जा सकेगा। आवेदन के साथ आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 7(2) के डाक से समर्पित किया जा सकेगा। आवेदन के साथ आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 7(2) के डाक से समर्पित किया जा सकेगा। आवेदन के साथ आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 7(2) के डाक से समर्पित किया जा सकेगा। आवेदन के साथ आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 7(2) के अनुसार विहित प्रपत्र-अनुसार विहित प्रपत्र-अनुसार विहित प्रपत्र-अनुसार विहित प्रपत्र-XI के अनुसार शपथ-पत्र संलग्न किया जाएगा।''के अनुसार शपथ-पत्र संलग्न किया जाएगा।''के अनुसार शपथ-पत्र संलग्न किया जाएगा।''के अनुसार शपथ-पत्र संलग्न किया जाएगा।''
5555.... उक्त नियमावली, 2011 कउक्त नियमावली, 2011 कउक्त नियमावली, 2011 कउक्त नियमावली, 2011 के नियम 11 में संषोधन। े नियम 11 में संषोधन। े नियम 11 में संषोधन। े नियम 11 में संषोधन। नियम 11 के उप नियम (1) में प्रयुक्त वाक्यांष "प्रारंभ में अनुज्ञप्ति 3 वर्षों के लिए वैध होगी" को वाक्यांष "अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि पाँच वर्ष होगी; यदि अधिनियम एवं नियमावली "अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि पाँच वर्ष होगी; यदि अधिनियम एवं नियमावली "अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि पाँच वर्ष होगी; यदि अधिनियम एवं नियमावली "अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि पाँच वर्ष होगी; यदि अधिनियम एवं नियमावली के अधीन उसे निरस्त न किया जाए।"के अधीन उसे निरस्त न किया जाए।"के अधीन उसे निरस्त न किया जाए।"के अधीन उसे निरस्त न किया जाए।" से प्रतिस्थापित किया जाएगा। उक्त नियमावली, 2011 के नियम 13 में संषोधन । - 6666.... उक्त नियमावली, 2011 के नियम 13 में संषोधन उक्त नियमावली, 2011 के नियम 13 में संषोधन उक्त नियमावली, 2011 के नियम 13 में संषोधन (1)(1)(1)(1) उपनियम (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
''(1) प्रत्येक निजी सुरक्षा एजेंसी नियंत्री प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन विहित प्रपत्र-V में अनुज्ञप्ति की वैधता की समाप्ति की तिथि के कम से कम 45 दिन पूर्व समर्पित करेगी।''
(2)(2)(2)(2) नियम 13 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्न नया उपनियम (3) अंतःस्थापित किया जाएगा :-
''(3)''(3)''(3)''(3). आवेदन के साथ आवेदक आवेदन पत्र में दी गई सभी सूचनाओं की सत्यता एवं अनुज्ञप्ति आवेदन के साथ आवेदक आवेदन पत्र में दी गई सभी सूचनाओं की सत्यता एवं अनुज्ञप्ति आवेदन के साथ आवेदक आवेदन पत्र में दी गई सभी सूचनाओं की सत्यता एवं अनुज्ञप्ति आवेदन के साथ आवेदक आवेदन पत्र में दी गई सभी सूचनाओं की सत्यता एवं अनुज्ञप्ति पालन करते रहने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र के साथ प्रपत्र-XI में एक शपथमें एक शपथमें एक शपथमें एक शपथ की शर्तों के की शर्तों के की शर्तों के की शर्तों के पालन करते रहने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र के साथ प्रपत्र- पालन करते रहने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र के साथ प्रपत्र- पालन करते रहने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र के साथ प्रपत्र- पत्र संलग्न करेगा।''पत्र संलग्न करेगा।''पत्र संलग्न करेगा।''पत्र संलग्न करेगा।''
(3)(3)(3)(3) उपनियम 13(3) में प्रयुक्त वाक्यांष ''अनुज्ञप्ति का नवीकरण तीन वर्षों के लिए किया जाएगा'' को '' अनुज्ञप्ति का नवीकरण 5 वर्षों के लिए वैध होगा, यदि अधिनियम एवं नियमावली के अधीन निरस्त न किया जाए।'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा इसे 13(4) के रुप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।
7777.... उक्त नियमावली, 2011 के नियम 14 में संषोधन। - उक्त नियमावली, 2011 के नियम 14 में संषोधन। - उक्त नियमावली, 2011 के नियम 14 में संषोधन। - उक्त नियमावली, 2011 के नियम 14 में संषोधन। - (1) (1) (1) (1) नियम 14 में वर्तमान उपबंध उपनियम (1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा तथा इसके वर्तमान उपबंध (i) से (iv) को उपनियम 1(i) से 1(iv) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा। (2)(2)(2)(2) वर्तमान उपनियम (v) को उपनियम 14(2) के रूप मेें पुनर्संख्यांकित करते हुए, उसके पश्चात् निम्नलिखित नया उपनियम (3) अंतःस्थापित किया जाएगा :-
''(3)''(3)''(3)''(3). नियंत्री प्राधिकारी आवेदक के नियंत्री प्राधिकारी आवेदक के नियंत्री प्राधिकारी आवेदक के नियंत्री प्राधिकारी आवेदक के आवेदन, आवेदक द्वारा नवीकरण की शर्तों के अनुपालन एवं आवेदन, आवेदक द्वारा नवीकरण की शर्तों के अनुपालन एवं आवेदन, आवेदक द्वारा नवीकरण की शर्तों के अनुपालन एवं आवेदन, आवेदक द्वारा नवीकरण की शर्तों के अनुपालन एवं नियम 13(3) में अंकित शपथ पत्र से संतुष्ट होने पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा। नियम 13(3) में अंकित शपथ पत्र से संतुष्ट होने पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा। नियम 13(3) में अंकित शपथ पत्र से संतुष्ट होने पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा। नियम 13(3) में अंकित शपथ पत्र से संतुष्ट होने पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा। 8888.... नवीन फारम का अवस्थापन नवीन फारम का अवस्थापन नवीन फारम का अवस्थापन नवीन फारम का अवस्थापन :-नियमावली में फारम-X के पष्चात नवीन फारम-XI अंतःस्थापित किया जाएगा।''''''''
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष राज्यपाल के आदेष राज्यपाल के आदेष राज्यपाल के आदेष से,से,से,से, जितेन्द्र कुमार,जितेन्द्र कुमार,जितेन्द्र कुमार,जितेन्द्र कुमार, सरकार के विषेष सचिवसरकार के विषेष सचिवसरकार के विषेष सचिवसरकार के विषेष सचिव।।।।
24 uoEcj 2017
सं॰सं॰सं॰सं॰ जी/नि0सु0अ0-14-31/2016-जी/नि0सु0अ0-14-31/2016-जी/नि0सु0अ0-14-31/2016-जी/नि0सु0अ0-14-31/2016-10148101481014810148—का अंग्रेजी में निम्का अंग्रेजी में निम्का अंग्रेजी में निम्का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वाराप्राधिकार से इसके द्वाराप्राधिकार से इसके द्वाराप्राधिकार से इसके द्वारा पारित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-3 के अधीन अंग्रेजी पारित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-3 के अधीन अंग्रेजी पारित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-3 के अधीन अंग्रेजी पारित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से, जितेन्द्र कुमार,जितेन्द्र कुमार,जितेन्द्र कुमार,जितेन्द्र कुमार, सरकार के विषेष सचिवसरकार के विषेष सचिवसरकार के विषेष सचिवसरकार के विषेष सचिव।।।।
The 24th November 2017
सं॰सं॰सं॰सं॰ जी/नि0सु0अ0-14-31/2016-जी/नि0सु0अ0-14-31/2016-जी/नि0सु0अ0-14-31/2016-जी/नि0सु0अ0-14-31/2016-10148101481014810148—In exercise of the powers conferred by the section 25 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Act 29 of 2005 of Central Government), Government of Bihar makes the fallowing Rules to amend the Bihar Private Security Agencies Rules, 2011, hereby,:-
1. Short title and Commencement— (1) These rules shall be called as "Bihar Private Security Agencies (Amendment) Rules, 2017."
(2) It shall come in to force with the immediate effect. 2. Amendment in Rule 2 of the said Rules, 2011—
(1) Rule 2 (C) Shall be substituted by the following :-
"2(C). 'Niyantri Pradhikari' (Controlling Authority) means Niyantri Pradhikari declared under this Act."3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 (cid:14)दस(cid:16)बर 2017 (2) The phrases " Niyantri Padadhikari" or "Niyantri Pradhikar" used elsewhere in the Rules shall be substituted by "Niyantri Pradhikari".
3. Amendment in Rule 3 of the said Rules, 2011— The existing provision in rule 3 shall be renumbered as sub rule 3(1) and the following new sub rule (2) shall be inserted thereafter :-
"(2). The Controlling Authority shall be responsible for creating a web management system, where, as far as possible, relevant information such as Act, Rules, procedures, circulars and notices may be made available for general public. The State Government shall formulate and notify rules regarding the online processing of licence and registration of applications through official website of Home Department of the Government of Bihar."
4. Amendment in Rule 10 of the said Rules, 2011—(1) Sub rule (3) of rule 10 shall be substituted by the following—
"(3). Applications as referred in sub rule 1 shall be submitted to the Controlling Authority, either personally or by registered post, only after pre-registering it, through the web site, as created under rule 3(2). The applications shall accompany an affidavit by the applicant as per section 7(2) of the Act in prescribed Form-XI." 5. Amendment in Rule 11 of the said Rules, 2011— The clause "The licence will be valid for 3 years" in the sub rule (1) of rule 11 shall be substituted by clause "Validity period of the licence will be of 5 years, unless cancelled under the Act and Rules".
6. Amendment in Rule 13 of the said Rules, 2011. - (1) Sub rule (1) shall be substituted by following :-
"(1) Every Private Agency shall apply to the Controlling Authority for the renewal of Licence in prescribed Form-V, not less than 45 days before the date of expiry of the validity of licence."
(2) After rule 13(2) the following new sub rule (3) shall be inserted—
"(3). The applicant shall submit an affidavit regarding the correctness of all the information furnished in the application and to abide by the conditions for the licence, in Form-XI along with the application."
(3) "The clause "The renewal of license shall be of three years" in sub rule(3) shall be substituted by "The renewal of licence shall be valid for 5 years, unless cancelled under the Act and Rules", and it will be renumbered as (4).
7. Amendment in Rule 14 of the said Rules, 2011— (1) The existing provision in the rule 14 shall be renumbered as sub rule (1) and sub rule (i) to (iv) shall be renumbered as 1(i) to 1(iv).
2. After renumbering the existing sub rule (v) as sub rule (2), the following new sub rule (3) shall be inserted thereafter—
"(3). The Controlling Authority shall renew the license, after being satisfied with the application, compliance of the conditions of renewal by the applicant and the affidavit mentioned in rule 13(3)."
8. Insertion of New form- A new Form–XI will be inserted after form-X of the aforesaid rules.
By order of the Governor of Bihar Jitendra Kumar, Special Secretary to the Government.
4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 (cid:14)दस(cid:16)बर 2017फारम-XI ——— शपथ पत्रशपथ पत्रशपथ पत्रशपथ पत्र [(देखें नियम 10(3) एवं नियम 13(3)]
मैं ................................................... (आवेदक का नाम), पिता का नाम -.........................................................................
पता-......................................................................................................शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-
1. मैं भारत का नागरिक हूँ। उक्त संदर्भ में मेरे द्वारा मतदाता पहचान पत्र सं0-............./ पासपोर्ट सं0-.........
........की छायाप्रति संलग्न की गयी है। (जो लागू न हो, कृपया काट दें।)
2. ....................................................(अभिकरण का नाम) निजी सुरक्षा अभिकरण भारत में रजिस्ट्रीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/फर्म/सोसाइटी/सहकारी सोसाइटी/ट्रस्ट/भागीदारी फर्म/व्यक्तियों का समूह है तथा मैं उक्त निजी सुरक्षा अभिकरण का/ में स्वत्वधारी/भागीदार/निदेषक/ट्रस्टी/सदस्य/प्रमोटर /षेयरधारक हूँ। (जो लागू न हो, कृपया काट दें।)
3. मुझे किसी कंपनी के सम्प्रवर्तन, उसके बनाने या प्रबन्ध के संबंध में किसी अपराध के लिए (मेरे द्वारा कंपनी के संबंध में किए किसी कपट या अपकरण सहित) जिसमें अनुन्मोचित दिवालियापन भी शामिल है, सिद्धदोष नहीं किया गया है।
4. मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए विहित दण्ड दो वर्ष से अन्यून कारावास है, सिद्धदोष नहीं किया गया है।
5. मेरा किसी ऐसे संगठन या संगम से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, जिसे उसके ऐसे क्रियाकलापों, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए खतरे की आषंका उत्पन्न होती हो, के कारण किसी विधि के अधीन प्रतिबंधित कर दिया गया हैै। मेरा किसी ऐसे व्यक्ति, संगठन या संगम से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, जिसके बारे में यह सूचना है कि वे किसी ऐसे क्रियाकलाप में संलिप्त हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
6. मुझे अवचार या नैतिक अधमता के आधार पर सरकारी सेवा से पदच्युत अथवा हटाया नहीं गया है। 7. मेरे विरूद्ध किसी पुलिस थाना में कोई मामला दर्ज नहीं है/मेरे विरूद्ध पुलिस थाने में निम्न मामले दर्ज हैं ः-( कृपया थाना का नाम, कांड संख्या एवं अपराध की प्रकृति/धारा अंकित करें)
8. मेरे विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई जाँच/विचारण लम्बित नहीं है/मेरे विरूद्ध न्यायालय में निम्न आपराधिक मामलों की जाँच/विचारण लम्बित हैः-( कृपया न्यायालय का नाम, वाद संख्या एवं आरोप की प्रकृति, धारा सहित अंकित करें)
9. मेरा अभिकरण भारत में रजिस्ट्रीकृत है तथा इसके स्वत्वधारी/भागीदार/निदेषक/बहुसंख्य शेयरधारक भारत के नागरिक हैं। मेरे अभिकरण में किसी प्रकार का विदेषी निवेष प्राप्त नहीं किया गया है/ मेरे अभिकरण में कुल विदेषी निवेष ........ % है, तथा इसके लिए सक्षम प्राधिकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गयी है। (जो लागू न हो, कृपया काट दें।)
10 मेरे अभिकरण द्वारा सभी नियोजित निजी सुरक्षा कर्मियों एवं पर्यवेक्षकों को नियमानुसार विहित आवष्यक प्रषिक्षण एवं कौषल की उपलब्धता निर्धारित समयावधि में सुनिष्चित की जाएगी।
11. मेरे अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के अधिकतम छः माह के अन्दर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दिया जाएगा।
12. मेरे अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के 15 दिनांें के अन्दर निजी अभिकरण बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, पत्राचार का पता तथा मुख्य पेषा नियंत्री प्राधिकारी को विधिवत सूचित किया जाएगा।
13. मेरे अभिकरण द्वारा निजी अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों के पता में किसी परिवर्तन, प्रबंधन में परिवर्तन की विधिवत सूचना ऐसे परिवर्तन के 07 दिनों के अन्दर नियंत्री प्राधिकारी को दिया जाएगा।
14. मेरे अभिकरण द्वारा निजी सुरक्षा का कारोबार करने के क्रम में कर्मचारी राज्य बीमा, कर्मचारी भविष्य निधि, आयकर,वस्तु एवं सेवाकर आदि सभी प्रकार के विधिसम्मत निबंधन करा लिए गए हैं/ससमय करा लिए जाएंगे। (जो लागू न हो, कृपया काट दें।)
15. मेरे अभिकरण द्वारा निजी अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों अथवा निजी अभिकरण द्वारा रखे गये अथवा नियोजित निजी सुरक्षा गार्ड अथवा पर्यवेक्षक के विरुद्ध निजी सुरक्षा अभिकरण/ गार्ड/पर्यवेक्षक के रुप में कर्तव्यों के संपादन के दौरान लगाये गये किसी आपराधिक आरोप की सूचना नियंत्री प्राधिकारी को तुरन्त दी जाएगी। ऐसी संसूचना की एक प्रति उस पुलिस थाने के प्रभारी पदाधिकारी को भी भेजी जाएगी, जहाँ आरोपित व्यक्ति सामान्यतः रहता हो।
16. मेरे अभिकरण द्वारा किसी सुरक्षा गार्ड अथवा पर्यवेक्षक को नियोजित अथवा नियुक्त करने के पूर्व उस व्यक्ति के चरित्र एवं पूर्ववृत्त की जाँच करायी जाएगी।5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 (cid:14)दस(cid:16)बर 2017 17 मेरे अभिकरण द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों/पर्यवेक्षकों के चरित्र तथा पूर्व वृत्त के सत्यापन के संबंध में सत्यापन प्रमाण पत्र प्रपत्र-III में निर्गत की जाएगी एवं उसकी प्रति नियंत्री प्राधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। 18. मेरे अभिकरण द्वारा अपने निजी सुरक्षा गार्डों/पर्यवेक्षकों को विहित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रषिक्षण दिलाने के उपरान्त सफल प्रषिक्षणार्थियों की सूची तथा उन्हें प्रपत्र-IV में निर्गत प्रषिक्षण एवं निपुणता प्रमाण पत्र की प्रति छः माह के अन्दर नियंत्री प्राधिकारी को समर्पित की जाएगी।
19. मेरे अभिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत होने के 60 दिनों के अन्दर विहित संख्या में पर्यवेक्षक एवं सुरक्षा गार्डाें का नियोजन सुनिष्चित किया जाएगा।
20.मेरे अभिकरण द्वारा सुरक्षा गार्डाें के लिए बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 में यथाविहित शारीरिक मानकों एवं उनके प्रषिक्षण की अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा।
21. मेरे अभिकरण द्वारा विहित फारम-VII के अनुसार अपेक्षित रजिस्टरों का संधारण सुनिष्चित किया जाएगा।
22. मेरे अभिकरण द्वारा विहित फारम-IX में सभी नियोजित सुरक्षा गार्डों को आवरणरोधी पहचानपत्र जारी किया जाएगा तथा इस संबंध में बिहार निजी सुरक्षा नियमावली, 2011 के नियम 17 में निहित प्रावधानाें का अनुपालन किया जाएगा।
23. मेरे अभिकरण द्वारा नियोजित सुरक्षा गार्डाें को कर्तव्य के दौरान पहनने हेतु नियत वर्दी एवं अन्य वस्तुएँ प्रदान की जाएंगी। साथ ही यह भी सुनिष्चित किया जाएगा कि उक्त वर्दी का रंग और बैच ऐसा हो कि वह सषस्त्र बलों, केन्द्रीय पुलिस अथवा राज्य पुलिस द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी से मेल न खाए।
24. मेरे अभिकरण द्वारा यह सुनिष्चित किया जाएगा कि अभिकरण द्वारा नियोजित प्रत्येक निजी सुरक्षा गार्ड की हर बारह महीने पर शारीरिक जाँच की जाए।
25. मेरे अभिकरण तथा उसके किसी निदेषक/भागीदार/सदस्य/कर्मचारी द्वारा कोई षस्त्र अनुज्ञप्ति धारित नहीं है, अथवा;
मेरे अभिकरण के निदेषक/भागीदार/सदस्य/कर्मचारी द्वारा धारित षस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र का सम्पूर्ण विवरण विहित आवेदन फारम-V के साथ संलग्न किया गया है।
26.मेरे अभिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को गार्ड/पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित करने के पूर्व सुनिष्चित किया जाएगा कि वह भारत का वयस्क नागरिक है।
27. मैंने निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम,2005 तथा बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली,2011 (समय समय पर यथासंषोधित) के प्रावधानों का भलीभाँति अध्ययन कर लिया है। मैं अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों तथा नियंत्री प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्गत किए जाने वाले दिषा निर्देषों का तत्परता से पालन करूँगा।
28- *अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि के दौरान अभिकरण के स्वामित्व प्रतिरुप अथवा प्रबंधन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।/अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि के दौरान अभिकरण के स्वामित्व प्रतिरुप अथवा प्रबंधन में निम्न परिवर्तन किया गया है :- (कृपया ब्यौरा संलग्न करें) (जो लागू न हो, कृपया काट दें।)
29- *अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि के दौरान अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों या अभिकरण के कार्यालय के पते में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।/अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि के दौरान अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों या अभिकरण के कार्यालय के पते में निम्न परिवर्तन किया गया है :- (कृपया ब्यौरा संलग्न करें) (जो लागू न हो, कृपया काट दें।)
30- *मेरे अभिकरण द्वारा नियोजित निजी सुरक्षा गार्डों एवं पर्यवेक्षकों के प्रषिक्षण हेतु पूर्व से चली आ रही व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।/निम्न परिवर्तन किया गया है (कृपया ब्यौरा संलग्न करें)
*केवल नवीकरण के संदर्भ में लागू।
स्थानः- शपथकर्ता का नाम तिथिः- हस्ताक्षर6 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 (cid:14)दस(cid:16)बर 2017 सत्यापनसत्यापनसत्यापनसत्यापन
मैं...........................(शपथकर्ता का नाम ),पिता-...................................., पता-................................... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि मैं इस शपथ पत्र के माध्यम से की गयी घोषणाओं के लिए सक्षम हूँ/ अभिकरण द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया हूँ। इस शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विष्वास के अनुसार सत्य हैं। मेरे द्वारा न तो किसी तथ्य को छिपाया गया है और न ही मिथ्या कथन किया गया है।
स्थानः- शपथकर्ता का नाम तिथिः- हस्ताक्षर
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[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)
ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1125-5%1+500(ड(cid:17)*ट+*प(cid:17)*? Website: http://egazette.bih.nic.in