Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 December 2017

Published 05 December 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-12-05.1129
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:22)0-40 िनबंधन सं(cid:10)या

ॢबह(cid:4)र

ह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 14 [(cid:26)ह(cid:4)यण 1(cid:21)3(cid:21) (cid:30)श(cid:15)(cid:31)

((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 112(cid:21)) ) ) ) पटन(cid:4)

पटन(cid:4) म(cid:14)गलव(cid:4)र 5555 (cid:14)दस(cid:16)ब(cid:14)दस(cid:16)ब(cid:14)दस(cid:16)ब(cid:14)दस(cid:16)बरररर 2(cid:15)1$ [kk| ,oa miHkksDrk laj{k.k foHkkx

———

vf/klwpuk

1 fnlEcj 2017

जी0 एस0 आर0 09 दिनांक

दिनांक 5 दिसम्बर 2017—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक 2017 के द्वारा प्रकाशित विनिर्दिष्ट वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) का का वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) का का. आ. 3422 (अ) दिनांक 25.10.2017 के द्वारा प्रकाशित विनिर्दिष्ट एं, स्टॉक सीमा और निर्बंधन) हटाना (छठा संशोधन) आदेश, 2017, जिसके खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और निर्बंधन) हटाना (छठा संशोधन) आदेश, 2017, जिसके खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षा द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और निर्बंधन) हटाना आदेश, 2016 में प्रयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और निर्बंधन) हटाना आदेश, 2016 में प्रयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और निर्बंधन) हटाना आदेश, 2016 में प्रयुक्त क्रय, संचलन, बिक्री, प्रदाय, वितरण अथवा बिक्री के लिए भंडारण शब्दों आ ैर आशय को 'चीनी' के सम्बन्ध में 28 अप्रैल, क्रय, संचलन, बिक्री, प्रदाय, वितरण अथवा बिक्री के लिए भंडारण शब्दों और आशय को 'चीनी' के सम्बन्ध में 28 अप्रैल, 2018 की अवधि तक प्रास्थगित रखा गया है, के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2018 की अवधि तक प्रास्थगित रखा गया है, के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2018 की अवधि तक प्रास्थगित रखा गया है, के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं भारत सरकार की पूर्व सहमति से बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित 3 के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं भारत सरकार की पूर्व सहमति से बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित 3 के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं भारत सरकार की पूर्व सहमति से बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित आदेश करते हैं :-

1- विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2354 दिनांक 15 2003 द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2354 दिनांक 15.07.2003 द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) आदेश, 1984 की अनुसूची-1 से 'चीनी' को विलोपित किए जाने संबंधी आदेश, दिनांक एकीकरण) आदेश, 1984 की अनुसूची-1 से 'चीनी' को विलोपित किए जाने संबंधी आदेश, दिनांक एकीकरण) आदेश, 1984 की अनुसूची-1 से 'चीनी' को विलोपित किए जाने संबंधी आदेश, दिनांक 28.04.2018 की अवधि तक प्रास्थगित रहेगा।

2018 की अवधि तक प्रास्थगित रहेगा।

2- चीनी के थोक एवं खुदरा व्यापार की अनुज्ञप्ति के संबंध में, बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र चीनी के थोक एवं खुदरा व्यापार की अनुज्ञप्ति के संबंध में, बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) आदेश, 1984 के प्रावधान लागू रहेंगे। एकीकरण) आदेश, 1984 के प्रावधान लागू रहेंगे।

परन्तु 10 (दस) क्विंटल तक चीनी का व्यापार करने वाले व्यापारी बिहार व्यापारिक वस्तु परन्तु 10 (दस) क्विंटल तक चीनी का व्यापार करने वाले व्यापारी बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) आदेश, 1984 के अधीन अनुज्ञप्ति से मुक्त रहेंगे। (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) आदेश, 1984 के अधीन अनुज्ञप्ति से

3- तत्‌संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचनायें/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। तत्‌संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचनायें/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। तत्‌संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचनायें/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

4. यह आदेश इस अधिसूचना की तिथि से प्रवृत होगा।

यह आदेश इस अधिसूचना की तिथि से प्रवृत होगा।(सं॰ प्र04/आ-01/09 (खंड- प्र04/आ-01/09 (खंड-1)-6140) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राज्यपाल के आदेश से, चन्द्रशेखर , चन्द्रशेखर , सरकार के अपर सचिव। सरकार के अपर सचिव। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 (cid:14)दस(cid:16)बर 2017 The 1st December 2017 GSR 09 Dated The 5th December 2017— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential commodities Act, 1955 (10 0f 1955) read with the Removal of ( Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Sixth Amendment) Order, 2017 of the ministry of Consumer affairs, Food and Public Distribution, Govt. of India, published under S.O. 3422(E) dated 25-10-2017, by which the words and expressions made in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2016 have been kept in abeyance for the 'sugar' for a period upto 28th April, 2018, the Governor of Bihar, with prior concurrence of Govt. of India, makes the following Order :-

1. Order relating to deletion of Sugar from schedule-1 in the Bihar Trade Article (Licenses Unification) Order, 1984 by the department's notification no. 2354 dated 15th July, 2003 shall be kept in abeyance up to 28.04.2018.

2. The provisions of the Bihar Trade Article (Licenses Unification) Order, 1984 shall remain applicable in respect license of wholesale and retail trade of sugar :

Provided that from license under the provisions of the Bihar Trade Article (Licenses Unification) Order, 1984 a trader trading sugar up to 10 (ten) quintal shall be free.

3. Previously issued corresponding notifications/orders related here to shall be deemed amended up to this extent.

4. This Order shall come into force from the date of its notification.

(No. Pra-04-Aa-01/09-Khand-I-6140)

By order of the Governor of Bihar, CHANDRASHEKHAR, Addl. Secretary to the Goverment.

———

[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)

ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)1129-5%1+100(ड(cid:17)*ट+*प(cid:17)*? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 December 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-12-05.1129/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-12-05.1129.