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अधिसूचना
28 नवम्बर 2017
सं॰ वि॰स॰वि॰-30/2017-9243/वि॰स॰।—''बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2017'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) (cid:17) ॢदस(cid:19)बर 2(cid:21)1(cid:17) [foŒlŒfoŒ&26] 2017⁄= बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) विधेयक, 2017 बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) विधेयक, 2017 बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) विधेयक, 2017 बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) विधेयक, 2017
बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) का संषोधन करने के लिए विधेयक। बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) का संषोधन करने के लिए विधेयक। बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) का संषोधन करने के लिए विधेयक। बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) का संषोधन करने के लिए विधेयक। यतः, राज्य में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों एवं उनके अव्यवहित पारिवारिक सदस्यों को समुचित सुरक्षा प्रदान बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अधीन विषेष सुरक्षा दल उपलब्ध किया करने के विचार से बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 गया है; और
यतः, विषेष सुरक्षा दल में 531 पदों के सृजन531 पदों के सृजन531 पदों के सृजन531 पदों के सृजन के कारण सभी पदाधिकारियों/कर्मियों पर प्रभावी प्रषासनिक नियंत्रण हेतु वर्तमान प्रावधानों में संषोधन की आवष्यकता है; और बिहार विषेष सुरक्षा अधिनियम, 2000 में निहित वर्तमान प्रावधान में राज्य सरकार द्वारा समादेष्टा एवं उप समादेष्टा एवं उप समादेष्टा एवं उप समादेष्टा एवं उप यतः, बिहार विषेष सुरक्षा अधिनियम, 2000 बिहार विषेष सुरक्षा अधिनियम, 2000 बिहार विषेष सुरक्षा अधिनियम, 2000 समादेष्टासमादेष्टासमादेष्टासमादेष्टा के पदों की नियुक्तिनियुक्तिनियुक्तिनियुक्ति के प्रावधान हैं, जो वर्तमान चुनौतीपूर्ण सुरक्षा परिदृष्य एवं दल के आकार में वृद्धि को देखते हुए पर्याप्त नहीं है; इसलिए अब, बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) में संषोधन आवष्यकमें संषोधन आवष्यकमें संषोधन आवष्यकमें संषोधन आवष्यक हो बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) गया है। भारत-गणराज्य के अड़सठवें वर्षअड़सठवें वर्षअड़सठवें वर्षअड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडलबिहार राज्य विधान मंडलबिहार राज्य विधान मंडलबिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- यह अधिनियम, बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) अधिनियम, यह अधिनियम, बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) अधिनियम, यह अधिनियम, बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) अधिनियम, 1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।- (1)(1)(1)(1) यह अधिनियम, बिहार विषेष सुरक्षा दल (संषोधन) अधिनियम, 2017201720172017 कहा जा सकेगा।
(2)(2)(2)(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्यविस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्यविस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्यविस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य मेंमेंमेंमें होगा। (3)(3)(3)(3) यह तुरंत के प्रभाव सेतुरंत के प्रभाव सेतुरंत के प्रभाव सेतुरंत के प्रभाव से प्रवृत्तप्रवृत्तप्रवृत्तप्रवृत्त होगा।
बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 की बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 2222.... बिहार अधिबििहार अधिबििहार अधिबििहार अधिनियम 8, 2000 की धारा-5 में संषोधननयम 8, 2000 की धारा-5 में संषोधननयम 8, 2000 की धारा-5 में संषोधननयम 8, 2000 की धारा-5 में संषोधन ।- बिहार विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 धारा-5धारा-5धारा-5धारा-5 की उपधारा (2) उपधारा (2) उपधारा (2) उपधारा (2) एवं (3)(3)(3)(3) क्रमषः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित की जाएंगी :-
राज्य सरकार पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा को विषेष सुरक्षा दल के प्रमुख के रूप प प प ''(2) ''(2) ''(2) ''(2) राज्य सरकार पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा को विषेष सुरक्षा दल के प्रमुख के रू राज्य सरकार पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा को विषेष सुरक्षा दल के प्रमुख के रू राज्य सरकार पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा को विषेष सुरक्षा दल के प्रमुख के रू में नामित करेगी।''में नामित करेगी।''में नामित करेगी।''में नामित करेगी।'' ''(3) ''(3) ''(3) ''(3) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा की सहायता राज्य सरकार द्वारा यथानियुक्त एक पुलिस उप महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा, की सहायता राज्य सरकार द्वारा यथानियुक्त एक पुलिस उप महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा, की सहायता राज्य सरकार द्वारा यथानियुक्त एक पुलिस उप महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा, की सहायता राज्य सरकार द्वारा यथानियुक्त एक पुलिस उप महानिरीक्षक (सुरक्षा), विषेष शाखा, एक समादेष्टा, उप समादेष्टओं एवं सहायक समादेष्टाओं एक समादेष्टा, उप समादेष्टओं एवं सहायक समादेष्टाओं एक समादेष्टा, उप समादेष्टओं एवं सहायक समादेष्टाओं
एक समादेष्टा, उप समादेष्टओं एवं सहायक समादेष्टाओं द्वारा की जाएगी।''द्वारा की जाएगी।''द्वारा की जाएगी।''द्वारा की जाएगी।''
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बिहार राज्य के मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ एवं अक्षुण्ण रखने के लिए विषेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) की धारा-5 में, विषेष सुरक्षा दल में 531 पदों के सृजन के कारण प्रभावी प्रषासनिक नियंत्रण को ध्यानगत रखते हुए, संषोधन की आवष्यकता समझी गई है। तद्नुसार इस संषोधन विधेयक में आवष्यक प्रावधान किया गया है, जिन्हें अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।