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विषयः- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, आई0पी0डी0एस0 एवं अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत साऊथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड तथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को 33/11 के0भी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 1.00 (एक) एकड़ तक सरकारी/गैरमजरूआ आम भूमि के निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण की शक्ति समाहर्त्ता को प्रत्यायोजित करने के सम्बन्ध में।
ऊर्जा विभाग के पत्रांक-1779 पटना दिनांक 29.05.2017 में उल्लिखित है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, आई0पी0डी0एस0 एवं अन्य परियोजनाओें के अन्तर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड तथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को विद्युत शक्ति उपकेन्द्र हेतु आवश्यक भूखण्ड पर होनेवाली व्यय की राशि की प्रतिपूर्त्ति राज्य सरकार द्वारा किए जाने के कारण सरकारी भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण का कोई अर्थ नहीं है।
2. ऊर्जा विभाग द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं आई0पी0डी0एस0, अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मित होनेवाले 33/11 के0भी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण के लिए हस्तांतरित होनेवाली सरकारी/गैरमजरूआ आम भूमि के निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण एवं इस उद्देश्य हेतु भूमि हस्तांतरण की शक्ति समाहर्त्ता को प्रत्यायोजित करने का अनुरोध किया गया है।
3. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर बिजली पहुँचाने की योजना राज्य सरकार द्वारा सात संकल्पित योजनाओं में से एक है, जिसके लिए सरकारी भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई त्वरित गति से करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11 ॢदस(cid:19)बर 2(cid:21)1(cid:22) निजी उद्योगपतियों की सहायता से अथवा उनके लिए जमीन की बन्दोबस्ती लेते हैं, के साथ प्रचलित बाजार दर पर नियमानुसार सलामी तथा सलामी के दो प्रतिशत या पाँच प्रतिशत (क्रमशः आवासीय या व्यवसायिक प्रयोजन के लिए) के 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य के भुगतान पर जमीन की स्थायी बन्दोबस्ती की जाय। ''
5. अतएव दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, आई0पी0डी0एस0 एवं अन्य परियोजनाओें के अन्तर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड तथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को 33/11 के0 भी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 01.00 (एक) एकड़ तक सरकारी/गैरमजरूआ आम भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण की शक्ति समाहर्त्ता को प्रत्यायोजित की जाती है तथा इस हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-636 (6)/रा0, दिनांक 12.03.91 की कंडिका-''ख'' को इस हद तक शिथिल किया जाता है।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विवेक कुमार सिंह, प्रधान सचिव।
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